आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80दद

कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80दद

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती

कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती

83 कुछ मामलों में विदेशी स्रोतों से पेशेवर आय के संबंध में [कटौती.

80RR. एक लेखक, नाटककार, कलाकार, किया जा रहा है कि भारत में एक व्यक्ति के निवासी की सकल कुल आय, कहां 84 [संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी], से अपने पेशे के व्यायाम में उसके द्वारा निकाली गई किसी भी आय में शामिल भारत में निवासी है, और इस तरह के आय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) के अनुसार में मिली है, या उसके द्वारा या उसकी ओर से भारत में लाया जाता है, नहीं एक विदेशी राज्य या किसी भी व्यक्ति सरकार 85 , और किसी भी उसके अधीन बनाए गए नियमों, व्यक्ति की कुल आय की गणना में, तो प्राप्त या लाया आय का पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का इस तरह आय में से कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी.]

 

83 वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.

84 वित्त द्वारा "संगीतकार या अभिनेता" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/04.

85 चूंकि निरस्त कर दिया है और अब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46).

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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