आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80छछ

भुगतान के किराए के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80छछ

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1982

भुगतान के किराए के संबंध में कटौती

भुगतान के किराए के संबंध में कटौती

4 भुगतान के किराए के संबंध में [कटौती.

80GG. एक निर्धारिती की कुल आय, के खण्ड में आने वाले किसी भी आय (13A) होने के एक निर्धारिती नहीं किया जा रहा कंप्यूटिंग में धारा 10 , के भुगतान की दिशा में उसकी कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा किए गए खर्च की कटौती की जाएगी किस हद तक अपने ही निवास के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा कब्जा कर किसी भी सुसज्जित या बिना असबाब आवास, के संबंध में किराए पर (जो भी नाम से कहा जाता है) ऐसे अतिरिक्त व्यय से अधिक नहीं है 5 प्रतिशत की प्रति माह प्रति या पंद्रह [तीन] सौ रुपए कम, और ऐसे अन्य स्थितियों या सीमाओं के अधीन है, जो भी वर्ष के लिए अपनी कुल आय निर्धारित किया जा सकता * , इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते:

ऐसे निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है जहां इस खंड की कोई बात ऐसे परिवार से, किसी भी रिहायशी आवास उसके द्वारा या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे के स्वामित्व में है, जहां किसी भी मामले में एक निर्धारिती को लागू होते हैं, या नहीं होगी.

स्पष्टीकरण: मामला निर्धारिती की कुल आय का हो सकता है, के रूप में इस खंड में, अभिव्यक्ति और "उसकी कुल आय में से पंद्रह फीसदी" "दस उसकी कुल आय प्रतिशत" अनुमति देने से पहले, प्रतिशत या पंद्रह प्रतिशत प्रति दस का अर्थ होगा इस धारा के तहत किसी भी खर्च के लिए कटौती.]

 

(4) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

प्र.5. "चार" वित्त अधिनियम द्वारा "तीन", 1982 से प्रभावी के लिए रखे जाएँगे 1983/01/04.

* देखें 11B शासन

 

 

[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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