आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ड

कुछ इंटरकोर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ड

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1984

कुछ इंटरकोर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

कुछ इंटरकोर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

3 कुछ इंटरकोर्पोरेट लाभांश के संबंध में [कटौती.

80M. 4 [(1) एक निर्धारिती की सकल कुल आय, एक घरेलू कंपनी जा रहा है, एक घरेलू कंपनी से लाभांश की तरफ से किसी भी आय भी शामिल है, जहां के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी , निर्धारिती की कुल आय का लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय में से कटौती कंप्यूटिंग में 5 [के बराबर राशि -]

6 एक कंपनी से लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय के संबंध में [(एक) का गठन किया है और कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, '1956 फरवरी, 1973, की 28 वीं दिन के बाद (1956 का 1). और में विशेष रूप से या लगभग विशेष रूप से लगे हुए निर्माण या 7 (समावेशी दोनों) के लिए 15, आइटम 17 और 18 आइटम 23 (छोड़कर आइटम 2 और 3, 4 आइटम (छोड़कर मिश्र धातु, निंदनीय और एसजी आयरन कास्टिंग), मदों में निर्दिष्ट लेख या चीजों में से किसी एक या एक से अधिक का उत्पादन रेफ्रेक्ट्रीज) और आइटम 24, 26, 7 [27, 8 [28], 29 9 वह नौवीं अनुसूची में सूची में [30] और 33].

ऐसी आय की सारी;
(ख) लाभांश के अलावा अन्य लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय के संबंध में खंड में निर्दिष्ट (एक) ऐसी आय की साठ फीसदी.]]

9 [(2) जहां इस खंड उप - धारा के तहत कटौती (1) लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में अनुमति दी जाएगी, खंड 80K के तहत कटौती के लिए भी हकदार है पर लागू होता है जो करने के लिए एक कंपनी द्वारा कम करने के लिए उसमें रूप में भेजा के तहत कटौती की राशि अनुभाग 80K .]

 

(3) इस विषय मूल सेकंड से निपटा गया. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला गया था जो 8SA 1965/01/04. वर्तमान सेकंड. 80M सेकंड के स्थान पर डाला गया था. 85A, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 के द्वारा, प्रभावी 1968/01/04.

(4) वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1977/01/04. मूल उप - धारा (1) 1968/01/04 और प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971,. और वित्त अधिनियम प्रभावी वित्त अधिनियम, 1968 के द्वारा संशोधित किया गया था. 1975, हम एफ. 1976/01/04.

5 . "ऐसी आय का साठ प्रतिशत के बराबर राशि" 1985/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1984 द्वारा "बराबर राशि के लिए 'के लिए रखे जाएँगे

प्र.6. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा रखे जाएँगे 1985/01/04.

प्र.7.        वित्त अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा "27 और 29" के लिए एवजी 1982/01/04.

8 . वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04,

9 उप सेकंड के लिए एवजी. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी (2) और स्पष्टीकरण 1972/01/04. इससे पहले, उप आरईसी. (2) और स्पष्टीकरण वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा मूल उपधारा (2) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1971/01/04.

 

 

[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

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