वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास के लिए कुछ संदानों की बाबत कटौती
वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास के लिए कुछ संदानों की बाबत कटौती
80छछक. (1) किसी निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उपधारा (2) में उल्लिखित राशियों की कटौती की जाएगी।
(2) उपधारा (1) में नििर्र्दष्ट राशियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:–
(क) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में किसी अनुसंधान संगम को जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने के लिए संदत्त कोर्इ राशि :
परन्तु यह तब जबकि ऐसा संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii)के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित है;
(कक) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में ऐसे किसी अनुसंधान संगम को, जिसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने के लिए संदत्त कोर्इ राशि :
परन्तु यह तब जबकि ऐसा संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित है।
स्पष्टीकरण.–ऐसी कटौती से, जिसके लिए निर्धारिती ऐसे किसी अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को, जिसे खंड (क) या खंड (कक) लागू होता है, संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का संदाय करने के पश्चात् यथास्थिति खंड (क) या खंड (कक) में नििर्र्दष्ट ऐसे संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को दिया गया अनुमोदन वापस ले लिया गया है;
(ख) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में,–
(i) किसी ऐसे संगम या संस्था को जिसका उद्देश्य ग्राम विकास कार्यक्रम चलाना है धारा 35गगक के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित ग्राम विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रयोग किए जाने के लिए संदत्त कोर्इ राशि; या
(ii) किसी ऐसे संगम या संस्था को जिसका उद्देश्य ग्राम विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है, संदत्त कोर्इ राशि :
परन्तु यह तब जबकि निर्धारिती ऐसे संगम या संस्था से धारा 35गगक की, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (2क)में नििर्र्दष्ट प्रमाणपत्र देता है।
स्पष्टीकरण.–ऐसी कटौती से, जिसके लिए निर्धारिती ऐसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए, जिसे यह खंड लागू होता है, किसी संगम या संस्था को संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का संदाय करने के पश्चात् यथास्थिति ऐसे कार्यक्रम या संगम अथवा संस्था को दिया गया अनुमोदन वापस ले लिया गया है;
(खख) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी को या किसी संगम या संस्था को, जो राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित है, किसी पात्र परियोजना या स्कीम के क्रियान्वयन के लिए संदत्त कोर्इ राशि :
परन्तु निर्धारिती, यथास्थिति, ऐसी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी अथवा संगम या संस्था से धारा 35कग की उपधारा (2) के खंड (क) में नििर्र्दष्ट प्रमाणपत्र दे देता है।
स्पष्टीकरण 1.–ऐसे कटौती से, जिसके लिए निर्धारिती धारा 35कग में नििर्र्दष्ट पात्र परियोजना या स्कीम को चलाने के लिए किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी संगम या संस्था को संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का संदाय करने के पश्चात्–
(क) ऐसे संगम या संस्था को दिया गया अनुमोदन वापस ले लिया गया है;
(ख) ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था द्वारा धारा 35कग में नििर्र्दष्ट पात्र परियोजना या स्कीम को चलाए जाने अधिसूचित करने संबंधी अधिसूचना को वापस ले लिया गया है।
स्पष्टीकरण 2.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''राष्ट्रीय समिति'' और ''पात्र परियोजना या स्कीम'' पदों के वही अर्थ हैं जो उनके धारा 35कग के स्पष्टीकरण में हैं;
(ग) निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 को या उसके पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्ववर्ष में किसी संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण का कोर्इ कार्यक्रम चलाना है धारा 35गगख के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उपयोग करने के लिए संदत्त कोर्इ राशि :
परन्तु यह तब जबकि ऐसा संगम या संस्था धारा 35गगख की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित है;
(गग) निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 को या उसके पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्ववर्ष में वनरोपण के लिए किसी ऐसी निधि को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 35गगख की उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत अधिसूचित की जाए, संदत्त कोर्इ राशि;
(घ) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में धारा 35गगक की उपधारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित ग्रामीण विकास निधि की संदत्त कोर्इ राशि;
(ड़) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में धारा 35गगक की उपधारा (1) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण गरीबी उन्मूलन निधि की संदत्त कोर्इ राशि।
(2क) इस धारा के अधीन दस हजार रुपए से अधिक की किसी राशि के संबंध में कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी ढंग से नहीं किया जाता है।
(3) उपधारा (1) में किसी ऐसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अंतर्गत कोर्इ कटौती किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिसकी सकल कुल आय में ऐसी आय सम्मिलित है जो ''कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ'' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य है।
(4) जहां उपधारा (2) में उल्लिखित प्रकृति के किन्हीं संदायों के बारे में किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है वहां ऐसे संदायों के बारे में उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
[वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

