कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती
16 कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में [कटौती.
80M. 17 एक निर्धारिती की सकल कुल आय, एक घरेलू कंपनी जा रहा है, एक घरेलू कंपनी से लाभांश की तरफ से किसी भी आय, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी, जहां [जी), निर्धारिती की कुल आय का लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय में से कटौती कंप्यूटिंग में 18 [ऐसी आय का साठ प्रतिशत के बराबर राशि.]
(क) और (ख) 19 [***]
20 [(2) इस धारा के तहत कटौती के लिए भी हकदार है पर लागू होता है जो एक कंपनी कहां खंड 80K उप - धारा के तहत कटौती (1) लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में अनुमति दी जाएगी, द्वारा कम करने के लिए उसमें रूप में भेजा के तहत कटौती की राशि अनुभाग 80K .]]
प्र.16. इस विषय मूल रूप से वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला गया था जो अनुभाग 85A से निपटा गया 1965/01/04. वर्तमान अनुभाग 80M वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी रूप से, हटा दिया गया था जो अनुभाग 85A के स्थान पर डाला गया था 1968/01/04.
प्र.17. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1977/01/04. मूल उप - धारा (1) पहला वित्त अधिनियम, 1968 के द्वारा संशोधित किया गया था, 1968/01/04 से प्रभावी, तत्कालीन वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 के द्वारा, 1972/01/04 से प्रभावी और तत्कालीन वित्त अधिनियम द्वारा, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.18. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा "बराबर राशि के लिए 'के लिए एवजी 1985/01/04.
प्र.19. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1985/01/04. छोड़े गए खंड (क) और (ख) अलग - अलग पढ़ें:
| "(एक) | कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी से लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय के संबंध में (1956 का 1), फरवरी, 1975, की 28 वीं दिन के बाद और किसी भी एक का निर्माण या उत्पादन में विशेष रूप से या लगभग विशेष रूप से लगे हुए आइटम 2 और 3, 4 आइटम (छोड़कर मिश्र धातु, निंदनीय और एसजी, आयरन कास्टिंग), आइटम 7 (समावेशी दोनों) के लिए 15, आइटम 17 और 18, मद 23 (रेफ्रेक्ट्रीज को छोड़कर) और मदों में निर्दिष्ट लेख या चीजों की या अधिक 24, 26, * [27 † [28], 29, † [30] और 33] नौवीं अनुसूची की सूची में. | ऐसी आय की सारी; | |
| (ख) | लाभांश के अलावा अन्य लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय के संबंध में (क) खंड में निर्दिष्ट | ऐसी आय की साठ फीसदी. " | |
| * वित्त अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा "27 और 29" के लिए एवजी 1982/01/04. | |||
| † वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1963/01/04. |
प्र.20. उप - धारा (2) और 1972/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा स्पष्टीकरण के लिए एवजी. इससे पहले, उप - धारा (2) और स्पष्टीकरण वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा मूल उप धारा (2) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1971/01/04.

