आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80छछ

भुगतान के किराए के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80छछ

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1990

भुगतान के किराए के संबंध में कटौती

भुगतान के किराए के संबंध में कटौती
44 भुगतान के किराए के संबंध में [कटौती.
45 80GG. 46 एक निर्धारिती की कुल आय, धारा 10 के खंड में आने वाले किसी भी आय (13A) होने के एक निर्धारिती नहीं किया जा रहा कंप्यूटिंग में, की दिशा में उसकी कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा किए गए खर्च की कटौती की जाएगी अपने ही निवास, के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा कब्जा कर किसी भी सुसज्जित या बिना असबाब आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान के 47 ऐसे अतिरिक्त व्यय एक हजार प्रति माह रुपये या पच्चीस से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक [ उसकी कुल जो भी कम हो वर्ष के लिए आय,], और इस तरह के अन्य शर्तों या निर्धारित किया जा सकता है के रूप में सीमाओं के अधीन फीसदी, ऐसे आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते:
48 इस खंड में कुछ भी नहीं किसी भी रिहायशी आवास है, जहां किसी भी मामले में एक निर्धारिती, को लागू नहीं होगी [-
(मैं) निर्धारिती द्वारा या ऐसे निर्धारिती वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है उसके कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों या पर किया जाता है जहां जगह है, ऐसे परिवार से, एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है, जहां उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या, के स्वामित्व अपने व्यवसाय या पेशे; या
(Ii) निर्धारिती के कब्जे मे रहने जा रहा है, किसी अन्य जगह पर निर्धारिती द्वारा स्वामित्व में है, जिनमें से मूल्य निर्धारित किया जा रहा है 49 [उपखंड (i) के खंड (क) या, जैसा भी मामला हो सकता है के तहत , खंड (ख), उप - धारा (2)] धारा 23 के.]
स्पष्टीकरण: और इस खंड में, अभिव्यक्ति "अपनी कुल आय का दस प्रतिशत" 50 ["पच्चीस फीसदी] उसकी कुल आय की" का अर्थ होगा दस फीसदी या प्रति 50 [पच्चीस फीसदी], मामले के रूप में इस धारा के तहत किसी भी खर्च के लिए कटौती की अनुमति से पहले निर्धारिती की कुल आय का, हो सकता है.]

 

प्र.44. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.45. यह भी 1982/08/02 सर्कुलर नं 327, देखें.
प्र.46.नियम 11B देखें.
प्र.47. एवजी के लिए "इस तरह के अतिरिक्त व्यय से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक * चार सौ प्रति माह रुपये या इससे कम है, जो भी वर्ष के लिए अपनी कुल आय का प्रतिशत पंद्रह" वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी से 1987/01/04. * "चार" वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी से "तीन" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1983/01/04.
प्र 48 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी 1984/01/04:
"इस तरह के निर्धारिती ऐसे परिवार से एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है, जहां इस खंड में कुछ भी नहीं है, किसी भी रिहायशी आवास उसके द्वारा या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे के स्वामित्व में है, जहां किसी भी मामले में एक निर्धारिती को लागू होते हैं, या नहीं होगी."
प्र.49. एवजी के लिए वित्त अधिनियम, 1986 के द्वारा, प्रभावी "खंड (i) या, जैसा भी मामला हो, खंड (द्वितीय) की उपधारा (2) के तहत"1987/01/04.
प्र.50. वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा "पंद्रह प्रतिशत" के लिए एवजी 1987/01/04.

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