आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80त

सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80त

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती

सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती

54 सहकारी समितियों की आय के संबंध में [कटौती.

80P. (1) कहाँ, एक सहकारी समिति की जा रही एक निर्धारिती के मामले में, सकल कुल आय (2), वहाँ के अनुसार, काट लिया और इस धारा के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा उपधारा में निर्दिष्ट किसी आय भी शामिल है उपधारा में निर्दिष्ट रकम (2), निर्धारिती की कुल आय की गणना में.

(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -

(एक) एक सहकारी समिति के मामले में में लगे हुए

(मैं) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने, या

(Ii) एक कुटीर उद्योग है, या

(Iii) अपने सदस्यों के कृषि उत्पादों के विपणन, या

(Iv) कृषि उपकरण, बीज, पशु या अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए अपने सदस्यों को आपूर्ति के उद्देश्य के लिए कृषि के लिए करना, या

(V) अपने सदस्यों की कृषि उपज की शक्ति की सहायता के बिना प्रसंस्करण,,, 55 [या]

55 [(vi) सामूहिक अपने सदस्यों के श्रम का निपटान, या

(सात) मछली पकड़ने या संबद्ध गतिविधियों, कि, के संरक्षण के भंडारण या मछली के विपणन या अपने सदस्यों के लिए उन्हें आपूर्ति के उद्देश्य के लिए सिवा संबंध में सामग्री और उपकरणों की खरीद, पकड़ने, इलाज, प्रसंस्करण कहना है,]

इस तरह की गतिविधियों में से किसी एक या अधिक करने के लिए लाभ और attributable व्यापार के लाभ की राशि के पूरे:

55a [एक उपखंड (vi) के अंतर्गत आने वाले सहकारी समिति, या उपखंड के मामले में (सात), समाज के नियमों और उपनियमों अपने सदस्यों के निम्न वर्गों के लिए मतदान के अधिकार को सीमित बशर्ते कि , अर्थात्: -

जैसा भी मामला हो (1) अपने श्रम योगदान या व्यक्तियों, जो, मछली पकड़ने या संबद्ध गतिविधियों पर ले जाने के लिए;

(2) समाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जो सहकारी ऋण समितियों;

(3) राज्य सरकार;]

56 [(ख) एक सहकारी समिति के मामले में, एक प्राथमिक समाज उठाया दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगे हुए किया जा रहा है या उसके सदस्यों द्वारा विकसित करने के लिए

(मैं) एक संघीय सहकारी समिति, दुग्ध आपूर्ति के व्यापार में लगे समाज होने के नाते, तिलहन, फल, या सब्जियों, जैसा भी मामला हो सकता है; या

(द्वितीय) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी; या

57 (ग) एक सरकारी कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित के रूप में (1956 का 1), या (एक कंपनी या निगम की जा रही दूध, तिलहन की आपूर्ति में लगे द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित निगम , फल या सब्जियों, जैसा भी मामला हो, जनता के लिए),

मुनाफा और इस तरह के व्यापार के लाभ की राशि का पूरा;]

(सी) (ए) या ​​जो खण्ड के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे एक सहकारी समिति के मामले में खंड (ख) (स्वतंत्र रूप से, या सभी या गतिविधियों के किसी भी इतना निर्दिष्ट, के अलावा या तो), तो अपने लाभ और के रूप में इस तरह की गतिविधियों के कारण लाभ की ज्यादा 58 [अधिक न हो, -

ऐसी सहकारी समिति एक उपभोक्ताओं की सहकारी समिति, चालीस हजार रुपए है जहाँ (मैं); और

(Ii) किसी अन्य मामले में, बीस हजार रुपए.

स्पष्टीकरण: इस खंड में, "उपभोक्ताओं की सहकारी समिति" उपभोक्ताओं के हित के लिए समाज से है;]

किसी भी अन्य सहकारी समिति, ऐसी आय के पूरे के साथ अपने निवेश से सहकारी समिति द्वारा निकाली गई ब्याज या लाभांश के माध्यम से किसी भी आय के संबंध में (घ);

(ई) भंडारण, प्रसंस्करण या वस्तुओं, ऐसी आय के पूरे के विपणन की सुविधा के लिए गोदाम या गोदामों के देने से सहकारी समिति द्वारा निकाली गई किसी भी आय के संबंध में;

(च) एक सहकारी समिति के मामले में एक हाउसिंग सोसायटी या एक शहरी उपभोक्ताओं को 'समाज या परिवहन व्यवसाय या शक्ति की सहायता, के साथ किसी भी निर्माण कार्यों के निष्पादन में लगे एक समाज पर ले जाने के लिए एक समाज नहीं किया जा रहा है, जहां सकल कुल आय प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में बीस हजार रूपए, किसी भी आय की राशि से अधिक नहीं है 58A [***] या के तहत घर की संपत्ति प्रभार्य से कोई आय धारा 22 .

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए एक "शहरी उपभोक्ताओं की सहकारी समिति" एक नगर निगम, नगर पालिका, नगर समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहर क्षेत्र या छावनी की सीमा के भीतर उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एक समाज का मतलब है.

(3) निर्धारिती के तहत कटौती के लिए भी हकदार है, जहां एक मामले में 59 [***] 60 [ खंड 80HH ] 61 [या अनुभाग 80HHA ] 62 [या अनुभाग 80HHB ] 63 [या अनुभाग 80HHC ] 64 [या धारा 80 मैं ] या अनुभाग 80J 65 [***] 66 [***], उप - धारा के तहत कटौती (1) इस खंड के खंड (क) या खंड में निर्दिष्ट रकम के संबंध में (ख) या खंड (सी) की उपधारा (2), आय के संदर्भ में अनुमति दी जाएगी, यदि कोई हो के तहत कटौती से कम के रूप में, उन खंड में निर्दिष्ट के रूप में सकल कुल आय में शामिल 67 [***] 68 [ अनुभाग 80HH ], 69 [ खंड 80HHA ,] 70 [ खंड 80HHB ,] 71 [ खंड 80HHC ,] 72 [ धारा 80-मैं ,] 73 [और अनुभाग 80J ].]

(4) 74 [***]

 

54 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी रूप से, हटा दिया गया था जो खंड 81 के स्थान पर डाला 1968/01/04.

55 दत्ताजी वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.

55a. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.

56 वित्त अधिनियम द्वारा पहले 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो निम्न खंड,,, 1983 से प्रभावी के लिए एवजी 1984/01/04:

"(ख) एक सहकारी समिति के मामले में, एक प्राथमिक समाज को अपने सदस्यों द्वारा उठाए गए दूध की ​​आपूर्ति करने में लगे हुए किया जा रहा है

(मैं) एक संघीय दूध सहकारी समिति; या

(द्वितीय) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी; या

(Iii) एक सरकारी कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित के रूप में (1956 का 1), या (एक कंपनी या निगम की जा रही जनता के लिए दूध की ​​आपूर्ति में लगे द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित निगम ),

मुनाफा और इस तरह के व्यापार के लाभ की राशि का पूरा; "

57 "सरकार कंपनी 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 74 देखें. 54 पूर्व.

58 वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा "बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है" के लिए एवजी 1980/01/04. निर्दिष्ट शब्दों वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा "पंद्रह हजार" के लिए रख दिए गए 1970/01/04.

58A. वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए शब्दों में "धारा 18 के अंतर्गत प्रभार्य" 1989/01/04.

59. "खंड 80H या" कराधान कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1975 से प्रभावी छोड़ा गया 1976/01/04.

60 रू अधिनियम, 1974 से प्रभावी, प्रत्यक्ष कर (संशोधन द्वारा डाला 1974/01/04.

६१. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04.

62 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.

63 रूपये वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.

64 वित्त द्वारा डाला (कोई 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.

65. वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए पहले 1976/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1975, द्वारा डाला गया था जो "या खंड 80JJ",, 1986/01/04.

66. "या खंड 80JJA". चरखी अभिव्यक्ति पहले वित्त अधिनियम, 19S3 द्वारा छोड़े गए, 1980/01/04 से प्रभावी मरने वित्त अधिनियम, 1979, द्वारा डाला गया था. प्रभावी 1984/01/04.

67. अधिनियम, 1975 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए "खंड 80H," 1976/01/04.

६८. प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1974/01/04.

६९. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04.

70 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.

७१. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.

72 वित्त अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा डाला 1981/01/04.

73 वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा "खंड 80J और अनुभाग 80JJ" के लिए एवजी 1986/01/04. इससे पहले, "अनुभाग 80J और अनुभाग 80JJ" वित्त अधिनियम, 1983 के खंड "के लिए एवजी, 1984/01/04 से प्रभावी," अनुभाग 80J, खंड 80JJ और अनुभाग 80JJA "द्वारा" खंड 80J, खंड 80JJ और अनुभाग 80JJA "के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 80J और वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी से और अनुभाग 80J "" के लिए एवजी "वर्गों 80J और 80JJ" वित्त 1980/01/04 से प्रभावी अधिनियम, 1979, और द्वारा "खंड 80JJ 1976/01/04.

74 उप - धारा (4) वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1970/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

फ़ुटनोट