आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 80छछ

भुगतान के किराए के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80छछ

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1983

भुगतान के किराए के संबंध में कटौती

भुगतान के किराए के संबंध में कटौती

7 भुगतान के किराए के संबंध में [कटौती.

80GG. एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के खण्ड में आने वाले किसी भी आय (13A) होने के एक निर्धारिती नहीं किया जा रहा धारा 10 , अतिरिक्त में अक्सर किराए के भुगतान की दिशा में उसकी कुल आय के प्रतिशत में उसके द्वारा किए गए खर्च की कटौती की जाएगी इस तरह के अतिरिक्त व्यय से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक अपने ही निवास के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा कब्जा कर किसी भी सुसज्जित या बिना असबाब आवास, के संबंध में (जो भी नाम से कहा जाता है) 8 [चार] सौ प्रति माह रुपये या पंद्रह उसकी फीसदी कम, और ऐसे अन्य स्थितियों या सीमाओं के अधीन है, जो भी वर्ष के लिए कुल आय निर्धारित किया जा सकता 9 तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए,:

ऐसे निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है जहां इस खंड की कोई बात ऐसे परिवार से, किसी भी रिहायशी आवास उसके द्वारा या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे के स्वामित्व में है, जहां किसी भी मामले में एक निर्धारिती को लागू होते हैं, या नहीं होगी.

मौजूदा प्रावधान के लिए निम्न प्रावधान वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा1984/01/04:

इस खंड में कुछ भी नहीं किसी भी रिहायशी आवास है, जहां किसी भी मामले में एक निर्धारिती, को लागू नहीं होगी -

(मैं) निर्धारिती द्वारा या ऐसे निर्धारिती वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है उसके कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों या पर किया जाता है जहां जगह है, ऐसे परिवार से, एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है, जहां उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या, के स्वामित्व अपने व्यवसाय या पेशे, या

जैसा भी मामला हो (ii) किसी अन्य जगह पर निर्धारिती द्वारा स्वामित्व, निर्धारिती के कब्जे मे रहने जा रहा है, जिसमें से मूल्य, खंड (क) के तहत निर्धारित किया जा रहा है या, खंड (द्वितीय) की उपधारा (2) की धारा 23 .

स्पष्टीकरण: मामला निर्धारिती की कुल आय का हो सकता है, के रूप में इस खंड में, अभिव्यक्ति और "उसकी कुल आय में से पंद्रह फीसदी" "दस उसकी कुल आय प्रतिशत" अनुमति देने से पहले, प्रतिशत या पंद्रह प्रतिशत प्रति दस का अर्थ होगा इस धारा के तहत किसी भी खर्च के लिए कटौती.]

 

प्र.7.        कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

8 वित्त अधिनियम द्वारा "तीन", 1982 से प्रभावी के लिए एवजी 1983/01/04.

9 नियम 11B देखें.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट