आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80 ञ ञ क

1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, के द्वारा छोड़े गए

धारा

धारा संख्या

80 ञ ञ क

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, के द्वारा छोड़े गए

1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, के द्वारा छोड़े गए

मुनाफे और बढ़ती मशरूम के व्यापार से लाभ के संबंध में कटौती.

17 80JJA. [वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1984/01/04. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1980/01/04]

 

प्र.17. 1980/01/04 और 31-3-1984 के बीच, खंड 80JJA रूप तहत खड़ा था:
एक निर्धारिती की सकल कुल आय बढ़ रही मशरूम की एक व्यवसाय से व्युत्पन्न कोई लाभ और लाभ भी शामिल है जहां ", कृषि आय की प्रकृति में हैं कि नहीं किया जा रहा लाभ और लाभ, निर्धारिती की कुल आय की गणना में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी इस तरह के लाभ और जो भी कम हो दस हजार रुपये के लाभ के एक तिहाई के बराबर राशि का इस तरह के लाभ और लाभ से एक कटौती. "

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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