फिल्म सॉफ्टवेयर के निर्यात या अन्तरण से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौतियां
88[फिल्म सॉफ्टवेयर के निर्यात या अन्तरण से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौतियां
80जजच. (1) जहां निर्धारिती भारतीय कंपनी है 89[या भारत में निवासी (किसी कंपनी से भिन्न) कोर्इ व्यक्ति है] जो किसी फिल्म सॉफ्टवेयर, टेलीविजन सॉफ्टवेयर, संगीत सॉफ्टवेयर, टेलीविजन न्यूज सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत प्रसारण अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में सॉफ्टवेयर कहा गया है) भी हैं, के भारत से बाहर किसी माध्यम से निर्यात या अन्तरण के कारबार में लगा है, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में इस धारा के उपबंधों के अनुसार और इसके अधीन रहते हुए, निर्धारिती द्वारा ऐसे कारबार से प्राप्त किए गए 90[उपधारा (1क) में यथा उल्लिखित लाभों की सीमा तक कटौती] अनुज्ञात की जाएगी।
वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.4.2001 से धारा 80ड़जच की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (1क) अन्त:स्थापित की जाएगी :
(1क) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए लाभों की कटौती की सीमा निम्नलिखित के बराबर रकम की होगी--
(i) एक अप्रैल, 2001 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे लाभों का अस्सी प्रतिशत;
(ii) एक अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे लाभों का साठ प्रतिशत;
(iii) एक अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे लाभों का चालीस प्रतिशत;
(iv) एक अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे लाभों का बीस प्रतिशत,
और 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती केवल तब अनुज्ञात की जाएगी जब उस धारा में उल्लिखित सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर अधिकारों के संबंध में प्रतिफल किसी निर्धारिती द्वारा विदेशी मुद्रा में पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस बारे में अनुज्ञात करे, भारत में प्राप्त किया जाता है या लाया जाता है।
(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उक्त उपधारा में उल्लिखित कारबार से प्राप्त लाभ वह रकम होगी जिसका कारबार के लाभ का वही अनुपात है जो निर्यात-आवर्त का निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के कुल आवर्त का है।
(4) उपधारा (1) के अधीन कटौती तभी अनुज्ञेय होगी जब निर्धारिती आय की विवरणी के साथ धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कटौती का सही दावा किया गया है, विहित प्ररूप91-92 में देता है।
(5) जहां उपधारा (1) में उल्लिखित कारबार के लाभ के संबंध में किसी निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा इस धारा के अंतर्गत किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है वहां ऐसे लाभ के संबंध में उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
(6) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात होते हुए, उपधारा (1) में उल्लिखित सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर अधिकारों के संबंध में कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक ऐसे कारबार को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं कर दिया गया हो।
स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए--
(क) "सक्षम प्राधिकारी" से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है;
(ख) "संपरिवर्तनीय मुद्रा" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 80जजग के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है;
(ग) "निर्यात-आवर्त" से खंड (घ), (ड़), (छ), (ज), (झ) में विनिर्दिष्ट सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर अधिकारों की बाबत प्रतिफल अभिप्रेत है जो किसी निर्धारिती द्वारा संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उपधारा (2) के अनुसार भारत में प्राप्त किया गया है या लाया गया है, किंतु इसके अंतर्गत भारत के बाहर ऐसे सॉफ्टवेयर के परिदान के कारण हुआ माना जा सकने वाला कोर्इ भाड़ा दूरसंचार प्रभार या भारत के बाहर तकनीकी सेवाएं प्रदान करने में विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय, यदि कोर्इ हो, नहीं है;
(घ) "फिल्म सॉफ्टवेयर"से एक्टेट पालिस्टर या सेलुलाइड फिल्म पाजिटिव, चुम्बकीय टेप, अंकक मीडिया या अन्य प्रकाशीय या चुम्बकीय युक्तियों पर चलचित्र के सदृश किसी प्रक्रिया द्वारा बनार्इ गर्इ किसी चलचित्र फिल्म की प्रति अभिप्रेत है और जो चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37) की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित है;
(ड़) "संगीत सॉफ्टवेयर" के अंतर्गत चुम्बकीय टेप, कैसेट कम्पैक्ट डिस्क और अंकक मीडिया पर रिकार्ड की गर्इ ध्वनियों या संगीत की श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं जिन्हें किसी उचित उपकरण पर चलाया या पुन: तैयार किया जाता है;
(च) "कारबार के लाभ" से अभिप्रेत है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित कारबार के लाभ जैसे कि वे निम्नलिखित को घटा कर आएं, अर्थात्:--
(अ) दलाली, कमीशन, ब्याज, किराया, प्रभार या वैसी ही प्रकृति की किसी अन्य प्राप्ति के रूप में प्राप्तियों को जो ऐसे लाभों में सम्मिलित है, नब्बे प्रतिशत; और
(आ) निर्धारिती की भारत के बाहर स्थित किसी शाखा, कार्यालय, भांडागार या किसी अन्य स्थापन के लाभ;
(छ) "प्रसारण अधिकार" से विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में स्थलीय परेषण के माध्यम से या उपग्रह प्रसारण के माध्यम से किसी टेलीविजन नेटवर्क पर चलचित्रों या टेलीविजन कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने के लिए कोर्इ लाइसेंस या संविदा अभिप्रेत है;
(ज) "टेलीविजन न्यूज सॉफ्टवेयर" से स्थलीय परेषण, तार या उपग्रह, वीडियो कैसिटों पर साम्प्रतिक या पूर्व रिकार्ड किए गए या अंकक पर ध्वनियों या प्रतिरूपों, रिपोतार्ज, डाटा और वास्तविक प्रसारण स्वरों का संग्रहण अभिप्रेत है;
(झ) "टेलीविजन सॉफ्टवेयर" से फिल्म या टेप या अंकक मीडिया पर या रिकार्ड स्वरों और प्रतिरूपों के प्रोग्रामों की श्रृंखलाओं या स्थलीय परेषक, उपग्रह या प्रसार या किसी अन्य साधन के माध्यम से प्रसारण अभिप्रेत है;
(ञ) "कुल आवर्त" के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है–
(अ) धारा 28 के खंड (iiiक), खंड (iiiख) और खंड (ivग) में उल्लिखित कोर्इ राशि;
(आ) फिल्म सॉफ्टवेयर, संगीत सॉफ्टवेयर, प्रसारण अधिकार, टेलीविजन न्यूज सॉफ्टवेयर या टेलीविजन सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर भारत के बाहर, यथास्थिति, जो खंड (घ), (ड़), (छ) या (झ) में परिभाषित है, के परिदान के कारण हुआ माना जा सकने वाला कोर्इ भाड़ा, दूरसंचार प्रभार या बीमा;
(इ) भारत के बाहर तकनीकी सेवा प्रदान करने में विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय, यदि कोर्इ हो।]
88. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से अंत:स्थापित।
89. वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.4.2000 से अंत:स्थापित।
90. वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.4.2001 से "लाभों की कटौती" के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाएगे।
91-92. नियम 18खखक(9) और प्ररूप सं. 10गगकझ देखें।
[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

