आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80दद

कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80दद

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती

कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती
44 कुछ मामलों में विदेशी स्रोतों से पेशेवर आय के संबंध में [कटौती.
45 80RR.जहां एक लेखक, नाटककार, कलाकार, किया जा रहा है कि भारत में एक व्यक्ति के निवासी की सकल कुल आय 46 [(एक खिलाड़ी सहित) संगीतकार, अभिनेता या खिलाड़ी], सरकार की ओर से अपने पेशे के व्यायाम में उसके द्वारा निकाली गई किसी भी आय में शामिल एक विदेशी राज्य या भारत में निवासी नहीं किसी भी व्यक्ति 47 [व्यक्ति की कुल आय, एक राशि की ऐसी आय में से कटौती कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी 48 है, के रूप में इस तरह के आय के प्रतिशत पचहत्तर लिए [बराबर द्वारा भारत में लाया जाता है, या पिछले वर्ष या मुख्य आयुक्त या आयुक्त संतुष्ट हो जाता है, जहां के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्धारिती की ओर से (लिखित रूप में दर्ज किया जा कारणों के लिए) है कि निर्धारिती है, मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, छह महीने की अवधि के भीतर ऐसा करने में असमर्थ उसके नियंत्रण से परे कारणों के लिए इस संबंध में अनुमति दे सकता है:
निर्धारिती निर्धारित प्रपत्र में, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत जब तक इस धारा के तहत कोई कटौती नहीं की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि 49 कटौती सही ढंग से इस धारा के प्रावधानों के अनुसार दावा किया गया है कि प्रमाणित करने, आय की वापसी के साथ साथ,.]]

 

प्र.44. वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
            प्र.45.       यह भी 1994/03/01 दिनांकित 25-10-1969 और परिपत्र सं 675 सर्कुलर नं 31, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.46.वित्त द्वारा "संगीतकार या अभिनेता" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/04.
प्र.47. शब्द "और ऐसी आय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार उसके द्वारा या उसकी ओर से में मिली है, या भारत में लाया जाता है, के लिए एवजी, वहाँ की अनुमति दी जाएगी एक इसलिए वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा "व्यक्ति की कुल आय की गणना में प्राप्त या, लाया आय का पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि की ऐसी आय से कटौती 1991/01/04.
प्र 48 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी द्वारा "जो भी अधिक हो" शब्दों के साथ "के बराबर" और अंतिम शब्दों के साथ शुरुआत हिस्से के लिए एवजी 1997/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, उद्धृत भाग, 1991/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में पढ़ें:
                        "के बराबर, -
(I) आय का पचास फीसदी; या
(द्वितीय) के रूप में इस तरह के आय की पचहत्तर फीसदी से भारत में लाया जाता है, या की ओर से किया जाता है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार निर्धारिती,
जो भी अधिक है. "              
प्र.49. नियम 29 ए और फार्म सं 10H देखें.

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