किसी साधारण बचत स्कीम के अधीन किए गए विनिधान की बाबत कटौती
68क[किसी साधारण बचत स्कीम के अधीन किए गए विनिधान की बाबत कटौती
80गगछ. (1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो निवासी व्यष्टि है, किसी पूर्ववर्ष में ऐसी किसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, 68ख[सूचीबद्ध साधारण शेयर या किसी सूचीबद्ध साधारण शेयरोन्म ुख निधि की यूनिटें अर्जित की हैं], वहां उसे, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की उसकी कुल आय की संगणना करने में, ऐसे साधारण शेयरों 68ग[या यूनिटों] में विनिधान की गर्इ रकम के पचास प्रतिशत की कटौती उस सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी, जिस तक ऐसी कटौती पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होती है।
68घ[(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें सूचीबद्ध साधारण शेयरों या साधारण शेयरोन्मुख निधि की सूचीबद्ध यूनिटों को प्रथमत: अर्जित किया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले तीन क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए अनुज्ञात की जाएगी।]
(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :–
(i) सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की सकल कुल आय 68ड़[बारह] लाख रुपए से अधिक नहीं होगी;
(ii) निर्धारिती ऐसा कोर्इ नया खुदरा विनिधानकर्ता है, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए;
(iii) विनिधान ऐसे साधारण शेयरों 68च[या साधारण शेयरोन्मुख निधि की सूचीबद्ध यूनिटों] में किया जाता है, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं;
(iv) विनिधान उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अनुसार अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की किसी अवधि के लिए अप्राप्य रूप में है; और
(v) कोर्इ अन्य शर्त, जो विहित की जाए।
(4) यदि निर्धारिती, किसी पूर्ववर्ष में, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, तो मूल रूप से अनुज्ञात की गर्इ कटौती को निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की आय समझा जाएगा और वह उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कर के दायित्वाधीन होगी।]
68छ[स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “साधारण शेयरोन्मुख निधि” का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (38) में उसका है।]
68क. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1.4.2013 से अंत:स्थापित।
68ख. वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा 1.4.2014 से “सूचीबद्ध साधारण शेयर अर्जित किए हैं” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
68ग. वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा 1.4.2014 से अंत:स्थापित।
68घ. वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा 1.4.2014 से उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व, उपधारा (2) इस प्रकार थी :
“(2) जहां किसी निर्धारिती ने किसी रकम की बाबत, इस धारा के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी कटौती का दावा किया है और उसे वह कटौती अनुज्ञात की गर्इ है, वहां उसे किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।”
68ड़. वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा 1.4.2014 से “दस” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
68च. वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा 1.4.2014 से अंत:स्थापित।
68छ. वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा 1.4.2014 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित रूप में]

