आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80घघ

ऐसे किसी आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती

धारा

धारा संख्या

80घघ

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

ऐसे किसी आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती

ऐसे किसी आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती
11 विकलांग आश्रितों के आदि चिकित्सा उपचार के संबंध में [कटौती,.
80 डीडी.              (1) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार होने के नाते भारत में निवासी है जो एक निर्धारिती (नर्सिंग सहित) चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी खर्च किए गए, पिछले वर्ष के दौरान, कहाँ, प्रशिक्षण और एक व्यक्ति जो के पुनर्वास
(क) व्यक्ति के एक रिश्तेदार है या, जैसा भी मामला हो, हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है और उसके समर्थन या रखरखाव के लिए ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, और
(ख) (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हैं या एक चिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो बोर्ड, एक सर्जन द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक मंदता जा रहा मानसिक मंदता, के अधीन है , एक नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक, मामले के रूप में, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है, और सामान्य काम के लिए काफी ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न का असर है जो किया जा सकता है,
निर्धारिती के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, पिछले वर्ष के संबंध में एक राशि छह हजार रुपए की कटौती की अनुमति दी जाएगी.
(2) इस अनुच्छेद में निहित कुछ भी इस धारा के तहत किसी भी कटौती करने से पहले अभिकलन के रूप में पिछले वर्ष के संबंध में निर्धारिती की कुल आय एक लाख रुपये से अधिक है, जहां एक मामले में लागू नहीं होगी.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "सरकार अस्पताल" पूर्णकालिक या अंशकालिक सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग या वर्गों की चिकित्सा उपस्थिति और इलाज के लिए स्थापित किया गया है और सरकार का एक विभाग द्वारा चलाए जा रहे है कि क्या एक विभागीय औषधालय शामिल और उनके परिवार के सदस्यों, की व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा किया गया है, जिसके साथ एक स्थानीय प्राधिकारी और किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा एक अस्पताल.]

 

प्र।11.वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा डाला 1991/01/04.

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