आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80गगग

कुछ पेंशन निधियों में अभिदाय की बाबत कटौती

धारा

धारा संख्या

80गगग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

कुछ पेंशन निधियों में अभिदाय की बाबत कटौती

कुछ पेंशन निधियों में अभिदाय की बाबत कटौती
87 निश्चित पेंशन फंड के लिए योगदान के सम्मान में [कटौती.
80CCC.           (1) एक व्यक्ति जा रहा है एक निर्धारिती को पिछले वर्ष में भुगतान किया है या कोष से पेंशन प्राप्त करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए कर उसकी आय प्रभार्य से बाहर किसी भी राशि जमा की है कहां धारा 10 के खंड (23AAB) में निर्दिष्ट है, वह करने के लिए, और इस विषय के अनुसार, इस धारा के प्रावधानों, भुगतान की गई राशि का पूरी की, उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति है या जमा किया जाएगा ( ब्याज या बोनस उपार्जित या किसी भी अगर पिछले वर्ष में दस हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं है के रूप में), निर्धारिती के खाते में जमा छोड़कर.
(2) एक कोष में निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि, उपधारा में निर्दिष्ट कहाँ (1) एक कटौती (1), एक साथ अर्जित ब्याज या बोनस के साथ उप - धारा के तहत अनुमति दी गई है जिनके संबंध में या यदि कोई हो, निर्धारिती द्वारा प्राप्त या उसके नामांकित व्यक्ति है, निर्धारिती के खाते में जमा
(क) किसी भी पिछले वर्ष में वार्षिकी योजना है कि क्या पूरे या हिस्से में की आत्मसमर्पण,, या के कारण
(ख) वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन के रूप में,
राशि के पूरे के बराबर राशि (क) खंड में निर्दिष्ट या जैसा भी मामला हो खंड (ख) इस तरह की वापसी है, जिसमें कि पिछले वर्ष में, निर्धारिती या उसके नामांकित व्यक्ति की आय होना समझा जाएगा बनाया या, जैसा भी मामला हो, पेंशन प्राप्त कर रहा है, और तदनुसार कि पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी.
(3) का भुगतान किया या निर्धारिती द्वारा जमा किसी भी राशि के इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, इस तरह की राशि के संदर्भ में एक छूट धारा 88 के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी.]

 

            87         वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.

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