आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80त

सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80त

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1970

सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती

सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती

सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती.

80-P. (1) कहाँ, एक सहकारी समिति की जा रही एक निर्धारिती के मामले में, सकल कुल आय (2), वहाँ के अनुसार, काट लिया और इस धारा के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा उपधारा में निर्दिष्ट किसी आय भी शामिल है उपधारा में निर्दिष्ट रकम (2), निर्धारिती की कुल आय की गणना में.

(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -

(एक) एक सहकारी समिति के मामले में में लगे हुए

 (मैं) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने, या

(Ii) एक कुटीर उद्योग है, या

(Iii) अपने सदस्यों के कृषि उत्पादों के विपणन, या

(Iv) कृषि उपकरण, बीज, पशु या अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए अपने सदस्यों को आपूर्ति के उद्देश्य के लिए कृषि के लिए करना, या

अपने सदस्यों की कृषि उपज की शक्ति की सहायता के बिना (वी) प्रसंस्करण,,, मुनाफा और इस तरह की गतिविधियों में से किसी एक या अधिक के कारण व्यापार के लाभ की राशि का पूरा;

(ख) एक सहकारी समिति के मामले में, एक प्राथमिक समाज एक संघीय दूध सहकारी समिति, मुनाफा और इस तरह के व्यापार के लाभ की राशि का पूरा करने के लिए अपने सदस्यों द्वारा उठाए आपूर्ति के दूध में लगे हुए किया जा रहा है;

(ग) खंड में निर्दिष्ट उन लोगों के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे एक सहकारी समिति के मामले में (एक) या खंड (ख) [स्वतंत्र रूप से, या के अलावा, या तो गतिविधियों के सभी या किसी भी इतना निर्दिष्ट], तो अपने लाभ और के रूप में इस तरह की गतिविधियों के कारण लाभ की बहुत अधिक नहीं है 1 [बीस हजार रुपए];

किसी भी अन्य सहकारी समिति, ऐसी आय के पूरे के साथ अपने निवेश से सहकारी समिति द्वारा निकाली गई ब्याज या लाभांश के माध्यम से किसी भी आय के संबंध में (घ);

(ई) भंडारण, प्रसंस्करण या वस्तुओं, ऐसी आय की पूरी 'के विपणन की सुविधा के लिए गोदाम या गोदामों के देने से सहकारी समिति द्वारा निकाली गई किसी भी आय के संबंध में,

(च) एक सहकारी समिति के मामले में, परिवहन के कारोबार या बिजली, की सहायता से किसी भी निर्माण कार्यों के निष्पादन में लगे एक समाज पर ले जाने के एक समाज की एक हाउसिंग सोसायटी या एक शहरी उपभोक्ताओं को 'समाज, नहीं किया जा रहा है, जहां सकल कुल आय के तहत प्रतिभूतियों प्रभार्य पर ब्याज के रूप में बीस हजार रूपए, किसी भी आय की राशि से अधिक नहीं है धारा 18 या नीचे घर की संपत्ति प्रभार्य से कोई आय धारा 22 .

स्पष्टीकरण के लिए इस खंड के प्रयोजनों, एक शहरी उपभोक्ताओं की सहकारी समिति छावनी के एक नगर निगम, नगर पालिका, नगर समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एक समाज का मतलब है.

(3) निर्धारिती के तहत कटौती के लिए भी हकदार है, जहां एक मामले में खंड 80H या अनुभाग 80J खंड (क) या खंड (ख में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में, इस खंड की उप - धारा के तहत कटौती (आई) उन खंड में निर्दिष्ट के रूप में उप - धारा के) या खंड (ग) (2), सकल कुल आय में शामिल है, यदि कोई हो, आय के संदर्भ में अनुमति दी जाएगी, के तहत कटौती से कम के रूप में खंड 80H और अनुभाग 80J .

2 [(4) ***]

 

1 बाद के चरणों. प्रभावी 1970/01/04 वित्त अधिनियम, 1969 के अनुसार,

प्र.20. वित्त अधिनियम के अनुसार, 1969 उप - धारा (4) को छोड़ दिया जाए प्रभावी खड़ा 1970/01/04

 

 

[1970 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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