कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती
85 कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में [कटौती.
86 80M. (1) एक घरेलू कंपनी की सकल कुल आय, किसी भी पिछले एक साल में, एक और घरेलू कंपनी से लाभांश की तरफ से किसी भी आय भी शामिल है, जहां के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी इस तरह घरेलू कंपनी की कुल आय, के बराबर राशि की कटौती -
एक अनुसूचित बैंक या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या किसी राज्य वित्तीय निगम या किसी राज्य औद्योगिक निवेश निगम या फीसदी कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), साठ की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी के मामले में (मैं) अन्य घरेलू कंपनी से लाभांश के माध्यम से आय;
(Ii) किसी अन्य घरेलू कंपनी, एक और घरेलू कंपनी से लाभांश के माध्यम से आय की राशि का इतना के मामले में नियत तारीख को या उससे पहले प्रथम उल्लेख घरेलू कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की राशि से अधिक नहीं है.
(2) किसी भी कटौती, घरेलू कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की राशि के संबंध में, खंड के अधीन (द्वितीय) की उपधारा (1) किसी भी पिछले एक साल में, कोई कटौती इस तरह की राशि के संबंध में अनुमति दी जाएगी अनुमति दी गई है कहां किसी भी अन्य पिछले वर्ष में.
वितरित लाभांश मार्च, 1990 के 31 वें दिन समाप्त होने वाले पिछले वर्ष में शामिल किसी भी अवधि के संबंध में कहां है (3), कोई कटौती ऐसे लाभांश के संबंध में अनुमति दी जाएगी.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति,
(मैं) "अनुसूचित बैंक 'भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट स्टेट बैंक, 1955 (1955 का 23) के तहत गठित अर्थ है, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (38 के रूप में परिभाषित एक सहायक बैंक 1959), एक इसी नए बैंक बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5), या बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों के हस्तांतरण की धारा 3 के तहत) अधिनियम, 1980 (की धारा 3 के तहत गठित 1980 की 40), या किसी भी अन्य बैंक एक घरेलू कंपनी है जो भारतीय रिजर्व अधिनियम, 1934 और 1934 के (2) के बैंक, और दूसरी अनुसूची में शामिल;
(Ii) "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(Iii) "राज्य वित्तीय निगम" और "राज्य औद्योगिक निवेश निगम" खंड 43B में के रूप में एक ही अर्थ होगा;
(Iv) "नियत तारीख" धारा 139 की उपधारा (1) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए तारीख का मतलब है.]
85 वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1991/01/04. एवजी अनुभाग 80M पहले वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1987/01/04. मूल अनुभाग 80M वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी से (1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, द्वारा सम्मिलित) अनुभाग 85A की जगह में पेश किया गया था 1968/01/04. पहले वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा कई संशोधनों आया है जो धारा 80M, से प्रभावी 1968/01/04, वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04, वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04, वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी 1977/01/04, वित्त अधिनियम, 1981 से प्रभावी 1982/01/04, वित्त अधिनियम, 1982, 1983/1/4 और वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी, 1985/01/04 से प्रभावी, के रूप में नीचे खड़ा था:
"80M. एक निर्धारिती की सकल कुल आय, एक घरेलू कंपनी जा रहा है, एक घरेलू कंपनी से लाभांश की तरफ से किसी भी आय भी शामिल है. कहाँ कुछ अंतर - शामिल लाभांश के संबंध में कटौती, निर्धारिती की कुल आय की गणना में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी , ऐसी आय का साठ प्रतिशत के बराबर राशि का लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय में से कटौती. "
८६भी 15-4-1971 सर्कुलर नं 58, देखें.

