जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारबार से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती।
68[जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारबार से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती।
80ञञक. जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में शक्ति का उत्पादन करने 69[या जैव-उर्वरक, जैव-नाशक या अन्य जैव कर्मक या बायो-गैस तैयार करने या] र्इंधन के लिए गुटिका या इष्टिका या कार्बनिक खाद तैयार करने के लिए जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण या अभिक्रियान्वयन के कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ भी सम्मिलित है, वहां निर्धारिती कुल आय की संगणना करने में 70[उस पूर्ववर्ष से जिसमें ऐसा कारबार प्रारंभ होता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए संपूर्ण लाभों और अभिलाभों के बराबर किसी रकम की कटौती] अनुज्ञात की जाएगी।]
68. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से अंत:स्थापित। इससे पहले धारा 80ञञक वित्त अधिनियम, 1979 द्वारा 1.4.1980 से अंत:स्थापित की गर्इ थी और बाद में वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा 1.4.1984 से उसका लोप किया गया था।
69. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से '', जैव-गैस तैयार करने,'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
70. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से ''ऐसे लाभ और अभिलाभ से ऐसी संपूर्ण आय के बराबर किसी रकम या पांच लाख रुपए, जो भी कम हो, की कटौती'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित रूप में]

