धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80 गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा
66[धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा
80गगड़. धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की कुल रकम, किसी भी दशा में, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।]
66. वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा 1.4.2006 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित रूप में]

