आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80घ

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80घ

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती

21 चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में [कटौती.

80D. (1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, कर के लिए अपनी आय प्रभार्य के बाहर पिछले वर्ष में (2) उप - धारा में निर्दिष्ट और चेक द्वारा उसके द्वारा भुगतान किया जाता है के रूप में निम्न दरों, ऐसे योग पर वहाँ कटौती की जाएगी, अर्थात्: -

(I) ऐसी राशि कुल तीन हजार रुपए, ऐसी राशि के पूरे में अधिक नहीं है जहां एक मामले में; और

(Ii) किसी अन्य मामले में, तीन हजार रुपए.

(2) उपधारा में निर्दिष्ट राशि (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -

(क) निर्धारिती एक व्यक्ति, निर्धारिती के स्वास्थ्य पर या पत्नी या पति, आश्रित माता - पिता या निर्धारिती के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;

(ख) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;

निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या किसी भी मामले में, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है जहां (ग), केवल दादरा और नगर ​​हवेली और गोवा, दमन के संघ शासित क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी की और दीव, ऐसी संस्था या शरीर की या इस तरह के एक संघ या शरीर के सदस्यों के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि:

इस तरह के बीमा साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के तहत बनाई और इस में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि ओर.]

 

प्र.21. आय RAX (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1986 से प्रभावी 1987/01/04. विकलांग आश्रितों की चिकित्सा उपचार, आदि, के संबंध में कटौती के साथ काम मूल धारा 80 डी, 1965 1968/01/04 वित्त अधिनियम द्वारा डाला गया था जो पुराने अनुभाग 80B जगह से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967, के द्वारा शुरू की गई थी से प्रभावी 1965/01/04. मूल अनुभाग वतन, वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा यथा संशोधित, 1982/01/04 और वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी, 1969/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा अपनी चूक से पहले नीचे के रूप में खड़ा था 1985/01/04:
. विकलांग आश्रितों के आदि चिकित्सा उपचार के संबंध में "80D कटौती, -. (1) जहां उनके से बाहर किए गए, पिछले वर्ष के दौरान, एक व्यक्ति जो या हिंदू अविभाजित परिवार, किया जा रहा है, भारत का निवासी है, जो एक निर्धारिती या आयकर, एक व्यक्ति जो की (नर्सिंग सहित) चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी खर्च के लिए अपनी आय प्रभार्य

(क) व्यक्ति के एक रिश्तेदार है या, जैसा भी मामला हो, हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है और उसके समर्थन या रखरखाव के लिए ऐसे व्यक्ति idual या हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, और

(ख)) काफी सामान्य कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने के रूप में या विकलांग आश्रित के लिए भेजा इस खंड में एक लाभकारी रोजगार 'भविष्य में उलझाने का प्रभाव है एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो एक शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित है.

निर्धारिती के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों subject.ro में, (2) पिछले वर्ष के संबंध में उसकी कुल आय की गणना में उप - धारा में निर्धारित राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी.

(2) उप - धारा के तहत कटौती (1) होंगें

विकलांग आश्रित है जहां एक आराम में (मैं), पिछले वर्ष के दौरान +१८२ दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए, एक अस्पताल या घर nurshing या एक चिकित्सा संस्था में या ऐसे अन्य संस्था में admited गया विकलांग व्यक्तियों की देखभाल के लिए एक संस्था होने के लिए सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित, और फीस और (नर्सिंग सहित) अपने चिकित्सा उपचार के लिए शुल्क, अस्पताल या नर्सिंग होम या चिकित्सा या अन्य संस्था को देय जा मामले के रूप में हो सकता है चार हजार आठ सौ रुपये, या की राशि

बारह सौ रुपए (ii) किसी भी अन्य मामले में, एक योग. "

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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