साधारण शेयर बचत स्कीम के अधीन किए गए विनिधान की बाबत कटौती
74 इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम के तहत किए गए निवेश के संबंध में [कटौती.
80CCB. (1) कहाँ एक निर्धारिती, किया जा रहा है,
(एक) एक व्यक्ति, या
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, या
(ग) व्यक्तियों की एक संस्था या किसी भी मामले में, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था, केवल गोवा और दादरा और नगर हवेली तथा दमन का केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी की और , दीव
धारा 10 का या भारत के कानून के यूनिट ट्रस्ट, 1963 (के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के खंड (23D) के तहत निर्दिष्ट किसी भी म्युचुअल फंड के कर, इकाइयों के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर है, पिछले वर्ष में हासिल कर ली है 1963 की 52 ), केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के स्कीम के अनुसार तैयार की किसी भी योजना के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा) बचत योजना इक्विटी लिंक्ड के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में (इस संबंध में इसके बाद निर्दिष्ट कर सकता है, वह करेगा, के अनुसार, और के अधीन, इस धारा के प्रावधानों के रूप में निवेश की गई राशि का इतना की उसकी कुल आय की गणना में कटौती पिछले वर्ष में दस हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं है की अनुमति दी जाए.
निम्नलिखित परंतुक वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा 1993/01/04:
बशर्ते कोई कटौती अप्रैल, 1992 के 1 दिन या उसके बाद इस उपधारा के तहत निवेश किसी भी राशि के संबंध में अनुमति दी जाएगी कि.
(2) जो के संबंध में बचत योजना इक्विटी लिंक्ड तहत तैयार की एक योजना के तहत जारी इकाइयों में निर्धारिती द्वारा निवेश किसी भी राशि कटौती उप - धारा के तहत अनुमति दी गई है कहां (1) या तो पूरे या हिस्से में उसे करने के लिए वापस आ रहा है ऐसी इकाइयों की या फंड या ट्रस्ट द्वारा योजना की समाप्ति, पर पुनर्खरीद के वैसे, किसी भी पिछले एक साल में, यह है कि पिछले साल और प्रभार्य का निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा जैसा भी मामला हो तदनुसार कर.
(3) एक विभाजन व्यक्तियों के एक संघ एक कटौती के बाद भंग कर दिया गया है जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों या बीच में जगह ले ली है, जहां इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी उप - धारा के तहत अनुमति दी गई है (1) आय की प्राप्ति में व्यक्ति उसमें निर्धारिती है करने के लिए भेजा है, जैसे कि उप - धारा के प्रावधानों (2) लागू नहीं होगी.
74 वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा डाला 1991/01/04.

