आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ड़

उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती

धारा

धारा संख्या

80ड़

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती

उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती
38 उच्च शिक्षा के लिए लिया ऋण की अदायगी के संबंध में [कटौती.
80E.    (1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, एक व्यक्ति जा रहा है, के अनुसार, वहाँ कटौती की जाएगी और इस धारा के प्रावधानों के अधीन, कर के उनकी आय प्रभार्य से बाहर है, पिछले वर्ष में उसके द्वारा भुगतान किसी भी राशि , उसकी उच्च शिक्षा, या इस तरह के ऋण पर ब्याज का पीछा करने के प्रयोजन के लिए किसी भी वित्तीय संस्था या किसी भी मंजूरी दे दी धर्मार्थ संस्था से उसके द्वारा उठाए गए ऋण की चुकौती, के माध्यम से:
इसलिए कटौती की जा सकती है, जो राशि पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी.
(2) उप - धारा में निर्दिष्ट कटौती (1) तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल कुल प्रारंभिक आकलन वर्ष के संबंध में आय और सात आकलन साल कंप्यूटिंग में या उप - धारा (1 में निर्दिष्ट ऋण तक की अनुमति दी जाएगी ) एक साथ ब्याज के साथ जो भी पहले हो, पूर्ण में निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है.
(3) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) "अनुमोदित धर्मार्थ संस्था" (जैसा भी मामला हो, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया और धारा 10 या एक संस्था के खंड (23 सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक संस्था खंड में निर्दिष्ट में निर्दिष्ट है, या एक संस्था का मतलब क) (2) धारा 80 जी के उप - धारा की;
(ख) "वित्तीय संस्था" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी; या केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान;
(ग) 39 "उच्च शिक्षा" इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट में किसी भी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए या गणित और सांख्यिकी सहित व्यावहारिक विज्ञान या शुद्ध विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पूर्णकालिक पढ़ाई का मतलब है;
(घ) "प्रारंभिक आकलन वर्ष" निर्धारिती ऋण या ब्याज चुकाने शुरू होता है, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारण वर्ष प्रासंगिक मतलब है.]
  

 

प्र.38. वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04. शीर्षक "सेवानिवृत्ति वार्षिकियां हासिल करने के लिए भुगतान के संबंध में कटौती" के साथ पहले धारा 80 ई के वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1968/01/04. धारा 80 ई, उसके बाद, 1969/01/04 और वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1968 के द्वारा संशोधित किया गया था, पर बाद में प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा 1984/01/04 और प्रभावी 1989/01/04. इस विषय वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला गया था जो मूल धारा 80 सी से निपटा गया 1965/01/04.
            जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.

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