आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80गगज

अग्निपथ स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80गगज

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIक - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2023

अग्निपथ स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती

अग्निपथ स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती

1[अग्निपथ स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती ।

80गगज. (1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो अग्निपथ स्कीम में अभ्यावेशित व्यष्टि है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके पश्चात् अग्निवीर समग्र निधि में अभिदाय कर रहा है, उक्त निधि में अपने खाते में पूर्ववर्ष में कोई रकम संदत्त की है या जमा की है, वहां उसे इस प्रकार संदत्त या जमा की गई संपूर्ण रकम को उसकी कुल आय की संगणना में कटौती के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) जहां केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अग्निवीर समग्र निधि में निर्धारिती के खाते में कोई अभिदाय करती है, वहां निर्धारिती को इस प्रकार अभिदाय की गई संपूर्ण रकम को उसकी कुल आय की संगणना में कटौती के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "अग्निपथ स्कीम" से रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 1(23)2022/डी(वेतन/सेवा), तारीख 29 दिसंबर, 2022 के द्वारा आरंभ की गई भारतीय सशस्त्र बलों में अभ्यावेशन के लिए स्कीम अभिप्रेत है ;

(ख) "अग्निवीर समग्र निधि" से ऐसी कोई निधि अभिप्रेत है, जिसमें सभी अग्निवीरों के अभिदाय और केंद्रीय सरकार के समरूप अभिदाय इन दोनों अभिदायों पर ब्याज सहित समेकित हैं ।]

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप मेंें]

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