आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80जजग

निर्यात कारबार के लिए प्रतिधारित लाभों की बाबत कटौती

धारा

धारा संख्या

80जजग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1993

निर्यात कारबार के लिए प्रतिधारित लाभों की बाबत कटौती

निर्यात कारबार के लिए प्रतिधारित लाभों की बाबत कटौती
89 निर्यात व्यापार के लिए बनाए रखा मुनाफे के संबंध में [कटौती.
90 80HHC. 91 [(1) एक निर्धारिती, एक भारतीय कंपनी या भारत में (एक कंपनी के अलावा अन्य) निवासी व्यक्ति जा रहा है, जो इस खंड पर लागू करने के लिए किसी भी सामान या माल के भारत से बाहर निर्यात के कारोबार में लगी हुई है, जहां करेगा, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, निर्धारिती की कुल आय, की कटौती कंप्यूटिंग में, की अनुमति दी जाए 92 ऐसे माल या माल के निर्यात से निर्धारिती द्वारा प्राप्त [मुनाफा]:
निर्धारिती, एक एक्सपोर्ट हाउस के सर्टिफिकेट या एक व्यापार सभा प्रमाणपत्र के धारक जा रहा है (जैसा भी मामला हो एक एक्सपोर्ट हाउस या एक व्यापार सभा के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद,,) के मुद्दों अगर एक प्रमाण पत्र (खंड में निर्दिष्ट बशर्ते कि ख) उप - धारा (4 क) के, उसमें विनिर्दिष्ट निर्यात कारोबार की मात्रा के संबंध में, इस उपधारा के तहत कटौती एक सहायक निर्माता, निर्धारिती के मामले में कटौती की तो राशि की अनुमति दी जानी है कि भालू जो इस तरह की राशि से कम हो जाएगा 93 को व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात से निर्धारिती द्वारा प्राप्त [कुल मुनाफे, सम्मान में निर्धारिती के कुल निर्यात का कारोबार करने के लिए कहा प्रमाणपत्र भालू में निर्दिष्ट निर्यात कारोबार की राशि के रूप में उसी अनुपात ऐसे में, व्यापार के सामान की.]
(1 ए) निर्धारिती, एक सहायक निर्माता जा रहा है, पिछले वर्ष के दौरान, एक्सपोर्ट हाउस या व्यापार सभा के उप - धारा के परन्तुक के तहत एक प्रमाण पत्र जारी किए हैं जिनके संबंध में किसी भी एक्सपोर्ट हाउस या व्यापार सभा के लिए माल या माल बेच दिया है कहां (1), के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, निर्धारिती की कुल आय, की कटौती कंप्यूटिंग में वहाँ की अनुमति दी जाएगी 94 वस्तुओं की बिक्री या व्यापार के लिए से निर्धारिती द्वारा प्राप्त [मुनाफा] प्रमाणपत्र एक्सपोर्ट हाउस या ट्रेडिंग हाउस द्वारा जारी किया गया है जिनके संबंध में एक्सपोर्ट हाउस या व्यापार सभा.]
(2) (क) इस खंड के सामान या भारत से बाहर निर्यात माल की बिक्री से प्राप्त आय कर रहे हैं, जो खण्ड (ख) के अलावा अन्य सभी वस्तुओं या माल, पर लागू होता है 95 [में मिली है, या भारत में लाया] निर्धारिती द्वारा 96 में [(समर्थन निर्माता के अलावा अन्य)] परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा 97 [, कारणों को लिखित रूप में दर्ज होने के लिए मुख्य आयुक्त या आयुक्त (संतुष्ट हो जाता है, जहां छह को पिछले वर्ष के अंत से महीनों या, की अवधि के भीतर ) निर्धारिती मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, छह महीने की अवधि के भीतर ऐसा करने में असमर्थ है, उसके नियंत्रण से परे कारणों के लिए, यह है कि इस संबंध में अनुमति दे सकता है.]
(ख) इस भाग अर्थात्, निम्नलिखित माल या माल पर लागू नहीं होता: -
            (मैं) खनिज तेल; और
(Ii) खनिजों और अयस्कों 98 [(बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रसंस्कृत खनिजों और अयस्कों के अलावा अन्य)].
99 [स्पष्टीकरण 1 -. बिक्री आय (क) ऐसी बिक्री प्रक्रिया अनुमोदन से भारत के बाहर किसी भी बैंक के साथ निर्धारिती द्वारा प्रयोजन के लिए रखे एक अलग खाते में जमा कर रहे हैं, जहां भारत में प्राप्त किया गया है समझा जाएगा खंड में निर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक की.
                         स्पष्टीकरण 2. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा किसी भी माल या माल एक शाखा, कार्यालय, गोदाम या निर्धारिती के किसी अन्य स्थापना भारत और ऐसे माल या माल के बाहर बैठा एक निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर रहे हैं जहां कि घोषित किया जाता है से बेच रहे हैं ऐसी शाखा, कार्यालय, गोदाम या प्रतिष्ठान, तो, इस तरह के हस्तांतरण इस तरह के सामान और माल के भारत से बाहर निर्यात होना समझा जाएगा और में निर्दिष्ट के रूप में इस तरह के माल या माल के मूल्य शिपिंग बिल या बिल या निर्यात में घोषित उप खंड (1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 50 की, इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उसके बिक्री आय होना समझा जाएगा.]
1 [(3) उपधारा के प्रयोजनों के लिए (1), -
(क) भारत के बाहर निर्यात माल की है या माल निर्मित जहां 2 निर्धारिती द्वारा [या संसाधित], इस तरह के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ के व्यापार के लाभ के लिए भालू जो राशि, निर्यात कारोबार के रूप में उसी अनुपात में किया जाएगा निर्धारिती द्वारा किए गए कारोबार का कुल कारोबार करने के लिए इस तरह के सामान भालू के संबंध में;
            (ख) भारत के बाहर निर्यात व्यापारिक वस्तुओं की है, जहां इस तरह के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ प्रत्यक्ष लागत और इस तरह के निर्यात के कारण अप्रत्यक्ष लागत से कम के रूप में इस तरह के व्यापारिक वस्तुओं के संबंध में निर्यात कारोबार होगा;
(ग) भारत के बाहर निर्यात माल की है या माल निर्मित जहां 3 निर्धारिती द्वारा [या संसाधित] और व्यापारिक वस्तुओं के, इस तरह के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ, जाएगा, -
माल या माल के संबंध में (मैं) निर्मित 3 [या संसाधित] निर्धारिती द्वारा, व्यापार के समायोजित लाभ के लिए भालू जो राशि हो, इस तरह के सामान भालू के संबंध में समायोजित निर्यात कारोबार के रूप में उसी अनुपात को समायोजित निर्धारिती द्वारा किए गए कारोबार का कुल कारोबार; और
            (द्वितीय) को व्यापारिक वस्तुओं के संबंध में, इस तरह के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत से कम के रूप में इस तरह के व्यापारिक वस्तुओं के संबंध में निर्यात कारोबार हो:
                         बशर्ते कि (ख) या इस उपधारा के खंड (ग) आगे खंड (IIIA) में निर्दिष्ट किसी भी राशि का नब्बे प्रतिशत तक भालू जो राशि (नहीं की वृद्धि की जाएगी खंड (क) या खंड के अधीन अभिकलन मुनाफा ) किसी भी अन्य व्यक्ति से हासिल कर ली एक लाइसेंस की बिक्री पर लाभ जा रहा है, और खंड (IIIB) और (IIIC) धारा 28 की, व्यापार के कुल कारोबार के लिए निर्यात कारोबार भालू के रूप में उसी अनुपात निर्धारिती द्वारा पर ले गए.
स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए. -
            (क) "समायोजित निर्यात कारोबार" व्यापारिक वस्तुओं के संबंध में निर्यात कारोबार से कम के रूप में निर्यात कारोबार का मतलब है;
            उप - धारा (3 के खंड (ख) में उपबंधित रीति में गणना के रूप में व्यापारिक वस्तुओं के भारत से बाहर निर्यात के कारोबार से व्युत्पन्न मुनाफे से कम के रूप में (ख) "व्यापार के समायोजित मुनाफा" व्यापार के मुनाफे का मतलब );
            (ग) "समायोजित कुल कारोबार" व्यापारिक वस्तुओं के संबंध में निर्यात कारोबार से कम के रूप में व्यापार के कुल कारोबार का मतलब है;
            (घ) "प्रत्यक्ष लागत" इस तरह के सामान की खरीद मूल्य सहित भारत से बाहर निर्यात व्यापार माल सीधे attributable लागत का मतलब है;
            (ई) "अप्रत्यक्ष लागत" कुल कारोबार के लिए ट्रेडिंग माल के संबंध में निर्यात कारोबार के अनुपात में आवंटित प्रत्यक्ष लागत, नहीं किया जा रहा, लागत का मतलब है;
(च) "व्यापारिक वस्तुओं" निर्मित नहीं कर रहे हैं, जो माल का मतलब 3 [या संसाधित] निर्धारिती द्वारा.]
4 उप - धारा (1 ए) के प्रयोजनों के लिए [(3), माल की बिक्री या व्यापार से एक सहायक निर्माता से व्युत्पन्न लाभ, किया जाएगा -
(एक) का समर्थन निर्माता द्वारा किए गए व्यापार एक या एक से अधिक निर्यात घरानों या व्यापार घरानों, व्यापार के मुनाफे के लिए माल या माल की बिक्री के लिए विशेष रूप से होते हैं जहां एक मामले में 5 [***];
(ख) व्यापार का समर्थन निर्माता द्वारा किए गए एक मामले में जहां एक या एक से अधिक निर्यात घरानों या व्यापार घरानों, व्यापार के लाभ के लिए भालू जो राशि के लिए माल या माल की बिक्री के लिए विशेष रूप से शामिल नहीं करता है 6 *** [ ] संबंधित एक्सपोर्ट हाउस या व्यापार सभा के लिए बिक्री के संबंध में कारोबार के रूप में उसी अनुपात निर्धारिती द्वारा किए गए कारोबार का कुल कारोबार करने के लिए भालू.]
7 निर्धारिती निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत जब तक [(4) उप - धारा के तहत कटौती (1) स्वीकार्य नहीं होगा 8 आय की वापसी के साथ साथ, एक लेखाकार की रिपोर्ट, उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित (2) कटौती सही ढंग से दावा किया गया है कि प्रमाणित खंड 288, के 9 [इस धारा के प्रावधानों के अनुसार.]]
10 - समर्थन निर्माता, आय से उनकी वापसी के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत जब तक [(4 क) उप - धारा (1 ए) के तहत कटौती स्वीकार्य नहीं होगा
             11 (क) एक लेखाकार की रिपोर्ट, कटौती सही ढंग के आधार पर दावा किया गया है कि प्रमाणित करने, (2) धारा 288 की उपधारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित 12 [मुनाफा] या के संबंध में समर्थन निर्माता एक्सपोर्ट हाउस या व्यापार सभा के लिए माल या माल के बारे में उनकी बिक्री; और
(ख) के रूप में ऐसे विवरण एक्सपोर्ट हाउस या ट्रेडिंग हाउस से एक प्रमाण पत्र निर्धारित और निर्धारित तरीके से जांचा जा सकता है 13 प्रमाण पत्र में उल्लेख किया है निर्यात कारोबार के संबंध में, एक्सपोर्ट हाउस या व्यापार सभा के तहत कटौती का दावा किया है कि नहीं इस अनुभाग:
खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र विधिवत इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत प्रावधानों के तहत एक्सपोर्ट हाउस या व्यापार सभा के खातों लेखा परीक्षा लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा है.]
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
            (क) "परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के प्रयोजनों के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलाज किया जा रहा है समय के लिए है, जो विदेशी मुद्रा का मतलब ;
             14 [(एए) "भारत के बाहर निर्यात", एक दुकान में बिक्री के माध्यम से या फिर किसी भी लेन - देन में शामिल नहीं होगी 15 सीमा शुल्क अधिनियम में परिभाषित के रूप में किसी भी सीमा शुल्क स्टेशन पर निकासी को शामिल नहीं, भारत में बैठाना एम्पोरियम या किसी अन्य स्थापना , 1962 (1962 का 52);]
(ख) "निर्यात कारोबार" बिक्री से प्राप्त आय का मतलब है 16 [, में मिली है, या भारत में लाया] परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्धारिती द्वारा 17 किसी भी माल की [(क) की उपधारा (2) खंड के अनुसार] या इस खंड लागू होता है और जो भारत के बाहर निर्यात कर रहे हैं, लेकिन परे माल या माल के परिवहन के कारण माल ढुलाई या बीमा शामिल नहीं है जो माल 18 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के रूप में परिभाषित सीमा शुल्क स्टेशन; ]
             19 [(बीए) "कुल कारोबार" भाड़ा या सीमा शुल्क स्टेशन परे माल या माल के परिवहन के कारण बीमा में शामिल नहीं होगी 18 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के रूप में परिभाषित:
                         यह भी (IIIC (IIIA), (IIIB) खंड में निर्दिष्ट किसी राशि को बाहर रखा गया है और अगर अप्रैल, 1991 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में, अभिव्यक्ति "कुल कारोबार" प्रभावी होंगे बशर्ते कि ) धारा 28 के;]
             20 सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" के तहत अभिकलन रूप से कम के रूप में [(भेड़) "व्यापार के लाभ" व्यापार के मुनाफे का मतलब
            खंड (IIIA), (IIIB) और (IIIC) धारा 28 की या दलाली, कमीशन, ब्याज, किराया, शुल्क या इसी तरह के किसी भी अन्य रसीद के माध्यम से किसी भी प्राप्तियों की में निर्दिष्ट किसी राशि का (1) नब्बे फीसदी प्रकृति इस तरह मुनाफे में शामिल; और
            (2) किसी भी शाखा, कार्यालय, गोदाम या निर्धारिती के किसी अन्य स्थापना का मुनाफा भारत से बाहर बैठाना;]
                         21 [***]
                         22 [***]
             23 [ 24 [(ग)] "एक्सपोर्ट हाउस प्रमाणपत्र" या "ट्रेडिंग हाउस प्रमाणपत्र" मामले के रूप में एक वैध एक्सपोर्ट हाउस प्रमाणपत्र या व्यापार सभा प्रमाणपत्र, भारत के आयात और निर्यात सरकार के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किया जा सकता है इसका मतलब है;
             24 [(घ)] एक व्यक्ति एक भारतीय कंपनी या एक भारत में (एक कंपनी के अलावा अन्य) व्यक्ति निवासी होने का मतलब है "निर्माता समर्थन" 25 [विनिर्माण (प्रसंस्करण सहित) माल] या माल और एक निर्यात करने के लिए इस तरह के सामान या माल बेच निर्यात के प्रयोजनों के लिए घर या एक व्यापार सभा.]

 

८९ .वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1986/01/04. मूल खंड, 1983/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:
                        '80HHC. निर्यात कारोबार के संबंध में कटौती -. (1) कहां निर्धारिती, भारत का निवासी है, जो एक भारतीय कंपनी या (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति जा रहा है, एक आकलन वर्ष किसी भी माल के लिए प्रासंगिक या पिछले वर्ष के दौरान भारत से बाहर निर्यात इस खंड के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में है, अर्थात् निर्धारिती, निम्नलिखित कटौतियों की कुल आय की गणना में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी, पर लागू होता है जो माल: -
(क) पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के माल या माल के निर्यात कारोबार का एक प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती; और
(ख) पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के माल या माल के निर्यात कारोबार तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान निर्यात इस तरह के सामान का कारोबार या व्यापार से अधिक की राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती.
इस तरह के सामान या भारत से बाहर निर्यात माल की बिक्री से प्राप्त आय परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्धारिती द्वारा प्राप्य हैं अगर (2) (क) यह खंड [खंड (ख) में निर्दिष्ट उन लोगों की तुलना में अन्य] सभी माल या माल पर लागू होता है.
(ख) माल या माल, अर्थात् (क) कर रहे हैं निम्नलिखित खंड में निर्दिष्ट: -
(I) कृषि प्राथमिक वस्तुओं, वृक्षारोपण का उत्पादन नहीं किया जा रहा;
(Ii) खनिज तेल;
(Iii) खनिजों और अयस्कों; और
(Iv) केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह के अन्य सामान या माल, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
निर्धारिती था, जब तक (3) खंड के अधीन कोई कटौती (बी) की उपधारा (1) जो इस खंड पर लागू करने के लिए भारत माल या माल के बाहर निर्यात किया, तुरंत पूर्ववर्ती पिछले वर्ष के दौरान, की अनुमति दी जाएगी.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) "परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" परिवर्तनीय विदेशी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के उद्देश्य के लिए विनिमय, और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलाज किया जा रहा है समय के लिए है, जो विदेशी मुद्रा का मतलब ;
(ख) "निर्यात कारोबार" भारत से बाहर निर्यात किसी भी माल या माल की बिक्री से प्राप्त आय का मतलब है, लेकिन (भाड़ा या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में परिभाषित के रूप में सीमा शुल्क स्टेशन परे माल या माल के परिवहन के कारण बीमा शामिल नहीं है 1962 के 52). '
90यह भी देखें पत्र [F.No. 178/206/83-IT (एआई)], 22-5-1984 दिनांकित, 1986/11/07 सर्कुलर नं 463, 14-8-1986 सर्कुलर नं 466,, सर्कुलर नंबर 562, 23 दिनांकित -5-1990, 1990/05/07 सर्कुलर नं 564, 31-8-1990 दिनांकित 1990/01/08 सर्कुलर नं 571,, सर्कुलर नंबर 575,, सर्कुलर नंबर 600, 23-4 दिनांक 23-1-1992 दिनांकित -1991 और सर्कुलर नंबर 624,.
91.वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1989/01/04. : पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (1), 1987/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 द्वारा यथा संशोधित, के तहत के रूप में खड़ा
                        "(1) एक निर्धारिती, एक भारतीय कंपनी या (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति भारत में निवासी जा रहा है, में, वहां करेगा, जो इस खंड पर लागू करने के लिए किसी भी सामान या माल के भारत से बाहर निर्यात के कारोबार में लगी हुई है कहां के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन, निर्धारिती की कुल आय, की कुल के बराबर कटौती कंप्यूटिंग में, की अनुमति दी जाए
(क) शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्ति के चार फीसदी; और
(ख) (क) खंड में निर्दिष्ट राशि से अधिक के रूप में इस तरह के माल या माल के निर्यात से निर्धारिती द्वारा प्राप्त मुनाफे का इतना की पचास प्रतिशत:
इस उपधारा के तहत कटौती ऐसे माल या माल के निर्यात से निर्धारिती द्वारा प्राप्त मुनाफे से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि:
आगे इस उपधारा के तहत दावा किया कटौती की राशि के बराबर राशि कटौती की अनुमति के लिए उपयोग किया जा करने के लिए एक रिजर्व खाते में जमा किया जा रहा है जिनके संबंध में पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाता है बशर्ते कि निर्धारिती के व्यापार के प्रयोजनों. "
92 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "इस आय की पूरी" के लिए एवजी 1989/01/04.
93शब्द के लिए एवजी वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा "निर्धारिती के निर्यात कारोबार का कुल मुनाफा निर्धारिती के कुल निर्यात का कारोबार करने के लिए कहा प्रमाणपत्र भालू में निर्दिष्ट निर्यात कारोबार की राशि के रूप में उसी अनुपात" 1992/01/04.
94 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "आय की पूरी" के लिए एवजी 1989/01/04.
95 वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा "प्राप्य" के लिए एवजी 1991/01/04.
             96 वित्त अधिनियम, 1990, wref द्वारा डाला1989/01/04.
97 डाला, Ibid. से प्रभावी1991/01/04.
98 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04.
99.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1992/01/04.
1वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1992/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (3) 1991/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1990, द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, नीचे के रूप में खड़ा था:
                        मुनाफे और का लाभ "(3) उपधारा के प्रयोजनों के लिए (1), भारत के बाहर माल या माल के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ के सिर के तहत अभिकलन के रूप में (व्यापार के लाभ के लिए भालू जो राशि होगी" व्यवसाय या पेशे "), निर्धारिती द्वारा किए गए कारोबार का कुल कारोबार करने के लिए निर्यात कारोबार भालू के रूप में उसी अनुपात."
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1992/01/04.
(3)वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1992/01/04.
(4)वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.5. शब्द वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 'सिर' मुनाफे और कारोबार या पेशे के लाभ "के तहत अभिकलन के रूप में ' 1992/01/04.
प्र.6. शब्द '(सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" के तहत अभिकलन के रूप में)', इबिद छोड़े गए.
प्र.7.        कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/04.
8 18BBA (3) और फार्म सं 10CCAC शासन देखें.
9 एवजी के लिए वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा "निर्यात कारोबार की मात्रा के आधार पर" 1992/01/04. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "प्रासंगिक अवधि के लिए भारत सरकार की आयात और निर्यात नीति के अनुसार निर्धारित के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा अहसास" इससे पहले, शब्द "निर्यात कारोबार 'के लिए रख दिए गए 1989/01/04.
10 मंगेतर अधिनियम, 1988, द्वारा डाला प्रभावी 1989/01/04.
प्र।11.18BBA (3) और फार्म सं 10CCAC शासन देखें.
प्र.12.     प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "आय" के लिए एवजी अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04.
प्र.13. 18BBA (2) और फार्म सं 10CCAB शासन देखें.
प्र.14. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991, wref 1986/01/04.
प्र.15.     23-1-1992 सर्कुलर नं 624, देखें.
प्र.16. वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा "प्राप्य" के लिए एवजी 1991/01/04.
प्र.17. डाला, Ibid.
प्र.18. 'किसी भी सीमा शुल्क बंदरगाह, सीमा शुल्क हवाई अड्डे या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के रूप में "सीमा शुल्क स्टेशन",' धारा 2 (13) को परिभाषित करता है
प्र.19.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991, wref 1987/01/04.
प्र.20. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1992/01/04.
प्र.21. वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04. पहले अपनी चूक, खंड (बी बी) 1991/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1990, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ने के लिए:
'"कुल कारोबार" (IIIA) खंड में निर्दिष्ट किसी राशि शामिल है, (IIIB) और (IIIC) धारा 28 की नहीं होगी;'
प्र.22.खंड (ग) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1989 से प्रभावी1989/01/04. मूल खंड (ग) कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा डाला गया था1987/01/04. पहले अपनी चूक को, खंड (ग) के तहत के रूप में खड़ा था:
'(ग) "शुद्ध विदेशी मुद्रा अहसास" बोर्ड माल के भारत से बाहर निर्यात का मूल्य और माल आयात लाइसेंस की सभी श्रेणियों की लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य की कुल द्वारा कम के रूप में इस खंड लागू होता है पर नि: शुल्क का मतलब , निर्धारिती या तो निर्यात दायित्व के खिलाफ या replenishments के रूप में निर्यात के खिलाफ, पिछले वर्ष के दौरान हकदार है जो करने के लिए मुख्य नियंत्रक या आयात और निर्यात, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले; '
प्र 23 वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र 24 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा Relettered अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04.
प्र.25. वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा "विनिर्माण माल" के लिए एवजी 1991/01/04.

फ़ुटनोट