आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80गगक

राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा की सम्मान या एक आस्थगित वार्षिकी योजना के भुगतान में कटौती

धारा

धारा संख्या

80गगक

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा की सम्मान या एक आस्थगित वार्षिकी योजना के भुगतान में कटौती

राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा की सम्मान या एक आस्थगित वार्षिकी योजना के भुगतान में कटौती
71 राष्ट्रीय बचत योजना या एक आस्थगित वार्षिकी योजना के भुगतान के तहत जमा के संबंध में [कटौती.
72 80CCA. (1) कहाँ एक निर्धारिती, किया जा रहा है,
(एक) एक व्यक्ति, या
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, 73 [***]
(ग) 74 [***]
पिछले में है साल
(I) केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह योजना के अनुसार किसी भी राशि जमा, अधिसूचना द्वारा 75 सरकारी राजपत्र में, इस निमित्त विनिर्दिष्ट 76 [***]; या
(Ii) लागू करने के लिए या, अधिसूचना द्वारा बल में केन्द्र सरकार के रूप में जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए किसी भी राशि का भुगतान 77 सरकारी राजपत्र में, निर्दिष्ट,
टैक्स के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर है, वह करने के लिए, और इस विषय के अनुसार, इस धारा के प्रावधानों, (ब्याज या बोनस को छोड़कर जमा या भुगतान की गई राशि का पूरी की उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाएगी उपार्जित या पिछले साल में बीस हजार रुपए की राशि से अधिक नहीं है, यदि कोई हो) निर्धारिती के खाते में जमा:
78 [बशर्ते कि करने के संबंध में
शब्द "बीस हजार रुपए," शब्दों के लिए "तीस हजार रुपए था" के रूप में अगर (एक) अप्रैल, 1989 के 1 दिन और अप्रैल, 1990 के 1 दिन शुरू आकलन साल, इस उपधारा के प्रभावी होंगे एवजी किया गया;
शब्द "बीस हजार रुपए," शब्द "चालीस हजार रुपए के लिए" के रूप में यदि (ख) अप्रैल, 1991 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष, इस उपधारा के प्रभावी होंगे प्रतिस्थापित किया गया था:]
79 [आगे इस उपधारा के तहत कोई कटौती किसी भी राशि जमा या भुगतान खंड (क) के तहत और (ii) पर या अप्रैल, 1992 के 1 दिन के बाद के संबंध में अनुमति दी जाएगी.]
(2) जहां किसी भी राशि
(क) निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े 80 एक कटौती (1) एक साथ ब्याज के साथ उप - धारा के तहत अनुमति दी गई है जिनके संबंध में [योजना के तहत उप - धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट] इस तरह की राशि किसी भी पिछले साल में पूरे या हिस्से में वापस ले लिया, या है पर उपार्जित
(ख), किसी भी पिछले वर्ष में जीवन बीमा निगम की वार्षिकी योजना के अनुसार पॉलिसी या वार्षिकी या बोनस के रूप में के आत्मसमर्पण के कारण प्राप्त होता है
राशि के पूरे के बराबर राशि (क) खंड में निर्दिष्ट या खंड (ख) जैसा भी मामला हो इस तरह की वापसी, या बनाया है, जिसमें कि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय, राशि होने के लिए समझा जाएगा प्राप्त होता है, और, तदनुसार, कि पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी:
81 इस उप - धारा में निहित कुछ नहीं निर्धारिती से पहले आत्मसमर्पण करने के लिए elects जहां जीवन बीमा निगम की वार्षिकी योजना की शर्तों के अनुसार पॉलिसी के समर्पण के कारण निर्धारिती द्वारा प्राप्त किसी भी राशि के लिए लागू नहीं होगी [ अक्तूबर, 1992, वह (1) अप्रैल, 1992 के 1 दिन पहले उप - धारा की धारा के तहत किसी भी राशि (द्वितीय) का भुगतान किया था जिसके संदर्भ में कहा वार्षिकी योजना के 1 दिन.]
82 [(3) एक विभाजन व्यक्तियों के एक संघ एक कटौती के बाद भंग कर दिया गया है जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों या बीच में जगह ले ली है, जहां इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी उप - धारा (के तहत अनुमति दी गई है 1), उप - धारा के प्रावधानों (2) आय की प्राप्ति में व्यक्ति उसमें निर्धारिती है करने के लिए भेजा के रूप में यदि लागू होते हैं.] होगा
स्पष्टीकरण शंकाओं को दूर करने मैं के लिए, यह एतद्द्वारा जमा राशियों पर ब्याज बना घोषणा की है कि 83 [उप खंड के खंड (क) में निर्दिष्ट योजना के तहत (1)] ढंग से छोड़कर कर के दायरे में नहीं होगा और उपधारा में निर्दिष्ट सीमा तक (2).
स्पष्टीकरण द्वितीय. के लिए इस खंड के प्रयोजनों, "जीवन बीमा निगम 'उप - धारा (8) धारा 80 सी (क) खंड के रूप में एक ही अर्थ होगा.]

 

७१.वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1988/01/04. मूल अनुभाग 80CCA वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1988/01/04.
72 1988/09/12 दिनांकित भी सर्कुलर नंबर 527, 1988/06/09 दिनांकित अधिसूचना संख्या जीएसआर 903 (ई), देखें, 17-3-1989 सर्कुलर नं 531,, सर्कुलर नंबर 532, 17 दिनांक - 1989/07/04 दिनांकित 3-1989 और सर्कुलर नंबर 534,.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
73 शब्द "या" वित्त अधिनियम, 1994, wref द्वारा छोड़े गए 1988/01/04.
74 छोड़े गए ibid. पहले अपनी चूक को, खंड (ग), 1988/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1988, द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, के तहत के रूप में पढ़ा:
"(ग) व्यक्तियों की एक संस्था या किसी भी मामले में शामिल व्यक्तियों की एक संस्था, केवल गोवा और दादरा और नगर ​​हवेली तथा दमन का केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी की और दीव. "
७५.अधिसूचित योजना के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
76. "(इस भाग में इसके बाद राष्ट्रीय बचत योजना के रूप में)" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1991/01/10.
77 अधिसूचित वार्षिकी योजनाओं के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
७८.वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1991/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, परंतुक के तहत के रूप में पढ़ा:
'शब्द' बीस हजार रुपए, "शब्द" तीस हजार रूपए "के लिए किया गया था के रूप में अगर अप्रैल, 1989 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के संबंध में, इस उपधारा के प्रभावी होंगे बशर्ते कि एवजी. '
79 वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
80वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा "राष्ट्रीय बचत योजना के तहत" के लिए एवजी 1991/01/10.
81 वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
82 वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा डाला 1991/01/04.
83 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा "राष्ट्रीय बचत योजना के तहत" के लिए एवजी 1991/01/10.

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