कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती
आदि कुछ धन, धर्मार्थ संस्थाओं को दान के संबंध में कटौती
80 जी. 2 [(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ कटौती की जाएगी और इस खंड के उपबंधों के अधीन -
उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2) खंड के उपखंड (सप्तम) (क) क्या है, इस तरह के योग के पूरे के बराबर राशि के साथ साथ पचास प्रतिशत में निर्दिष्ट किसी भी राशि शामिल है जहां एक मामले में (मैं) इस तरह कुल की शेष राशि का प्रतिशत; और
(Ii) किसी अन्य मामले में, उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के पचास प्रतिशत के बराबर राशि (2).]
(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
से दान के रूप में पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान (क) किसी भी रकम
(I) राष्ट्रीय रक्षा कोष केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित; या
(Ii) जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड अगस्त, 1964 के 17 वें दिन पर आयोजित बैठक में राष्ट्रीय समिति द्वारा अपनाई ट्रस्ट की घोषणा की डीड में निर्दिष्ट; या
(Iii) प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष; या
1 [(IIIA) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष; या]
(Iv) किसी अन्य फंड या इस खंड पर लागू करने के लिए जो किसी भी संस्था; या
(V) सरकार या किसी धर्मार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा करने के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकारी, 2 [(परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य; या)]
2 [(vi) किसी भी अधिकारी के खंड (20A) में निर्दिष्ट धारा 10 ; या]
2 [(सात) सरकार या किसी भी रूप में इस तरह के स्थानीय प्राधिकारी, संस्था या संघ को परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा करने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दी जा सकती है;]
(ख) अधिसूचित किया है के रूप में इस तरह के किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या अन्य जगह की मरम्मत या मरम्मत के लिए दान के रूप में पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम * ऐतिहासिक के होने की आधिकारिक राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व या किसी राज्य या राज्य भर में यश की सार्वजनिक पूजा की एक जगह हो.
(3) कोई कटौती उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2) कम से कम दो सौ शुष्क पचास रुपए है (1) यदि उप - धारा के तहत अनुमति दी जाएगी.
(4) उप - धारा के तहत कटौती (1) में निर्दिष्ट रकम की कुल के ऐसे भाग के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी 3 [उप खंड (चतुर्थ), (वि), (vi) और (सात) ] (क) खंड की और खंड (ख) क्या है जो आयकर पर किसी भी हिस्से से कम के रूप में उप - धारा (2) (सकल कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक के रूप में इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत देय नहीं है और किसी भी निर्धारिती) इस अध्याय के किसी अन्य प्रावधान के तहत छूट पाने का अधिकार है जिनके संबंध में राशि, या द्वारा 4 जो भी कम हो [पाँच लाख रुपए],.
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(5) इस अनुभाग में उपखंड (चतुर्थ) खंड (क) की उपधारा (2), यह एक धर्मार्थ प्रयोजन के लिए भारत में स्थापित किया है और तभी यह पूरा करता है अगर में निर्दिष्ट किसी संस्था या फंड को दान करने के लिए लागू होता है अर्थात् निम्न स्थितियों,: -
संस्था या फंड किसी भी आय प्राप्त कर लेता है, जहां (मैं), ऐसी आय के प्रावधानों के तहत अपनी कुल आय में शामिल किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा वर्गों 11 और 12 या खंड (22) या खंड (22A) 6 [या खंड (23)] 7 की [या खंड (23 सी)] धारा 10 ;
(Ii) संस्था या फंड का गठन किया है, जिसके तहत साधन नहीं है, या संस्था या फंड संचालन नियम, स्थानांतरण या आवेदन पूरे के किसी भी समय या की आय या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है एक धर्मार्थ उद्देश्य के अलावा और किसी भी उद्देश्य के लिए संस्था या फंड;
(Iii) संस्था या फंड किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए होने के लिए व्यक्त नहीं कर रहा है;
(Iv) संस्था या फंड अपनी प्राप्तियों और व्यय का नियमित खातों का रखरखाव; और
(V) संस्था या फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठन किया जाता है या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है, 1860 (1860 का 21), या भारत के किसी भी हिस्से में या अनुभाग 25of तहत बल में है कि अधिनियम के संगत किसी भी कानून के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), या एक विश्वविद्यालय में कानून द्वारा स्थापित, या सरकार द्वारा या द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य शैक्षिक संस्था के एक विश्वविद्यालय में कानून द्वारा स्थापित, या कानून जम्मू [द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध, या है धारा 10 के खंड (23)] के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, या एक संस्था सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित एक संस्था है.
स्पष्टीकरण 1: अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजाति या महिलाओं और बच्चों के के लाभ के लिए स्थापित एक संस्था या फंड एक संस्था या फंड एक के लाभ के लिए होने के लिए व्यक्त करने वाला नहीं समझा जाएगा. धार्मिक समुदाय या जाति उप खंड के खंड (ग) के अर्थ के भीतर (5).
स्पष्टीकरण 2: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा निर्धारिती जो उप - धारा (5) या पर महज इनकार नहीं किया जा होगा लागू होता है के लिए एक संस्था या फंड में किए गए दान के संबंध में एक कटौती के हकदार है जो कि घोषित किया जाता है निम्न आधार की दोनों, अर्थात्: -
दान करने के बाद, संस्था या फंड की आय के किसी भी भाग के कारण के प्रावधानों में से किसी का पालन न करने के लिए कर के दायरे में हो गया है, कि (i) धारा 11 2 [. धारा 12 या धारा 12A];
(II), कि खंड के अधीन उप - धारा (ग) (1) के तहत धारा 13, छूट, की धारा 11 2 [या धारा 12] किसी से यह करने के लिए होने वाली किसी आय के संबंध में संस्था या फंड के लिए इनकार कर दिया है उप खंड के खंड (ज) में निर्दिष्ट इन्वेस्टमेंट (2) की धारा 13 के जहां उक्त खंड (ज) में निर्दिष्ट एक चिंता में यह द्वारा निवेश फंडों के कुल कि की राजधानी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है चिंता.
स्पष्टीकरण 3: इस खंड में, "धर्मार्थ उद्देश्य 'किसी भी उद्देश्य पूरा या एक धार्मिक प्रकृति की है जो की काफी हद तक पूरे शामिल नहीं है.
1 [स्पष्टीकरण 4: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक संघ के खंड (23) के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'अनुमोदित धारा 10 भी एक संस्था होना समझा जाएगा, और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हर संस्था या संस्था उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक धर्मार्थ प्रयोजन के लिए भारत में स्थापित एक संस्था होना समझा जाएगा.]
3 [स्पष्टीकरण 5: शंकाओं को दूर करने के लिए, यह इस तरह के दान पैसे की राशि का है, जब तक कि कोई कटौती किसी भी दान के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी कि घोषित किया जाता है.]
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1977/01/04.
1 1975/09/09 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा डाला.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1977/01/04.
(3) अभिव्यक्ति "उप खंड (iv) और (v)" वित्त अधिनियम, 1976 के द्वारा, प्रभावी लिए एवजी 1977/01/04.
(4) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी हुए शब्द "दो लाख रूपए" के लिए एवजी 1978/01/04.
प्र.5. परंतुक उप - धारा (4) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1978/01/04.
प्र.6. वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1974/01/04.
प्र.7. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
* "Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र", खंड देखें. मैं 1977 पृष्ठों 271-79 में संस्करण और भी "Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट और निर्देशांकक", 1978 और पृष्ठों 3.108 और 3.77 1979 संस्करण क्रमशः.
1 वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1974/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
(3) वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा संशोधित]

