आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ढ

लाभांश के संबंध में कटौती कुछ विदेशी कंपनियों से प्राप्त

धारा

धारा संख्या

80ढ

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1980

लाभांश के संबंध में कटौती कुछ विदेशी कंपनियों से प्राप्त

लाभांश के संबंध में कटौती कुछ विदेशी कंपनियों से प्राप्त

कुछ विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश के संबंध में कटौती.

एक विदेशी कंपनी के शेयरों में एक भारतीय कंपनी जा रहा है, एक निर्धारिती को आवंटित किया गया है 80N. 1 [***], किसी भी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया, या इसी तरह की संपत्ति का अधिकार, या जानकारी के विचार में संबंधित औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल उपलब्ध कराया या उपलब्ध कराए या उपलब्ध कराया या निर्धारिती द्वारा विदेशी कंपनी के लिए प्रदान की जानी करने के लिए सहमत हैं, या निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई है या विदेशी कंपनी को प्रदान करने की सहमति व्यक्त की तकनीकी सेवाओं के विचार में , द्वारा अनुमोदित एक समझौते के तहत 2 [में इस ओर से बोर्ड] और इस तरह के शेयरों पर लाभांश के रूप में किसी भी आय 3 [निर्धारिती की सकल कुल आय में inciuded भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है, या प्राप्त किया गया हो रही भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में, या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया है, भुगतान और विदेशी मुद्रा में लेन - देन को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार द्वारा या निर्धारिती की ओर से भारत में लाया जाता है आय की पूरी की कटौती तो कर निर्धारिती की कुल आय की गणना में] में मिली है, या भारत में लाया वहाँ की अनुमति दी जाएगी:

4 [इस तरह के अनुमोदन के लिए आवेदन प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 1 दिन पहले बोर्ड को किया जाता है बशर्ते कि:

इसके अलावा समिति के अनुमोदन के अप्रैल, 1972 के 1 दिन पहले केन्द्र सरकार द्वारा इस धारा के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है जो किसी भी तरह के समझौते के मामले में आवश्यक नहीं होगा, बशर्ते कि और इस तरह के लिए हर आवेदन उस दिन से ठीक पहले केन्द्र सरकार के पास लंबित किसी भी तरह के समझौते के अनुमोदन के निपटान के लिए बोर्ड को हस्तांतरित खड़े हो जाओ.] होगा

1 [विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(मैं) "परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" भुगतान और विदेशी मुद्रा में लेन - देन को विनियमित करने के लिए बल में कुछ समय के लिए कानून के प्रयोजनों के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलाज किया जा रहा है समय के लिए है, जो विदेशी मुद्रा का मतलब है;

(Ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत रीति में भारत के बाहर निर्धारिती द्वारा प्रयोग किया जाता है किसी भी आय भुगतान और विदेशी मुद्रा में लेन - देन को विनियमित करने के लिए बल में कुछ समय के लिए कानून के अनुसार भारत में लाया गया है समझा जाएगा, इस तरह की अनुमति दी गई है, जिस पर तारीख पर.

 

1 . "या भारत का निवासी है, जो (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति" वित्त मैं अधिनियम, 1974, द्वारा छोड़े गए प्रभावी मैं-4-I975, जिससे पूर्व वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी द्वारा किए गए संशोधन को स्थिति थी केवल भारतीय कंपनियों के लिए कटौती सीमित1972/01/04

प्र.20. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी द्वारा "प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 1 दिन पहले इस संबंध में केन्द्र सरकार" के लिए एवजी1972/01/04

(3) एवजी के लिए 1969/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा "निर्धारिती की सकल कुल आय में शामिल किया जाता है, इस तरह के आय की पूरी की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी".

(4) 1972/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971, द्वारा डाला.

1 1969/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1974, द्वारा डाला.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1980 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा संशोधित]

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