कुछ नए शेयरों में निवेश के संबंध में कटौती
92 कुछ नए शेयरों में निवेश के संबंध में [कटौती.
80CC. (1) जहां एक निर्धारिती, किया जा रहा है,
(एक) एक व्यक्ति, या
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, या
(ग) व्यक्तियों की एक संस्था या मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था 93 केवल दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी के [, या तो मामले में] ,
कर, इक्विटी शेयरों के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने के लिए उनकी आय प्रभार्य से बाहर (अप्रैल, 1979 के 1 दिन शुरू आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक वर्ष किया जा रहा है, या किसी भी बाद निर्धारण वर्ष) को पिछले वर्ष में हासिल कर ली है राजधानी, 94 के खंड (23D) के तहत निर्दिष्ट किसी भी म्युचुअल फंड के [या इकाइयों 95 [धारा 10 या भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट की किसी भी योजना के तहत जारी किए गए इकाइयों 1963 की 52 मामले के रूप में म्युचुअल फंड या, द्वारा जारी किए गए किसी भी यूनिट की सदस्यता की राशि, हो सकता है), ऐसी योजनाओं के तहत भारतीय यूनिट ट्रस्ट, के अनुसार, वह करेगा], राजधानी के पात्र मुद्दे करने के लिए] केवल सदस्यता ली है और इस धारा के प्रावधानों के अधीन, उसे करने के लिए इस तरह के शेयरों की लागत का पचास प्रतिशत के बराबर राशि के बारे में उनकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाए.
स्पष्टीकरण: किसी भी पिछले वर्ष में निर्धारिती इस उपधारा में निर्दिष्ट किसी शेयरों का अधिग्रहण किया है और किया है कहां, छह पूरे भुगतान को पिछले वर्ष के अंत से महीनों या राशि का एक हिस्सा है, की अवधि के भीतर यदि कोई हो, शेष ऐसे शेयरों पर बकाया है, तो भुगतान की गई राशि है कि पिछले एक साल में इस तरह के शेयरों की लागत की दिशा में निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया है समझा जाएगा.
(2) (1) को पिछले वर्ष में उसके द्वारा अर्जित कर रहे हैं, जो उपधारा में निर्दिष्ट शेयरों की निर्धारिती को कुल लागत से अधिक कहां 96 [बीस] हजार रुपए, कि उप - धारा के तहत कटौती की अनुमति होगी ही उन शेयरों की इतनी के संदर्भ में (किया जा रहा शेयरों निर्धारिती को अधिक नहीं है जिसका कुल लागत 96 इस संबंध में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट हैं [बीस] हजार रुपए).
(3) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "राजधानी के पात्र मुद्दा" अर्थात्, निम्न स्थितियों को संतुष्ट करता है जो इक्विटी शेयरों के निर्गम का अर्थ है: -
(क) इस मुद्दे को एक सार्वजनिक कंपनी बनाई और भारत में पंजीकृत द्वारा किया जाता है 97 [और मुद्दा प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से है] के व्यापार पर ले जाने के
(मैं) निर्माण, निर्माण या किसी भी लेख या बात का उत्पादन, ग्यारहवीं अनुसूची में सूची में निर्दिष्ट एक लेख या बात नहीं किया जा रहा; या
(Ii) निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त प्रदान:
बशर्ते कि एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में 98 [***] (द्वितीय), ऐसी कंपनी उपखंड में निर्दिष्ट व्यापार पर ले * इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है 99 [या];
1 [(आईआईए) के एक अस्पताल; या]
4 [जहाजों (iv) आपरेशन;]
(ख) इस मुद्दे को पहली बार कंपनी द्वारा बनाई गई पूंजी का एक मुद्दा है:
4 ए [इस खंड के जहाजों के संचालन के व्यापार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा किए गए इक्विटी शेयरों के निर्गम के मामले में लागू नहीं होगा बशर्ते कि;]
(ग) इस मुद्दे का हिस्सा बनाने के शेयरों जनता के लिए सदस्यता के लिए पेशकश कर रहे हैं 5 [और सदस्यता के लिए इस तरह के प्रस्ताव से 1 अप्रैल के दिन से पहले कंपनी द्वारा किया जाता है, 6 [1990]];
(घ) के रूप में इस तरह के अन्य शर्तों में निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि मूल रूप से एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था लेकिन कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), पहली बार के लिए यह द्वारा किए गए इक्विटी शेयरों के निर्गम के प्रावधानों के तहत एक सार्वजनिक कंपनी बन गई है जो एक कंपनी के मामले में यह हो गया है के बाद एक सार्वजनिक कंपनी है, राजधानी के एक पात्र मुद्दे के रूप में नहीं माना जाएगा अगर
(I) ऐसी कंपनी घोषित वितरित या यह एक निजी कंपनी थी जब किसी भी लाभांश का भुगतान किया था; या
(Ii) इस मुद्दे का हिस्सा बनाने के शेयरों में से किसी एक प्रीमियम पर सदस्यता के लिए पेशकश की है.
स्पष्टीकरण 1: किसी भी प्रश्न इक्विटी शेयरों के किसी भी मुद्दे पर इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजधानी के एक पात्र मुद्दे का गठन होगा कि क्या करने के लिए उठता है, तो सवाल जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा.
7 स्पष्टीकरण 2: इस उप - धारा और उपधारा (4), "सार्वजनिक कंपनी 'कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में उसे सौंपे अर्थ होगा.
निर्धारिती है जब तक (4) उप - धारा के तहत कटौती (1) की अनुमति नहीं होगी
(मैं) सार्वजनिक कंपनी या आरक्षण के अनुसरण में या उनकी कंपनी के एक प्रवर्तक होने के कारण उनके पक्ष में एक विकल्प द्वारा किए गए जनता के लिए सदस्यता के लिए एक प्रस्ताव के शेयरों n अनुसरण करने के लिए सदस्यता ली; या
(Ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), और जो करने के लिए अनुसूची द्वितीय भाग मैं की धारा 11 के अनुसरण में ऐसे शेयर जारी करने के संबंध में एक ग्राहक के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जो एक व्यक्ति से शेयर खरीद का अधिग्रहण किया इस तरह के ग्राहक के रूप में अपने दायित्व की हैसियत से इस तरह के शेयरों.
(5) यदि कटौती की अनुमति दी है जो की लागत के संदर्भ में किसी भी इक्विटी शेयर, एक अवधि के साथ किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के लिए उप - धारा (1), बेच रहे हैं या अन्यथा निर्धारिती द्वारा हस्तांतरित 8 [तीन] साल से उनके अधिग्रहण की तारीख, तो बेचे गए शेयरों की निर्धारिती को लागत का पचास प्रतिशत के बराबर या अन्यथा तबादला एक राशि शेयरों तो बेचा या हस्तांतरित कर रहे हैं, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा और तदनुसार कर के दायरे में होगी.
स्पष्टीकरण: एक व्यक्ति को अपने नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में उन शेयरों के संबंध में दर्ज किया गया है जिस पर तिथि पर किसी भी शेयर का अधिग्रहण होने के रूप में माना जाएगा.
(6) एक कटौती का दावा किया जाता है और (1) किसी भी इक्विटी शेयरों की कीमत के संदर्भ में, इस तरह के शेयरों की कीमत खंड 54E के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा उपधारा के तहत अनुमति दी.]
92 वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.
93कराधान कानून 1978/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.
94 वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
95 वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "इस तरह के फंड हस्ताक्षर अगर धारा 10" के लिए एवजी 1990/01/04.
96 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "दस" के लिए एवजी 1983/01/04.
97 वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा "मुख्य उद्देश्य के साथ" के लिए एवजी 1985/01/04.
98. वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत"1985/01/04.
सकते हैं * पंख होम्स लिमिटेड, बंगलौर के बाद से किया गया है अधिसूचित अधिसूचना F.No. 178/16/88-ITA-I, 1989/08/02 दिनांकित.
99.वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
1डाला, Ibid.
प्र.20. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
† नियम 18AA देखें.
(3)प्रत्यक्ष कर कानून (धारा संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "अधिकार" के लिए एवजी 1990/01/04.
(4)डाला, Ibid.
4a.प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
प्र.5. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
प्र.6. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "1987" के लिए एवजी 1987/01/04.
प्र.7. "सार्वजनिक कंपनी 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 28 देखें. 1.153 पूर्व.
8 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "पांच" के लिए एवजी 1987/01/04.

