आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80छ

कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती

धारा

धारा संख्या

80छ

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1970

कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती

कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती

आदि कुछ धन, धर्मार्थ संस्थाओं को दान के संबंध में कटौती

80 जी. (1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ कटौती की जाएगी और इस खंड, के बराबर राशि का प्रावधान करने के लिए विषय -

(क) निर्धारिती एक कंपनी, पचास प्रतिशत, और जहां

(ख) किसी अन्य निर्धारिती के मामले में पचपन प्रतिशत, उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के (2).

(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -

से दान के रूप में पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान (क) किसी भी रकम

 (I) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष; या

(Ii) जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड अगस्त, 1964 के 17 वें दिन पर आयोजित बैठक में राष्ट्रीय समिति द्वारा अपनाई ट्रस्ट की घोषणा की डीड में निर्दिष्ट; या

(Iii) प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष; या

(Iv) किसी अन्य फंड या इस खंड पर लागू करने के लिए जो किसी भी संस्था; या

(V) सरकार या किसी धर्मार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा करने के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकारी,;

(ख) सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया है के रूप में इस तरह के किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या अन्य जगह की मरम्मत या मरम्मत के लिए दान के रूप में पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम ऐतिहासिक, पुरातात्विक का होना या कलात्मक महत्व या किसी राज्य या राज्य भर में यश की सार्वजनिक पूजा की एक जगह हो.

(3) कोई कटौती उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2) कम से कम दो सौ और पचास रुपये है (1) यदि उप - धारा के तहत अनुमति दी जाएगी.

(4) उप - धारा के तहत कटौती (1) उप खंड (iv) और (v) (क) खंड की और में खंड (ख में निर्दिष्ट रकम की कुल के ऐसे भाग के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी आयकर किसी भी प्रावधान के तहत देय नहीं है जिस पर उसके किसी हिस्से से कम के रूप में) की उपधारा (2) (सकल कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक है. इस अधिनियम की और जो के संबंध में किसी भी राशि से निर्धारिती जो भी कम हो) इस अध्याय के किसी अन्य प्रावधान के तहत छूट पाने का हकदार है, या दो लाख रुपए,:

इस तरह कुल (2) और इस तरह कुल इस उपधारा में निर्दिष्ट दो लाख रुपये की सीमा से अधिक है, तो इस तरह के सीमा है कि वह उस हिस्से को कवर करने के लिए उठाया जाएगा उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी रकम भी शामिल है जहां बशर्ते कि , पूर्वोक्त, या पांच लाख रुपये के रूप में कम के रूप में इसलिए उठाया सीमा निर्धारिती की सकल कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, हालांकि, कि इस तरह के कुल और कहा सीमा के बीच के अंतर के बराबर है, इसलिए जो दान की जो भी कम है.

(5) इस अनुभाग में उपखंड (चतुर्थ) खंड (क) की उपधारा (2), यह एक धर्मार्थ प्रयोजन के लिए भारत में स्थापित किया है और तभी यह पूरा करता है अगर में निर्दिष्ट किसी संस्था या फंड को दान करने के लिए लागू होता है अर्थात् निम्न स्थितियों: -

 (मैं) संस्था या फंड ऐसे किसी भी आय, निकला है जहां. आय के प्रावधानों के तहत अपनी कुल आय में शामिल किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा वर्गों 11 और 12 या खंड (22) * के [या खंड (22A)] धारा 10 ;

(Ii) संस्था या फंड का गठन किया है, जिसके तहत साधन नहीं है, या संस्था या फंड संचालन नियम, स्थानांतरण या आवेदन पूरे के किसी भी समय या की आय या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है एक धर्मार्थ उद्देश्य के अलावा और किसी भी उद्देश्य के लिए संस्था या फंड;

(Iii) संस्था या फंड किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए होने के लिए व्यक्त नहीं कर रहा है;

(Iv) संस्था या फंड के अपने नियमित रूप से खाते रखता है. प्राप्तियों और खर्च के लिए; और

(V) संस्था या फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठन किया जाता है या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, (I860 का 21) के तहत या भारत के किसी भी हिस्से में या धारा 25 के तहत सेना में कार्य है कि किसी भी कानून इसी लो तहत पंजीकृत है कंपनी अधिनियम, 1956 की, (1956 का 1) या एक विश्वविद्यालय में कानून द्वारा स्थापित, या सरकार द्वारा या एक विश्वविद्यालय में कानून द्वारा स्थापित, या किसी भी विश्वविद्यालय में कानून द्वारा स्थापित या वित्तपोषित एक संस्था है से संबद्ध द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य शैक्षिक संस्था है पूर्ण या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भाग में.

स्पष्टीकरण 1-किसी संस्था या अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजाति या महिलाओं और बच्चों के के लाभ के लिए स्थापित कोष एक संस्था या फंड अर्थ के भीतर एक धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए होने के लिए व्यक्त करने वाला नहीं समझा जाएगा खंड (iii) की उपधारा (5).

स्पष्टीकरण 2.-for शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि जो निर्धारिती जो उप - धारा (5) कारण से केवल प्रभावित नहीं होगा लागू होता है के लिए एक संस्था या फंड में किए गए दान के संबंध में हकदार है कटौती दान करने के बाद संस्था या फंड की आय के किसी भी भाग के कारण के प्रावधानों में से किसी का पालन न करने के लिए कर के दायरे में हो गया है कि इस तथ्य की धारा 11 .

स्पष्टीकरण 2 के लिए निम्न स्पष्टीकरण वित्त अधिनियम, 1970 के द्वारा प्रदान के रूप में, अप्रैल, 1971 के 1 दिन से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा. स्पष्टीकरण 2. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह इसके द्वारा एक कटौती निर्धारिती जो उप - धारा (5) या तो केवल पर इनकार नहीं किया जा होगा लागू होता है के लिए एक संस्था या फंड में किए गए दान के संबंध में हकदार है जो कि घोषित किया जाता है या निम्न आधार की दोनों, अर्थात्: -

 दान करने के बाद, संस्था या फंड की आय के किसी भी भाग के कारण के प्रावधानों से किसी के साथ गैर अनुपालन को कर के दायरे में हो गया है, कि (i) धारा 11 ;

(Ii) खंड के अधीन उप - धारा (ग) (1), की कि धारा 13 के तहत छूट धारा 11 घंटे (खंड में निर्दिष्ट किसी भी निवेश से इसे करने के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी आय के संबंध में संस्था या फंड के लिए इनकार कर दिया है ) की उपधारा (2) के खंड 13 एक चिंता में यह द्वारा निवेश फंडों की कुल उक्त खंड (ज) में निर्दिष्ट है कि जहां चिंता की राजधानी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है.

स्पष्टीकरण 3. में इस खंड, "धर्मार्थ उद्देश्य 'किसी भी उद्देश्य पूरा या एक धार्मिक प्रकृति की है जो की काफी हद तक पूरे शामिल नहीं है.

 

* भारतीय नौसेना पोत. वित्त अधिनियम द्वारा, 1970 डब्ल्यू, एफई 1970/01/04.

 

 

[1970 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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