आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ड

कतिपय अंत:निगम लाभांशों के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ड

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIक - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2022

कतिपय अंत:निगम लाभांशों के संबंध में कटौती

कतिपय अंत:निगम लाभांशों के संबंध में कटौती

1[कतिपय अंत:निगम लाभांशों के संबंध में कटौती

80ड़. (1) जहां किसी देशी कंपनी की सकल कुल आय में किसी पूर्ववर्ष में, किसी अन्य देशी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी या किसी कारबार न्यास से लाभांशी के रूप में प्राप्त हुई कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में और उसके अधीन रहते हुए, ऐसी अन्य देशी कंपनी से प्राप्त लाभांशों के रूप में प्राप्त उतनी आय की रकम के बराबर कर की कटौती की जाएगी, जो ऐसी अन्य देशी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी या किसी कारबार न्यास द्वारा नियत तारीख को या उससे पूर्व वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं है।

(2) जहां किसी देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम के संबंध में, किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है, वहां किसी अन्य पूर्ववर्ष में ऐसी रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''नियत तारीख'' से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से एक मास पूर्व की तारीख अभिप्रेत है।]

 

 

1. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2021 से अंत:स्थापित।

 

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित रूप में]

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