स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती
34 चिकित्सा उपचार, आदि के संबंध में [कटौती
भारत का निवासी है, जो एक निर्धारिती है कहां 80DDB., पिछले वर्ष के दौरान, 34A [वास्तव] नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रोग या बीमारी के इलाज के लिए किसी भी खर्च किए गए 35 बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए
(क) अपने आप को या एक आश्रित रिश्तेदार के लिए, मामले में निर्धारिती एक व्यक्ति है; या
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य के लिए, मामले में निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है,
निर्धारिती की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी 34B [पंद्रह] ऐसे व्यय किया गया था जिसमें कि पिछले वर्ष के संबंध में हजार रुपए:
निर्धारिती इस तरह के रूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत जब तक ऐसी कोई कटौती की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि 36 निर्धारित किया जा सकता है और इस तरह के अधिकार से. ३७
निम्न दूसरे और तीसरे प्रावधानों वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा खंड 80DDB के लिए मौजूदा प्रावधान के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
इस धारा के तहत कटौती (एक) या खंड (ख) खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति के इलाज के लिए एक बीमा कंपनी से एक बीमा के तहत, यदि कोई हो, प्राप्त राशि से कम हो जाएगा आगे कहा कि:
व्यय निर्धारिती या उसके आश्रित रिश्तेदार या किसी निर्धारिती की एक हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य है और जो एक वरिष्ठ नागरिक है के संबंध में है, जहां इस धारा के प्रावधानों प्रभावी होंगे कि भी प्रदान की जाती है जैसे शब्द "चालीस के लिए हजार रूपए, "शब्द" साठ हजार रूपये "प्रतिस्थापित किया गया था.
स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आश्रित" उनके समर्थन या निर्धारिती के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर रखरखाव के लिए निर्भर नहीं है जो एक व्यक्ति का मतलब].
निम्नलिखित विवरण वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा खंड 80DDB को मौजूदा स्पष्टीकरण के लिए रखे जाएँगे2000/01/04:
स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(मैं) "आश्रित" उनके समर्थन या निर्धारिती के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर रखरखाव के लिए निर्भर नहीं है जो एक व्यक्ति अभिप्रेत है;
(Ii) "बीमाकर्ता" बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड में इसे करने के लिए (9) सौंपे अर्थ होगा;
(Iii) "वरिष्ठ नागरिक" प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की उम्र का है, जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी का मतलब है.
प्र.34. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी 2000/01/04.
निर्दिष्ट रोगों के लिए 11DD.
वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी 2000/01/04.
प्र.36. फॉर्म 10 अच्छा.
प्र.37. विहित प्राधिकारी 'स्नातकोत्तर योग्यता के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ पंजीकृत किसी भी डॉक्टर है.

