कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती
आदि कुछ धन, धर्मार्थ संस्थाओं को दान के संबंध में कटौती
. 80 जी * (1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार और इस खंड, के बराबर राशि का प्रावधान करने के लिए विषय में, वहाँ कटौती की जाएगी -
(क) निर्धारिती एक कंपनी, पचास प्रतिशत, और जहां
(ख) किसी अन्य निर्धारिती के मामले में पचपन प्रतिशत,
उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के (2).
(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
से दान के रूप में पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान (क) किसी भी रकम
(I) राष्ट्रीय रक्षा कोष केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित; या
(Ii) जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड अगस्त, 1964 के 17 वें दिन पर आयोजित बैठक में राष्ट्रीय समिति द्वारा अपनाई ट्रस्ट की घोषणा की डीड में निर्दिष्ट; या
(Iii) प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष; या
(Iv) किसी अन्य फंड या इस खंड पर लागू करने के लिए जो किसी भी संस्था; या
(V) सरकार या किसी धर्मार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा करने के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकारी,;
(ख) सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया है के रूप में इस तरह के किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या अन्य जगह की मरम्मत या मरम्मत के लिए दान के रूप में पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम ऐतिहासिक, पुरातात्विक का होना या कलात्मक महत्व या किसी राज्य या राज्य भर में यश की सार्वजनिक पूजा की एक जगह हो.
(3) कोई कटौती उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2) कम से कम दो सौ और पचास रुपये है (1) यदि उप - धारा के तहत अनुमति दी जाएगी.
(4) उप - धारा के तहत कटौती (1) उप खंड (iv) और (v) (क) खंड की और में खंड (ख में निर्दिष्ट रकम की कुल के ऐसे भाग के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी आयकर इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत और निर्धारिती है जिनके संबंध में किसी भी राशि से देय नहीं है जिस पर उसके किसी हिस्से से कम के रूप में) की उपधारा (2) (सकल कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक है जो भी कम हो) इस अध्याय के किसी अन्य प्रावधान के तहत छूट के हकदार हैं, या दो लाख रुपए,:
1 [इस तरह कुल (2) और इस तरह कुल इस उपधारा में निर्दिष्ट दो लाख रुपये की सीमा से अधिक है, तो इस तरह की सीमा को कवर करने के लिए उठाया जाएगा उपधारा के खंड में निर्दिष्ट किसी दान (एक) भी शामिल है, जहां बशर्ते कि पूर्वोक्त, या पाँच लाख के रूप में कम के रूप में इसलिए उठाया सीमा निर्धारिती की सकल कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, हालांकि, कि इस तरह के कुल और कहा सीमा के बीच के अंतर के बराबर है, इसलिए जो पूर्वोक्त दान के उस हिस्से जो भी कम हो रूपए,.]
(5) इस अनुभाग में उपखंड (चतुर्थ) खंड (क) की उपधारा (2), यह एक धर्मार्थ प्रयोजन के लिए भारत में स्थापित किया है और तभी यह पूरा करता है अगर में निर्दिष्ट किसी संस्था या फंड को दान करने के लिए लागू होता है अर्थात् निम्न स्थितियों,: -
संस्था या फंड किसी भी आय प्राप्त कर लेता है, जहां (मैं), ऐसी आय के प्रावधानों के तहत अपनी कुल आय में शामिल किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा वर्गों 11 और 12 या खंड (22) या खंड (22A) 1 [ * (23) या खंड ] की धारा 10 ;
(Ii) संस्था या फंड का गठन किया है, जिसके तहत साधन नहीं है, या संस्था या फंड संचालन नियम, स्थानांतरण या आवेदन पूरे के किसी भी समय या की आय या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है एक धर्मार्थ उद्देश्य के अलावा और किसी भी उद्देश्य के लिए संस्था या फंड;
(Iii) संस्था या फंड किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए होने के लिए व्यक्त नहीं कर रहा है;
(Iv) संस्था या फंड अपनी प्राप्तियों और व्यय का नियमित खातों का रखरखाव; और
(V) संस्था या फंड या तो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठन किया जाता है या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है, 1860 (1860 का 21), या भारत के किसी भी हिस्से में या धारा 25 के तहत बल में है कि अधिनियम के संगत किसी भी कानून के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), या एक विश्वविद्यालय में कानून द्वारा स्थापित, या सरकार द्वारा या एक विश्वविद्यालय में कानून द्वारा स्थापित द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य शैक्षिक संस्था है; या किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध कानून द्वारा स्थापित 1 [या के खंड (23) के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी एक संस्था है धारा 10 ,] या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित एक संस्था है.
स्पष्टीकरण 1: अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजाति या महिलाओं और बच्चों के के लाभ के लिए स्थापित एक संस्था या फंड एक संस्था या फंड अर्थ के भीतर एक धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए होने के लिए व्यक्त करने वाला नहीं समझा जाएगा खंड (iii) की उपधारा (5).
स्पष्टीकरण 2: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा निर्धारिती जो उप - धारा (5) या पर महज इनकार नहीं किया जा होगा लागू होता है के लिए एक संस्था या फंड में किए गए दान के संबंध में एक कटौती के हकदार है जो कि घोषित किया जाता है निम्न आधार की दोनों, अर्थात्: -
दान करने के बाद, संस्था या फंड की आय के किसी भी भाग के कारण के प्रावधानों में से किसी का पालन न करने के लिए कर के दायरे में हो गया है कि (i) धारा 11 , 2 [ धारा 12 या अनुभाग 12A ];
(Ii) खंड के अधीन उप - धारा (ग) (1) के खंड 13 के तहत छूट धारा 11 2 [या धारा 12 ] संदर्भित किसी भी निवेश से इसे करने के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी आय के संबंध में संस्था या फंड के लिए इनकार कर दिया है उप खंड के खंड (ज) में (2) के लिए धारा 13 एक चिंता में यह द्वारा निवेश फंडों की कुल उक्त खंड (ज) में निर्दिष्ट है कि जहां चिंता की राजधानी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है.
स्पष्टीकरण 3: इस खंड में, "धर्मार्थ उद्देश्य 'किसी भी उद्देश्य पूरा या एक धार्मिक प्रकृति की है जो की काफी हद तक पूरे शामिल नहीं है.
1 [स्पष्टीकरण 4: इस खंड के खंड (23) के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी एक संघ के प्रयोजनों के लिए धारा 10 में भी एक संस्था नहीं समझा, और किया जाएगा के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी हर संस्था या संस्था उक्त खंड के उद्देश्य से एक धर्मार्थ प्रयोजन के लिए भारत में स्थापित एक संस्था नहीं समझा] की जाएगी
1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1968/01/04.
* सेक. 80 जी (1) चयन समिति द्वारा रिपोर्ट के रूप में कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है. पाठ के लिए CL देखें. विधेयक के 18 (आई).
1 वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1974/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
* सीएल में. (1) उप सेकंड की. (5) सेकंड की. प्रवर समिति ने रिपोर्ट में 80 जी, वर्ग कोष्ठक में शब्दों के बाद, शब्द "या खंड (23 सी)", कराधान कानून (संशोधन) द्वारा सम्मिलित करने के लिए विधेयक, 1973 का प्रस्ताव है. सीएल देखें. विधेयक के 18 (एच).
1 वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1974/01/04.
* नई सेकंड. 80GG कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973, प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट एस द्वारा डाला जाने का प्रस्ताव है. पाठ के लिए CL देखें. विधेयक के 19.
[1974 वित्त अधिनियम, 1975 के द्वारा और वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

