आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ट

मुनाफा और नए औद्योगिक उपक्रमों या जहाजों या होटल व्यापार से लाभ के कारण लाभांश के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ट

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1976

मुनाफा और नए औद्योगिक उपक्रमों या जहाजों या होटल व्यापार से लाभ के कारण लाभांश के संबंध में कटौती

मुनाफा और नए औद्योगिक उपक्रमों या जहाजों या होटल व्यापार से लाभ के कारण लाभांश के संबंध में कटौती

2 मुनाफे और नए औद्योगिक उपक्रमों या जहाजों या होटल व्यापार से लाभ के कारण लाभांश के संबंध में [कटौती.

80K. कहाँ एक निर्धारिती की सकल कुल आय, किया जा रहा है,

(क) किसी भी शेयर के मालिक या शेयर एक कंपनी में, या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व वाली कंपनी में किसी भी शेयर या शेयरों पर लाभांश के माध्यम से आय पर इस अधिनियम के तहत कर के दायरे में है जो एक व्यक्ति,

ऐसे शेयर या शेयरों के संबंध में कंपनी द्वारा भुगतान किया गया है के लिए भुगतान किया है या समझा लाभांश के माध्यम से किसी भी आय भी शामिल है, इस संबंध में बोर्ड द्वारा बनाया जा सकता है कि किसी भी नियम के अधीन है, उसका कुल कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी आय, एक औद्योगिक उपक्रम या जहाज या एक होटल के कारोबार से कंपनी द्वारा प्राप्त लाभ और लाभ के कारण है उसके जैसे भाग के बराबर राशि का लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय में से कटौती, जिस पर कोई कर देय है पिछले अप्रैल, 1968 के 1 दिन के लिए शुरू होने से किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा, या कंपनी के तहत एक कटौती के हकदार है जिनके संबंध में खंड 80J अप्रैल, 1968 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए, या बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए:]

3 [इस धारा के तहत कोई कटौती अपने कोल्ड स्टोरेज के निर्माण या लेख का उत्पादन या संचालित करने के लिए शुरू होता है जो एक औद्योगिक उपक्रम से कंपनी द्वारा प्राप्त लाभ और लाभ के कारण है जो लाभांश के माध्यम से किसी भी आय के संबंध में अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि संयंत्र या पौधों मार्च, 1976 के 31 वें दिन के बाद, या पहले उस तारीख के बाद या उस तारीख के बाद ही काम शुरू होता है, जो एक होटल के कारोबार से उपयोग में लाया जाता है जो एक जहाज से.]

 

प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1968/01/04.

(3) वित्त अधिनियम, 1975, डब्ल्यू एफई द्वारा डाला 1975/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित]

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