आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80जजग

निर्यात कारबार के लिए प्रतिधारित लाभों की बाबत कटौती

धारा

धारा संख्या

80जजग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

निर्यात कारबार के लिए प्रतिधारित लाभों की बाबत कटौती

निर्यात कारबार के लिए प्रतिधारित लाभों की बाबत कटौती

79 निर्यात व्यापार के लिए बनाए रखा मुनाफे के संबंध में कटौती.

80HHC. (1) एक निर्धारिती, एक भारतीय कंपनी या एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति () भारत में निवासी जा रहा है, जो इस खंड पर लागू करने के लिए किसी भी सामान या माल के भारत से बाहर निर्यात के कारोबार में लगी हुई है, जहां करेगा, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन, निर्धारिती की कुल आय, एक कंप्यूटिंग में, की अनुमति दी जाए 80 के कुल के बराबर [कटौती

(क) शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्ति के चार फीसदी; और

(ख) (क) खंड में निर्दिष्ट राशि से अधिक के रूप में इस तरह के माल या माल के निर्यात से निर्धारिती द्वारा प्राप्त मुनाफे का इतना की पचास प्रतिशत:

इस उपधारा के तहत कटौती ऐसे माल या माल के निर्यात से निर्धारिती द्वारा प्राप्त मुनाफे से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि:

आगे] इस उपधारा के तहत दावा किया कटौती की राशि के बराबर राशि कटौती की अनुमति दी और उपयोग किया जा करने के लिए एक रिजर्व खाते में जमा किया जा रहा है जिनके संबंध में पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाता है बशर्ते कि निर्धारिती के व्यापार के प्रयोजनों के लिए.

इस तरह के सामान या भारत से बाहर निर्यात माल की बिक्री से प्राप्त आय परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्धारिती द्वारा प्राप्य हैं अगर (2) (क) खंड, खंड (ख) में निर्दिष्ट उन लोगों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं या माल, पर लागू होता है.

(ख) इस भाग अर्थात्, निम्नलिखित माल या माल पर लागू नहीं होता: -

(मैं) खनिज तेल; और

(Ii) खनिजों और अयस्कों.

(3) उपधारा के प्रयोजनों के लिए (1), भारत के बाहर माल या माल के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ, किया जाएगा -

(क) निर्धारिती द्वारा किए गए व्यापार जो इस खंड पर लागू करने के लिए माल या माल के भारत से बाहर निर्यात की विशेष रूप से होते हैं जहां एक मामले में, सिर "मुनाफा और व्यापार के लाभ या के तहत अभिकलन के रूप में कारोबार का मुनाफा पेशे ";

(ख) व्यापार निर्धारिती द्वारा किए गए एक मामले में जहां माल का भारत के बाहर निर्यात या के तहत अभिकलन के रूप में इस खंड (, व्यापार के लाभ के लिए भालू जो राशि लागू होता है, जो व्यापार के लिए विशेष रूप से शामिल नहीं करता है सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ") निर्धारिती द्वारा किए गए कारोबार का कुल कारोबार करने के लिए निर्यात कारोबार भालू के रूप में उसी अनुपात.

81 [ 82 निर्धारिती आय की वापसी के साथ साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत जब तक (4) उप - धारा के तहत कटौती (1) स्वीकार्य नहीं होगा, एक लेखाकार की रिपोर्ट, उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित (2) के खंड 288 कटौती सही ढंग से प्रासंगिक अवधि के लिए भारत सरकार की आयात और निर्यात नीति के अनुसार निर्धारित के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्ति की राशि के आधार पर दावा किया गया है कि प्रमाणित करने,.]

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के प्रयोजनों के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलाज किया जा रहा है समय के लिए है, जो विदेशी मुद्रा का मतलब ;

(ख) "निर्यात कारोबार" किसी भी सामान या इस खंड लागू होता है और जो भारत के बाहर निर्यात कर रहे हैं, लेकिन माल भाड़ा या के परिवहन के कारण बीमा शामिल नहीं है जो माल के परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्धारिती द्वारा बिक्री आय प्राप्य का मतलब माल या परे माल 83 सीमा शुल्क स्टेशन के सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के रूप में परिभाषित;

81 [(ग) "शुद्ध विदेशी मुद्रा अहसास" बोर्ड माल के भारत से बाहर निर्यात का मूल्य और आयात की सभी श्रेणियों की लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य की कुल द्वारा कम के रूप में इस खंड पर लागू करने के लिए जो माल पर नि: शुल्क का मतलब निर्धारिती या तो निर्यात दायित्व के खिलाफ या replenishments के रूप में निर्यात के खिलाफ, पिछले वर्ष के दौरान हकदार है जो करने के लिए आयात और निर्यात का मुख्य नियंत्रक, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस,.]

 

79 वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1986/01/04. मूल खंड, 1983/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:
. निर्यात कारोबार के संबंध में '80HHC कटौती -. (1) भारत में निवासी है, जो एक भारतीय कंपनी या (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति जा रहा निर्धारिती, किसी भी एक आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान भारत से बाहर निर्यात माल या इस खंड निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी, पर लागू होता है जो माल, निम्न कटौती, अर्थात्: -

(क) पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के माल या माल के निर्यात कारोबार का एक प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती; और

(ख) पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के माल या माल के निर्यात कारोबार तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान निर्यात इस तरह के सामान का कारोबार या व्यापार से अधिक की राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती.

इस तरह के सामान या भारत से बाहर निर्यात माल की बिक्री से प्राप्त आय परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्धारिती द्वारा प्राप्य हैं अगर (2) (क) यह खंड [खंड (ख) में निर्दिष्ट उन लोगों की तुलना में अन्य] सभी माल या माल पर लागू होता है.

(ख) माल या माल, अर्थात् (क) कर रहे हैं निम्नलिखित खंड में निर्दिष्ट: -

(I) कृषि प्राथमिक वस्तुओं, वृक्षारोपण का उत्पादन नहीं किया जा रहा;

(Ii) खनिज तेल;

(Iii) खनिजों और अयस्कों; और

(Iv) केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह के अन्य सामान या माल, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.

निर्धारिती था, जब तक (3) खंड के अधीन कोई कटौती (बी) की उपधारा (1) जो इस खंड पर लागू करने के लिए भारत माल या माल के बाहर निर्यात किया, तुरंत पूर्ववर्ती पिछले वर्ष के दौरान, की अनुमति दी जाएगी.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" के द्वारा इलाज किया जा रहा है समय के लिए है, जो विदेशी मुद्रा का मतलब

भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के प्रयोजनों के लिए, और किसी भी नियम के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में उसके अधीन बनाए गए;

(ख) "निर्यात कारोबार" भारत से बाहर निर्यात किसी भी माल या माल की बिक्री से प्राप्त आय का मतलब है, लेकिन (भाड़ा या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में परिभाषित के रूप में सीमा शुल्क स्टेशन परे माल या माल के परिवहन के कारण बीमा शामिल नहीं है 1962 के 52). '

80 कराधान कानून 1987/01/04 से प्रभावी (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986, से निम्नलिखित के लिए एवजी:
"एक राशि की कटौती, नहीं इस तरह के माल या माल के निर्यात से निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभ के पचास प्रतिशत से अधिक:
प्रदान की है कि "

81 कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/04.

82 18BBA (2) और फार्म सं 10CCAB शासन देखें.

83 'किसी भी सीमा शुल्क बंदरगाह, सीमा शुल्क हवाई अड्डे या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के रूप में "सीमा शुल्क स्टेशन",' धारा 2 (33) को परिभाषित करता है

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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