आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80 ञ ञ कक

नए कर्मकारों के नियोजन की बाबत कटौती

धारा

धारा संख्या

80 ञ ञ कक

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

नए कर्मकारों के नियोजन की बाबत कटौती

नए कर्मकारों के नियोजन की बाबत कटौती
निम्न खंड 80JJAA वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा खंड 80JJA बाद सम्मिलित किया जाएगा 1999/01/04:
नई कामगार के रोजगार के संबंध में कटौती.
80JJAA. (1) एक निर्धारिती की सकल कुल आय, एक भारतीय कंपनी जा रहा है, लेख या बात है, के निर्माण या उत्पादन में लगे किसी भी औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न कोई लाभ और लाभ भी शामिल है जहां वहां करेगा, उपधारा में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन (2), जो इस तरह के रोजगार को पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष सहित तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा नियोजित नए नियमित कामगार को भुगतान अतिरिक्त मजदूरी का तीस फीसदी के बराबर राशि की कटौती की अनुमति दी जाए प्रदान की जाती है.
(2) उप - धारा के तहत कोई कटौती (1) की अनुमति दी, किया जाएगा
             (क) औद्योगिक उपक्रम तेज या किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम के साथ एक मौजूदा उपक्रम या समामेलन के पुनर्निर्माण के द्वारा बनाई है अगर;
             (ख) निर्धारिती आय लेखाकार की रिपोर्ट की वापसी के साथ प्रस्तुत है, जब तक (2) निर्धारित किया जा सकता है के रूप में रिपोर्ट में ऐसे विवरण देने के अनुभाग 288 की उपधारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में परिभाषित किया.
स्पष्टीकरण -. इस खंड, अभिव्यक्ति, के प्रयोजनों के लिए -
             (मैं) "अतिरिक्त मजदूरी" पिछले वर्ष के दौरान कार्यरत एक सौ कामगार से अधिक नए नियमित कर्मकार को मजदूरी का अर्थ है:
                         वर्ष के दौरान नियमित रूप से नियोजित कर्मकार की संख्या में वृद्धि के आखिरी दिन के रूप में इस तरह के उपक्रम में कार्यरत कामगार की मौजूदा संख्या के प्रतिशत से कम दस है अगर एक मौजूदा उपक्रम के मामले में अतिरिक्त मजदूरी नहीं के बराबर हो जाएगा बशर्ते कि पिछले वर्ष;
             (Ii) "नियमित कर्मकार," शामिल नहीं करता
             (एक) एक आकस्मिक कामगार; या
             (ख) ठेका श्रमिकों के माध्यम से कार्यरत एक कर्मकार; या
             (ग) पिछले वर्ष के दौरान कम से कम तीन सौ दिनों की अवधि के लिए कार्यरत किसी भी अन्य कर्मकार;
             (Iii) "कर्मकार" औद्योगिक की धारा 2 के खंड (ओं) में उसे सौंपे अर्थ अधिनियम, 1947 (1947 का 14) विवादों होगा.

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