आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80त

सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80त

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती

सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती
66 सहकारी समितियों की आय के संबंध में [कटौती.
67 80P. (1) कहाँ, एक सहकारी समिति की जा रही एक निर्धारिती के मामले में, सकल कुल आय (2), वहाँ के अनुसार, काट लिया और इस धारा के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा उपधारा में निर्दिष्ट किसी आय भी शामिल है उपधारा में निर्दिष्ट रकम (2), निर्धारिती की कुल आय की गणना में.
(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
(एक) एक सहकारी समिति के मामले में में लगे हुए
(मैं) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने, या
(Ii) एक कुटीर उद्योग है, या
             68 [(iii) कृषि उपज के विपणन अपने सदस्यों द्वारा विकसित, या]
(Iv) कृषि उपकरण, बीज, पशु या अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए अपने सदस्यों को आपूर्ति के उद्देश्य के लिए कृषि के लिए करना, या
(V) अपने सदस्यों की कृषि उपज की शक्ति की सहायता के बिना प्रसंस्करण,,, 69 [या]
             69 [(vi) सामूहिक अपने सदस्यों के श्रम का निपटान, या
(सात) मछली पकड़ने या संबद्ध गतिविधियों, कि, के संरक्षण के भंडारण या मछली के विपणन या अपने सदस्यों के लिए उन्हें आपूर्ति के उद्देश्य के लिए सिवा संबंध में सामग्री और उपकरणों की खरीद, पकड़ने, इलाज, प्रसंस्करण कहना है,]
                        इस तरह की गतिविधियों में से किसी एक या अधिक करने के लिए लाभ और attributable व्यापार के लाभ की राशि के पूरे:
                         70 [एक उपखंड (vi) के अंतर्गत आने वाले सहकारी समिति, या उपखंड के मामले में (सात), समाज के नियमों और उपनियमों अपने सदस्यों के निम्न वर्गों के लिए मतदान के अधिकार को सीमित बशर्ते कि , अर्थात्: -
जैसा भी मामला हो (1) अपने श्रम योगदान या व्यक्तियों, जो, मछली पकड़ने या संबद्ध गतिविधियों पर ले जाने के लिए;
(2) समाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जो सहकारी ऋण समितियों;
(3) राज्य सरकार;]
             71 [(ख) एक सहकारी समिति के मामले में, एक प्राथमिक समाज उठाया दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगे हुए किया जा रहा है या उसके सदस्यों द्वारा विकसित करने के लिए
(मैं) एक संघीय सहकारी समिति, दुग्ध आपूर्ति के व्यापार में लगे समाज होने के नाते, तिलहन, फल, या सब्जियों, जैसा भी मामला हो सकता है; या
(द्वितीय) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी; या
(Iii) एक सरकारी कंपनी में 72 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित के रूप में (1956 का 1), या (एक कंपनी या निगम दूध, तिलहन की आपूर्ति करने में लगे हुए किया जा रहा द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित निगम , फल या सब्जियों, जैसा भी मामला हो, जनता के लिए),
                        मुनाफा और इस तरह के व्यापार के लाभ की राशि का पूरा;]
(सी) (ए) या ​​जो खण्ड के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे एक सहकारी समिति के मामले में खंड (ख) (स्वतंत्र रूप से, या सभी या गतिविधियों के किसी भी इतना निर्दिष्ट, के अलावा या तो), तो अपने लाभ और के रूप में इस तरह की गतिविधियों के कारण लाभ की ज्यादा 73 [अधिक न हो, -
ऐसी सहकारी समिति एक उपभोक्ताओं की सहकारी समिति, जहां (मैं) 74 [एक सौ] हजार रुपए; और
(Ii) किसी अन्य मामले में, 75 [पचास] हजार रुपए.
. में स्पष्टीकरण इस खंड, "उपभोक्ताओं की सहकारी समिति" उपभोक्ताओं के हित के लिए समाज से है;]
किसी भी अन्य सहकारी समिति, ऐसी आय के पूरे के साथ अपने निवेश से सहकारी समिति द्वारा निकाली गई ब्याज या लाभांश के माध्यम से किसी भी आय के संबंध में (घ);
(ई) भंडारण, प्रसंस्करण या वस्तुओं, ऐसी आय के पूरे के विपणन की सुविधा के लिए गोदाम या गोदामों के देने से सहकारी समिति द्वारा निकाली गई किसी भी आय के संबंध में;
(च) एक सहकारी समिति के मामले में एक हाउसिंग सोसायटी या एक शहरी उपभोक्ताओं को 'समाज या परिवहन व्यवसाय या शक्ति की सहायता, के साथ किसी भी निर्माण कार्यों के निष्पादन में लगे एक समाज पर ले जाने के लिए एक समाज नहीं किया जा रहा है, जहां सकल कुल आय प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में बीस हजार रूपए, किसी भी आय की राशि से अधिक नहीं है 76 [***] या धारा 22 के तहत घर की संपत्ति प्रभार्य से कोई आय.
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड, एक "शहरी उपभोक्ताओं की सहकारी समिति" के प्रयोजनों के एक नगर निगम, नगर पालिका, नगर समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहर क्षेत्र या छावनी की सीमा के भीतर उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एक समाज का मतलब .
(3) निर्धारिती के तहत कटौती के लिए भी हकदार है, जहां एक मामले में 77 [***] 78 [धारा 80HH] 79 [या अनुभाग 80HHA] 80 ​​[या अनुभाग 80HHB] 81 ​​[या अनुभाग 80HHC] 82 [या अनुभाग 80HHD ] 83 [या धारा 80-मैं] 84 [या धारा 80-ia] या अनुभाग 85 80J 86 [***] 87 [***], खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में (1) इस भाग की उप - धारा के तहत कटौती, उप - धारा (2), आय के संदर्भ में अनुमति दी जाएगी, यदि कोई हो, के तहत कटौती से कम के रूप में सकल कुल आय में शामिल उन खंड में निर्दिष्ट के रूप में 88 [***] 89 [धारा 80HH,] 90 [धारा 80HHA,] 91 [धारा 80HHB,] 92 [धारा 80HHC,] 93 [धारा 80HHD,] 94 [धारा 80-मैं] 95 [धारा 80-आइए,] 96 [ 97 [धारा 80J 85 और खंड 80JJ] ].]
(4) 98 [***]
  

 

६६.वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा नष्ट कर दिया गया जो खंड 81,, की जगह में डाला 1968/01/04.
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
                        प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            ६८.        आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1999, द्वारा प्रतिस्थापित wref 1968/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप खंड (ग) के तहत के रूप में पढ़ा 1968/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967, द्वारा सम्मिलित रूप:
"(Iii) अपने सदस्यों के कृषि उत्पादों के विपणन, या"
६९.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.
70 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.
७१.वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1984/01/04. इससे पहले यह वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1979/01/04.
फुटनोट 18 देखना
73 वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा "बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है" के लिए एवजी1980/01/04. Italicised शब्द वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा "पंद्रह हजार" के लिए रख दिए गए 1970/01/04.
74        वित्त द्वारा "चालीस" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04.
७५.       वित्त द्वारा "बीस" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04.
वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 76. "धारा 18 के अंतर्गत प्रभार्य"1989/01/04.
77. "खंड 80H या" कराधान कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1975 से प्रभावी छोड़ा गया1976/01/04.
७८.प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1974/01/04.
79 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04.
80वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
81 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
82 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
83 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.
84 वित्त अधिनियम, 1993, wref द्वारा डाला 1991/01/04.
85 धारा 80J अब वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996, wref से हटा दिया गया है 1989/01/04.
८६शब्द "या खंड 80JJ" वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1998/01/04. इससे पहले उद्धृत शब्दों वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा डाला गया, 1976/01/04 से प्रभावी और बाद में प्रभावी वित्त अधिनियम, 1985, द्वारा छोड़े गए पर 1986/01/04 और फिर वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
पहले वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए, 1980/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1979, द्वारा डाला गया था जो अभिव्यक्ति 87. "या खंड 80JJA"1984/01/04.
अधिनियम, 1975 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए 88. "खंड 80H,"1976/01/04.
८९ .प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1974/01/04.
90वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04.
91.वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
92 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
93प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
94 वित्त अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा डाला 1981/01/04.
95 वित्त अधिनियम, 1993, wref द्वारा डाला 1991/01/04.
96 वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा "खंड 80J और अनुभाग 80JJ" के लिए एवजी 1986/01/04. इससे पहले, "अनुभाग 80J और अनुभाग 80JJ" वित्त अधिनियम, 1983 के खंड "के लिए एवजी, 1984/01/04 से प्रभावी," अनुभाग 80J, खंड 80JJ और अनुभाग 80JJA "द्वारा" खंड 80J, खंड 80JJ और अनुभाग 80JJA "के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 80J और वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी से और अनुभाग 80J "" के लिए एवजी "वर्गों 80J और 80JJ" वित्त 1980/01/04 से प्रभावी अधिनियम, 1979, और द्वारा "खंड 80JJ 1976/01/04.
97 वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "और खंड 80J" के लिए एवजी 1990/01/04.
98 वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1970/01/04.

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