कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती
कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती.
80M. (1) एक कंपनी होने के नाते एक निर्धारिती की सकल कुल आय एक घरेलू कंपनी से लाभांश की तरफ से किसी भी आय भी शामिल है, जहां के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, निर्धारिती की कुल आय की गणना में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी , करने के बराबर राशि का लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय में से कटौती
4 [(क) निर्धारिती एक विदेशी कंपनी है, जहां
(मैं) में संदर्भित किया जाता है के रूप में एक ऐसी कंपनी नहीं है जो एक भारतीय कंपनी से लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय के संबंध में खंड 108 और मुख्य रूप से एक प्राथमिकता उद्योग में लगे हुए है ... इस तरह के आय का 80%;
(Ii) उपखंड (i) ऐसी आय का .. 65% में निर्दिष्ट लाभांश के अलावा अन्य लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय के संबंध में;
4 [(ख) निर्धारिती है जहां एक घरेलू लाभांश की तरफ से किसी भी तरह के आय के संबंध कंपनी में ... ऐसी आय का 60%;
1 ऐसे किसी उद्योग या उद्योगों के कारण आय पिछले वर्ष के लिए अपने सकल कुल आय में शामिल अगर स्पष्टीकरण के लिए इस खंड के प्रयोजनों, एक कंपनी मुख्य रूप से एक प्राथमिकता उद्योग में लगे होने के लिए नहीं है यह समझा जाएगा कि कम से कम पचास इस तरह के सकल कुल आय का एक प्रतिशत.
2 [(2) इस धारा के अधीन लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में कटौती करने के लिए भी हकदार है पर लागू होता है जो एक कंपनी कहां खंड 80K या अनुभाग 80L , उप - धारा के तहत कटौती (1) आय के संबंध में अनुमति दी जाएगी लाभांश के रास्ते से नीचे लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में, यदि कोई हो, की कटौती की कुल द्वारा कम करने के लिए उसमें रूप में निर्दिष्ट खंड 80K या अनुभाग 80L .
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड के प्रयोजनों के तहत लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में कटौती अनुभाग 80L वस्तुओं के कुल से अधिक हो सकता है कि खंड के तहत कटौती की राशि का इतना होने के लिए ले जाया जाएगा (II), (ग), (वि), (vi), खंड (क) में निर्दिष्ट आय का, और (सात) (1) उस अनुभाग के उप - धारा की].
(4) वित्त के अनुसार (नं. 2) अधिनियम, 1971 के खंड (क) और (ख) निम्नलिखित खंड अर्थात् 1972/01/04 से प्रभावी, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"(एक) निर्धारिती एक घरेलू कंपनी है, जहां इस तरह के आय के साठ फीसदी;
निर्धारिती एक विदेशी कंपनी है, जहां इस तरह के आय, (ख) के पैंसठ फीसदी. "
1 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के रूप में 1972/01/04 से प्रभावी लोप हो जाएगी.
2 (नं. 2) अधिनियम, 1971 के वित्त द्वारा प्रदान की उप - धारा (2) और कहा कि उप - धारा नीचे दिखने स्पष्टीकरण, निम्न उप - धारा अर्थात् 1972/01/04 से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"(2) इस खंड खंड 80K के तहत कटौती के लिए भी हकदार है पर लागू होता है जो करने के लिए एक कंपनी, राशि से कम करने के लिए उसमें रूप में उप - धारा के तहत कटौती (1) लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में अनुमति दी जाएगी संदर्भित कहां खंड 80K के तहत कटौती की. "
[वित्त द्वारा संशोधित (नं. 2) अधिनियम, 1971 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970]

