कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती
16 आदि कुछ धन, धर्मार्थ संस्थाओं को दान के संबंध में [कटौती
. 80 जी 17 [(1), एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ कटौती की जाएगी और इस धारा के प्रावधानों के अधीन -
उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2) खंड के उपखंड (सप्तम) (क) क्या है, इस तरह के योग के पूरे के बराबर राशि के साथ साथ पचास प्रतिशत में निर्दिष्ट किसी भी राशि शामिल है जहां एक मामले में (मैं) इस तरह कुल की शेष राशि का प्रतिशत; और
(Ii) किसी अन्य मामले में, उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के पचास प्रतिशत के बराबर राशि (2).]
(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
से दान के रूप में पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान (क) किसी भी रकम
(I) राष्ट्रीय रक्षा कोष केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित; या
(Ii) जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड अगस्त, 1964 के 17 वें दिन पर आयोजित बैठक में राष्ट्रीय समिति द्वारा अपनाई ट्रस्ट की घोषणा की डीड में निर्दिष्ट; या
(Iii) प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष; या
18 [(IIIA) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष; या]
19 [(IIIB) राष्ट्रीय बाल कोष, या]
(Iv) किसी अन्य फंड या इस खंड पर लागू करने के लिए जो किसी भी संस्था; या
(V) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी, किसी भी धर्मार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा करने के लिए 20 परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से [अन्य; या]
20 [(vi) किसी भी अधिकारी के खंड (20A) में निर्दिष्ट धारा 10 ; या
(सात) सरकार या किसी भी रूप में इस तरह के स्थानीय प्राधिकारी, संस्था या संघ को परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा करने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दी जा सकती है;]
(ख) ऐसे किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या अधिसूचित किया है के रूप में अन्य जगह का नवीकरण या मरम्मत के लिए दान के रूप में पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम 21 ऐतिहासिक के होने की आधिकारिक राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व या किसी राज्य या राज्य भर में यश की सार्वजनिक पूजा की एक जगह हो.
(3) कोई कटौती उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2) कम से कम दो सौ और पचास रुपये है (1) यदि उप - धारा के तहत अनुमति दी जाएगी.
21A [(4) जहां उप खंड में निर्दिष्ट रकम की कुल (चतुर्थ), (वि), (vi) और (सात) खंड (क) और खंड (ख) उप - धारा (2) निम्न मात्रा के छोटे से अधिक है, कि, कहने के लिए है -
(मैं) आयकर इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत और निर्धारिती किसी अन्य के तहत कटौती के हकदार है जिनके संबंध में किसी भी राशि से देय नहीं है जिस पर उसके किसी हिस्से से कम के रूप में सकल कुल आय (के दस फीसदी इस अध्याय के प्रावधान), और
(Ii) पाँच लाख रुपए,
तो, इस तरह कुल इस तरह के छोटे राशि से अधिक राशि है जिसके द्वारा जो कटौती के संबंध में रकम की कुल कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा जाएगा] उपधारा के तहत अनुमति दी जानी है (1).
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(5) इस अनुभाग में उपखंड (चतुर्थ) खंड (क) की उपधारा (2), यह एक धर्मार्थ प्रयोजन के लिए भारत में स्थापित किया है और तभी यह पूरा करता है अगर में निर्दिष्ट किसी संस्था या फंड को दान करने के लिए लागू होता है अर्थात् निम्न स्थितियों,: -
संस्था या फंड किसी भी आय प्राप्त कर लेता है, जहां (मैं), ऐसी आय के प्रावधानों के तहत अपनी कुल आय में शामिल किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा वर्गों 11 और 12 या खंड (22) 23 खंड के लिए (22A)] 24 [या खंड (23 )] 25 के [या खंड (23 सी)] धारा 10 ;
निम्नलिखित नए प्रावधान वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा 1984/01/04:
एक संस्था या फंड किसी भी आय प्राप्त कर लेता है, जहां है, बशर्ते कि मुनाफा और व्यापार के लाभ जा रहा है, ऐसी आय वह के प्रावधानों के तहत अपनी कुल आय में शामिल किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा कि हालत धारा 11 ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगा, तो -
(क) संस्था या फंड इस तरह के कारोबार के संबंध में खाते की अलग किताबें रखता है;
(ख) संस्था या फंड में किए गए दान इस तरह के व्यापार के प्रयोजनों के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से, यह द्वारा नहीं किया जाता है, और
दान यह इस तरह के व्यापार के संबंध में और उस खाते से अलग पुस्तकों का कहना है कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र बनाने के व्यक्ति के लिए (ग) संस्था या फंड मुद्दों से प्राप्त दान प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इस तरह के कारोबार की;]
(Ii) संस्था या फंड का गठन किया है, जिसके तहत साधन नहीं है, या संस्था या फंड संचालन नियम, स्थानांतरण या आवेदन पूरे के किसी भी समय या की आय या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है एक धर्मार्थ उद्देश्य के अलावा और किसी भी उद्देश्य के लिए संस्था या फंड;
(Iii) संस्था या फंड किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए होने के लिए व्यक्त नहीं कर रहा है;
(Iv) संस्था या फंड अपनी प्राप्तियों और व्यय का नियमित खातों का रखरखाव; और
(V) संस्था या फंड या तो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठन किया जाता है या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है, 1860 (1860 का 21), या भारत के किसी भी हिस्से में या धारा 25 के तहत बल में है कि अधिनियम के संगत किसी भी कानून के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 की (1956 का 1), या एक विश्वविद्यालय में कानून द्वारा स्थापित, या सरकार द्वारा या द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य शैक्षिक संस्था है एक विश्वविद्यालय में कानून द्वारा स्थापित, या किसी भी विश्वविद्यालय में कानून द्वारा स्थापित से संबद्ध 24 [या है के खंड (23) के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था धारा 10 ,] या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित एक संस्था है.
1 इस खंड के अंतर्गत एक कटौती उपधारा में निर्दिष्ट किसी भी राशि के संबंध में दावा किया है और किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अनुमति दी है कहां [(5 ए) (2), तो अनुमति दी है जो कटौती के संबंध में राशि किसी भी के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं माना जाएगा उसी के लिए इस अधिनियम के अन्य प्रावधान, या किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष.]
स्पष्टीकरण 1: अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजाति या महिलाओं और बच्चों के के लाभ के लिए स्थापित एक संस्था या फंड एक संस्था या फंड अर्थ के भीतर एक धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए होने के लिए व्यक्त करने वाला नहीं समझा जाएगा खंड (iii) की उपधारा (5).
2 [स्पष्टीकरण 2: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि जो निर्धारिती जो उप - धारा (5) केवल पर इनकार नहीं किया जा होगा लागू होता है के लिए एक संस्था या फंड में किए गए दान के संबंध में हकदार है कटौती या तो या निम्न आधार की दोनों, अर्थात्: -
(मैं) कि, दान करने के बाद, संस्था या फंड की आय के किसी भी भाग के कारण के प्रावधानों में से किसी का पालन न करने के लिए कर के दायरे में हो गया है धारा 11 3 [ धारा 12 या अनुभाग 12A ];
(Ii) खंड के अधीन उप - धारा (ग) (1) की, कि धारा 13 के तहत छूट धारा 11 4 [या धारा 12 ] किसी भी निवेश से इसे करने के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी आय के संबंध में संस्था या फंड के लिए इनकार कर दिया है उप खंड के खंड (ज) में निर्दिष्ट (2) की धारा 13 के जहां उक्त खंड (ज) में निर्दिष्ट एक चिंता में यह द्वारा निवेश फंडों के कुल कि चिंता की राजधानी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है .]
स्पष्टीकरण 3: इस खंड में, "धर्मार्थ उद्देश्य 'किसी भी उद्देश्य पूरा या एक धार्मिक प्रकृति की है जो की काफी हद तक पूरे शामिल नहीं है.
5 [स्पष्टीकरण 4: इस खंड के खंड (23) के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी एक संघ के प्रयोजनों के लिए धारा 10 में भी एक संस्था नहीं समझा, और किया जाएगा के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी हर संस्था या संस्था उक्त खंड के उद्देश्य से एक धर्मार्थ प्रयोजन के लिए भारत में स्थापित एक संस्था होना समझा जाएगा.]
6 [स्पष्टीकरण 5: शंकाओं को दूर करने के लिए, यह इस तरह के दान पैसे की राशि का है, जब तक कि कोई कटौती किसी भी दान के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी कि घोषित किया जाता है.]
(6) [वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1969/01/04.]
प्र.16. यह खंड वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी रूप से, हटा दिया गया था जो धारा 88, के स्थान पर डाला गया था 1968/01/04.
प्र.17. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1977/01/04. इससे पहले, यह कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.18. 1975/09/09 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा डाला.
प्र.19. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1977/01/04.
प्र.21. आदि सार्वजनिक पूजा के स्थानों की पूरी सूची के लिए, वॉल्यूम Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र देखें. 1, 1980 संस्करण., पीपी 323-34 और Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट और निर्देशांकक, 1981 संस्करण., पीपी 3.104-105, 1982 संस्करण., पीपी 3.109-111 और 1983 संस्करण., पीपी 3.107-108.
21A . वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा के तहत के रूप में खड़ा था:
"उप - धारा के तहत कटौती (1) उप खंड (चतुर्थ), (वि), (vi) और (सात) खंड के में निर्दिष्ट रकम (के कुल के ऐसे भाग के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी एक आयकर इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत और में किसी भी राशि से देय नहीं है जिस पर उसके किसी हिस्से से कम के रूप में) और खंड (6) उप - धारा (2) के रूप में (सकल कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक है निर्धारिती) इस अध्याय के किसी अन्य प्रावधान के तहत छूट के हकदार हैं, या जो भी कम हो पाँच लाख रुपए, है सम्मान जिनमें से. "
प्र.22. प्रावधान वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1978/01/04. इससे पहले, यह कराधान कानून 1968/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था.
प्र 23 वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
प्र 24 वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1974/01/04.
प्र.25. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
1 1968/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, द्वारा डाला.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1971/01/04.
(3) वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
(4) वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
प्र.5. वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1974/01/04.
प्र.6. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

