आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80चच

कुछ मामलों में उच्च शिक्षा पर होने वाले व्यय के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80चच

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1978

कुछ मामलों में उच्च शिक्षा पर होने वाले व्यय के संबंध में कटौती

कुछ मामलों में उच्च शिक्षा पर होने वाले व्यय के संबंध में कटौती

1 कुछ मामलों में उच्च शिक्षा पर होने वाले व्यय के संबंध में [कटौती.

80FF. (1) भारत का नागरिक है और जिसका सकल कुल आय बारह हजार रुपए से अधिक नहीं है जो एक व्यक्ति, एक आश्रित का पूरा समय शिक्षा के लिए ढीला करने के लिए अपनी आय प्रभार्य के बाहर पिछले वर्ष के दौरान किसी भी राशि खर्च की है कहां, वह करेगा , के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, (2) उसकी कुल आय की गणना में उप - धारा में निर्धारित राशि की कटौती की अनुमति दी जाए.

(2) राशि उपधारा में निर्दिष्ट (1) करेगा होना

व्यक्ति हर तरह के आश्रित के सम्मान में एक हजार रुपए, या आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या व्यवसाय प्रबंधन (सर्जरी और प्रसूति सहित) चिकित्सा में एक डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के दौर से गुजर एक आश्रित है जहां एक मामले में (मैं); और

(Ii) व्यक्ति एक डिग्री या डाक के अलावा, एक डिप्लोमा (सर्जरी और प्रसूति सहित) चिकित्सा में पाठ्यक्रम या आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या व्यवसाय प्रबंधन के दौर से गुजर, या किसी भी डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के दौर से गुजर एक आश्रित है जहां एक आराम में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ऐसे प्रत्येक आश्रित के संबंध में खंड (मैं), पांच सौ रुपए में करने के लिए भेजा:

उसके द्वारा चुना जा सकता है के रूप में व्यक्तिगत, पिछले वर्ष के दौरान उपरोक्त के रूप में अधिक से अधिक दो आश्रितों की शिक्षा पर किए गए व्यय, उप - धारा (1) के तहत कटौती केवल दो तरह के आश्रितों को संदर्भ के साथ अनुमति दी जाएगी गया है जहां बशर्ते कि .

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) "आश्रित", एक व्यक्ति के संबंध में, व्यक्ति के बारे में पूरी तरह या मुख्य रूप से निर्भर व्यक्ति के एक बच्चे, भाई या बहन, इसका मतलब है;

(ख) "डिग्री पाठ्यक्रम", "स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" और "डिप्लोमा पाठ्यक्रम" एक डिग्री या स्नातकोत्तर योग्यता या डिप्लोमा के रूप में वर्णित नहीं है, हालांकि प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त है, जो एक योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन के क्रमश: किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल एक डिग्री, स्नातकोत्तर योग्यता या डिप्लोमा के बराबर के रूप में केन्द्र सरकार के तहत रोजगार की.]

 

1 वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1978 के द्वारा संशोधित]

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