वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास के लिए कुछ संदानों की बाबत कटौती
59 वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कुछ दान के संबंध में कटौती.
80GGA. (1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, इस धारा के प्रावधानों, उपधारा में निर्दिष्ट रकम के अधीन के अनुसार, वहाँ काटा जाएगा (2).
(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
(एक) है जो एक वैज्ञानिक अनुसंधान संघ को पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि अपने उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए या एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाने वाली अन्य संस्था को उपक्रम के रूप में:
ऐसे एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान उप - धारा (1) के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए मंजूरी दे दी है कुछ समय के लिए है कि प्रदान की धारा 35 ;
(ख) को पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि -
अपने उद्देश्य के रूप में के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित ग्रामीण विकास के किसी भी कार्यक्रम से बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा करने के लिए ग्रामीण विकास के किसी भी कार्यक्रम का उपक्रम है, जो एक संघ या संस्था, (i) खंड 35CC ; या
(Ii) अपने उद्देश्य के रूप में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए व्यक्तियों के प्रशिक्षण है जो एक संघ या संस्था के लिए:
60 [निर्धारिती प्रमाण पत्र (2) या, जैसा भी मामला हो, उप - धारा (2 क) उपधारा में निर्दिष्ट प्रस्तुत बशर्ते कि खंड 35CCA ऐसी संस्था या संस्था से;]
61 [(ग) अपने उद्देश्य के रूप में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के किसी भी कार्यक्रम के उपक्रम, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के किसी भी कार्यक्रम से बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है जो एक संघ या संस्था, को पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी अनुभाग 35CCB :
संघ या संस्था की उप - धारा के प्रयोजनों (2) के लिए मंजूरी दे दी है कुछ समय के लिए प्रदान की है कि खंड 35CCB ;]
62 [(घ) के उप - धारा (1) के खंड के प्रयोजनों (सी) के लिए स्थापित किया है और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक ग्रामीण विकास निधि को पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि अनुभाग 35CCA .]
(3) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), इस धारा के तहत कोई कटौती जिसका सकल कुल आय सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" के अंतर्गत प्रभार्य है जो आय भी शामिल है एक निर्धारिती के मामले में अनुमति दी जाएगी.
इस धारा के तहत छूट का दावा किया और उपधारा में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी भी भुगतान के संबंध में कोई भी आकलन वर्ष के लिए अनुमति दी गई है, जहां (4) (2), कटौती इस के किसी अन्य प्रावधान के तहत इस तरह के भुगतान के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी उसी या किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए काम करते हैं.]
५९. वित्त अधिनियम, 1979 द्वारा डाला, 1980/01/04 से प्रभावी और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987, लोप किया जाएगा प्रभावी 1989/01/04.
60 रू T-4-1983 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी:
"संघ या संस्था अनुभाग 35CCA की उप - धारा (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए किया जाता है."
६१. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1982/01/06.
62 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

