आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80छछ

संदत्त किराए की बाबत कटौती

धारा

धारा संख्या

80छछ

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2005

संदत्त किराए की बाबत कटौती

संदत्त किराए की बाबत कटौती

60[संदत्त किराए की बाबत कटौती61

80छछ. किसी निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, जो ऐसा निर्धारिती नहीं है जिसकी आय धारा 10 के खंड (13) के अंतर्गत आती है, उसके स्वयं के निवास के प्रयोजनों के लिए उसके अधिभोग में सुसज्जित या असज्जित निवास की जगह की बाबत किराए के (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) संदाय के लिए उसके द्वारा उसकी कुल आय के दस प्रतिशत से अधिक उपगत व्यय की, उस सीमा तक, जिस तक ऐसा व्यय दो हजार रुपए प्रतिमास या उस वर्ष की उसकी कुल आय के पच्चीस प्रतिशत से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं है और ऐसी अन्य शर्तों या मर्यादाओं के अधीन रहते हुए जो उस क्षेत्र या स्थान को जिसमें ऐसी जगह स्थित है और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए विहित62 की जाए, कटौती की जाएगी :

परन्तु इस धारा की कोर्इ बात निर्धारिती को किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होगी जिसमें किसी निवास स्थान का,–

(i) निर्धारिती अथवा उसका पति या उसकी पत्नी अथवा अवयस्क संतान या जहां ऐसा निर्धारिती किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य है, वहां ऐसा कुटुम्ब उस स्थान का स्वामी है, जहां वह मामूलीतौर पर निवास करता है या अपने पद पर नियोजन के कर्त्तव्यों का पालन करता है या अपना कारबार या वृति चलाता है; या

(ii) निर्धारिती किसी अन्य ऐसे स्थान का स्वामी है, जो निर्धारिती के अधिभोग में की ऐसी वास-सुविधा है जिसका मूल्य 63[धारा 23 की, यथास्थिति, उपधारा (2) के खंड (क) या उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन] अवधारित किया जाना है।]

स्पष्टीकरण.–इस धारा में, ''उसकी कुल आय के दस प्रतिशत'' और ''उसकी कुल आय के पच्चीस प्रतिशत'' पदों से अभिप्रेत है, इस धारा के अंतर्गत किसी व्यय के लिए कटौती अनुज्ञात करने के पूर्व निर्धारिती की कुल आय का, यथास्थिति, दस प्रतिशत या पच्चीस प्रतिशत।]

 

60. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1998 से भूतलक्षी प्रभाव से पुन: पुर:स्थापित। इससे पूर्व कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1976 से यथाअंत:स्थापित और वित्त अधिनियम, 1982 द्वारा 1.4.1983 से, वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा 1.4.1984 से, वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1987 से तथा वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1997 से यथासंशोधित मूल धारा 80छछ का वित्त अधिनियम 1997 द्वारा 1.4.1998 से लोप किया गया था।

61. परिपत्र सं. 327, तारीख 8.2.1982 देखिये। ब्यौरे के लिए देखिए टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।

62. नियम 11ख में यह उपबंध है कि धारा 80छछ के अधीन कटौती का दावा करने के लिए निर्धारिती को फार्म सं. 10खक में घोषणा फाइल करनी चाहिए।

63. वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा 1.4.2002 से "धारा 23 की उपधारा (2), के यथास्थिति, खंड () के उपखंड (i) या खंड () के अधीन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित रूप में]

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