आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80डड

वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा 1.4.1984 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

80डड

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIक - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2007

वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा 1.4.1984 से लोप किया गया।

वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा 1.4.1984 से लोप किया गया।

भारत में किसी समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व आदि के संबंध में भारतीय कंपनी की दशा में कटौती

80डड. 80[वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा 1.4.1984 से लोप किया गया। मूल धारा वित्त अधिनियम, 1969 द्वारा 1.4.1970 से अंत:स्थापित की गर्इ थी।]

 

80. लोप किए जाने से पूर्व, धारा 80डड, वित्त अधिनियम, 1970 द्वारा 1.4.1970 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा 1.4.1972 से और वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1975 से संशोधित की गर्इ थी।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2007 तथा कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित रूप में]

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