कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती
कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती.
80M. 94 [कहाँ एक निर्धारिती की सकल कुल आय, एक घरेलू कंपनी जा रहा है,, निर्धारिती की कुल आय, ऐसी आय में से कटौती करके कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी एक घरेलू कंपनी से लाभांश की तरफ से किसी भी आय में शामिल ऐसी आय का साठ प्रतिशत के बराबर राशि का लाभांश का रास्ता.]
94 वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1987/01/04. मूल अनुभाग 80M वित्त द्वारा (1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, द्वारा सम्मिलित) अनुभाग 85A की जगह में पेश किया गया था (सं 21 अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04. पहले वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा कई संशोधनों आया है जो अनुभाग 80M, से प्रभावी 1968/01/04, वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04, वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04, वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी 1977/01/04, वित्त अधिनियम, 1981 से प्रभावी 1982/01/04, वित्त अधिनियम, 1982, 1983/1/4 और वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी, 1985/01/04 से प्रभावी, के रूप में नीचे खड़ा था:
"(1) एक निर्धारिती की सकल कुल आय, एक घरेलू कंपनी जा रहा है, एक घरेलू कंपनी से लाभांश की तरफ से किसी भी आय भी शामिल है, जहां के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी संपूर्ण निर्धारिती की आय, ऐसी आय का साठ प्रतिशत के बराबर राशि का लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय में से कटौती.
(2) जहां इस खंड खंड 80K के तहत कटौती, (1) लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में अनुमति दी जाएगी उप - धारा के तहत कटौती के लिए भी हकदार है पर लागू होता है जो एक कंपनी को राशि के द्वारा कम करने के लिए उसमें रूप में भेजा खंड 80K के तहत कटौती. "
[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

