किसी साधारण बचत स्कीम के अधीन किए गए विनिधान की बाबत कटौती
किसी साधारण बचत स्कीम के अधीन किए गए विनिधान की बाबत कटौती
80गगछ. (1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो निवासी व्यष्टि है, किसी पूर्ववर्ष में ऐसी किसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, सूचीबद्ध साधारण शेयर या किसी सूचीबद्ध साधारण शेयरोन्म ुख निधि की यूनिटें अर्जित की हैं, वहां उसे, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की उसकी कुल आय की संगणना करने में, ऐसे साधारण शेयरों या यूनिटों में विनिधान की गर्इ रकम के पचास प्रतिशत की कटौती उस सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी, जिस तक ऐसी कटौती पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होती है।
(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें सूचीबद्ध साधारण शेयरों या साधारण शेयरोन्मुख निधि की सूचीबद्ध यूनिटों को प्रथमत: अर्जित किया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले तीन क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए अनुज्ञात की जाएगी।
(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :–
(i) सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की सकल कुल आय बारह लाख रुपए से अधिक नहीं होगी;
(ii) निर्धारिती ऐसा कोर्इ नया खुदरा विनिधानकर्ता है, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए;
(iii) विनिधान ऐसे साधारण शेयरों या साधारण शेयरोन्मुख निधि की सूचीबद्ध यूनिटों में किया जाता है, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं;
(iv) विनिधान उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अनुसार अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की किसी अवधि के लिए अप्राप्य रूप में है; और
(v) कोर्इ अन्य शर्त, जो विहित की जाए।
(4) यदि निर्धारिती, किसी पूर्ववर्ष में, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, तो मूल रूप से अनुज्ञात की गर्इ कटौती को निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की आय समझा जाएगा और वह उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कर के दायित्वाधीन होगी।
84[(5) उपधारा (1) से उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष की बाबत इस धारा के अधीन कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी:
परंतु ऐसे निर्धारिती को, जिसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अनुसार साधारण शेयरोन्मुखी निधि के सूचीबद्ध साधारण शेयर या सूचीबद्ध यूनिट अर्जित किए हैं और 1 अप्रैल, 2017 को या उससे पहले प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया है, 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तक इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी यदि वह इस धारा के अन्य उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा करने के लिए अन्यथा पात्र है।]
स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "साधारण शेयरोन्मुख निधि" का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (38) में उसका है।
84. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2018 से अंतस्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]

