आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ग

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1990

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती
कुछ भुगतान के संबंध में बी-कटौती
54A [ 55 जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में [कटौती, भविष्य निधि में योगदान, आदि
56 80C. 57 [(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, में निर्दिष्ट के अनुसार और रकम की कुल के संदर्भ में इस धारा के प्रावधानों, गणना की राशि के अधीन में, वहाँ कटौती की जाएगी उप खंड (2), निम्न दरों पर, अर्थात्: -
(क) इस तरह के कुल से अधिक नहीं है, जहां 6, 000
इस तरह कुल की सारी;
(ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 6,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है.12]000
रुपये. 6,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी.6000;
(ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है.12]000
रुपये. 9,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 40 फीसदी.12,000.]

(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
(क) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां टैक्स को उसकी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम
(मैं) निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए 58 निर्धारिती की [या किसी भी बच्चे]; या
             59 [(द्वितीय) लागू करने के लिए या बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए 60 [,, (1) अनुभाग 80CCA की उप - धारा (ii) खंड में निर्दिष्ट एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा] निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन में:
                         बशर्ते कि इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमाधारक द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है;] या
(Iii) किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में जो करने के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19), लागू होता है, 61 [या]
             62 [(चतुर्थ) 63 सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की स्थापना की और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में;] 61 [या]
             64 यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 में भाग लेने के लिए योगदान के रूप में [(वी) 65 [***] धारा 19 के भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52 (1) (सी सी) के अधीन किए गए;] 65A [या]
             65A धारा 10 के खंड (23D) के तहत * अधिसूचित एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी तरह के यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भागीदारी के लिए योगदान के रूप में [(छह), केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट मई इस संबंध;]
66 [(ख) निर्धारिती, हिंदू अविभाजित परिवार है, जहां -
(मैं) कर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम
(1) लागू करने के लिए या बल में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या
(2) में निर्दिष्ट किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में उपखंड (चतुर्थ) खंड (क), जहां इस तरह के योगदान परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खड़े एक खाते में है; या
(द्वितीय) (संचयी समय जमा) नियम, 1959 यथा संशोधित डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम ऐसी रकम परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खड़े एक खाते में जमा कर रहे हैं, जहां समय, समय पर.]
स्पष्टीकरण: खंड (क) के उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए 67 इस उप - धारा, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा की [खंड के उपखंड (i) (ख)] उसमें करेगा करने के लिए भेजा शामिल-
(मैं) पॉलिसी की परिपक्वता की निर्धारित तिथि पर एक निर्धारित राशि के भुगतान को सुरक्षित ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बीमा की नीति, ऐसे व्यक्ति को बीमा की नीति ही वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद, ऐसी तारीख पर जिंदा है कहा निर्धारित तिथि से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान की;
(Ii) एक नाबालिग के लाभ के लिए एक व्यक्ति से प्रभावित बीमा की नीति 68 वह बहुमत प्राप्त कर ली है के बाद नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ [***], नीति अपनाकर अपने जीवन पर एक बीमा सुरक्षित और को , और उसकी इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) एक तारीख को जीवित होने पर
द्वारा या किसी भी व्यक्ति के प्रावधान करने के लिए उसे एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या बनाने के उद्देश्य के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय वेतन से पिछले वर्ष में कटौती की (ग) किसी भी राशि अपनी पत्नी या अब तक तो वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है कटौती की राशि के रूप में बच्चों के लिए;
निर्धारिती अब तक इस तरह के योगदान की कुल के रूप में, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पिछले एक साल में इस फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने योगदान में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर (घ) अपने वेतन के पांचवें में अधिक नहीं है कि पिछले वर्ष 69 [***]
स्पष्टीकरण: इस उपधारा के खंड (घ) में, "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ई) निर्धारिती एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, पेंशन फंड की ओर योगदान के माध्यम से उनके द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर;
(च) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती, (संचयी समय से पिछले एक साल में, जमा किसी भी रकम डिपॉजिट्स) नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित.
             70 निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां [(छ) 71 [, या तो मामले में,] में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी के अन्य 72 गोवा की [राज्य और केंद्रीय दादरा और नगर ​​हवेली तथा दमन और दीव के प्रदेशों] -
(मैं) कर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम
(1) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या शरीर की या ऐसी संस्था या शरीर के किसी सदस्य के किसी भी बच्चे के जीवन पर किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए;
             73 [(2) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या निकाय या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:
बशर्ते कि इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है; या]
(3) किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में उपखंड में निर्दिष्ट (चतुर्थ) (क) खंड के; 74 [या]
             74 [यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इस तरह के सहयोग से या शरीर के किसी एक सदस्य की भागीदारी के लिए योगदान के रूप में (4);]
(द्वितीय) (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के रूप में एक 10 साल के खाते में कर या डाकघर बचत बैंक के तहत एक 15 साल के खाते में अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसी संस्था या निकाय द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम समय - समय पर संशोधन किया;]
             75 निर्धारिती एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार है जहां या निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या किसी भी मामले में, केवल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी का, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां [(ज) में बल 75A [राज्य गोवा और दादरा और नगर ​​हवेली तथा दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र], कर के अपने या अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसे निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम, -
(मैं) कि सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार के ऐसे किसी भी सुरक्षा के लिए सदस्यता के रूप में, अधिसूचना द्वारा मई 76 सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में निर्दिष्ट; या
             77 [(आइए) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक स्थापना के किसी भी तरह के जमा योजना के लिए सदस्यता के रूप में, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा मई 78 सरकारी राजपत्र में, निर्दिष्ट इस संबंध में;]
             79 [(आईबी) के रूप में किसी भी तरह के बचत प्रमाणपत्र के लिए सदस्यता खंड में परिभाषित के रूप में सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 2 (ग), केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा 76 सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में निर्दिष्ट;]
(Ii) मार्च, 1987 के 31 वें दिन के बाद पूरा हो, और आय जिसमें से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है निर्माण, जिनमें से एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के प्रयोजनों के लिए (या यह निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था अगर इस तरह के भुगतान की दिशा में या जिस तरह से बना रहे हैं जहां,,,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में हो गया होता जो
कारण किसी भी आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड या स्वामित्व के आधार पर निर्माण और आवासीय संपत्ति की बिक्री में लगे अन्य प्राधिकारी की अन्य योजना के तहत राशि का (एक) किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान; या
(ख) किसी भी किस्त या भाग कारण निर्धारिती उसे आवंटित आवासीय संपत्ति की लागत की दिशा में एक शेयरधारक या सदस्य है जिनमें से किसी भी कंपनी या सहकारी समिति को राशि का भुगतान; या
निर्धारिती द्वारा उधार ली गई राशि (ग) फिर से भुगतान से
(1) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, या
(2) किसी भी एक सहकारी बैंक सहित बैंक,, या
(3) जीवन बीमा निगम, या
             79A [(3) राष्ट्रीय आवास बैंक, या]
(4) किसी भी सार्वजनिक कंपनी के उप खंड (आठ) के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है, जो आवासीय प्रयोजनों के लिए निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत धारा 36 की उपधारा (1), या
(5) जनता में काफी रुचि रखते हैं या इस तरह कंपनी या सहकारी समिति मकानों के निर्माण के वित्त पोषण के कारोबार में लगे हुए हैं, या है, जहां किसी भी सहकारी समिति, जो कर रहे हैं में किसी भी कंपनी
ऐसे नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी है, जहां (6) निर्धारिती के नियोक्ता 80 [या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या कानून या इस तरह के विश्वविद्यालय या किसी स्थानीय प्राधिकार से संबद्ध कॉलेज द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय];
(घ) स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और निर्धारिती को इस तरह के घर की संपत्ति के हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए अन्य खर्चों,
                        लेकिन जिस तरह की दिशा में या द्वारा किसी भी भुगतान शामिल नहीं होगी
(ए) प्रवेश शुल्क, शेयर और एक कंपनी या एक सहकारी समिति के एक सदस्य के एक शेयरधारक ऐसे शेयरधारक या सदस्य बनने के लिए भुगतान करना पड़ता है जो प्रारंभिक जमा की लागत; या
(बी) के घर की संपत्ति की खरीद के लिए ध्यान एक समग्र राशि है और अकेले भूमि की कीमत अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, जहां सिवाय भूमि की लागत,; या
(सी) के लिए किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत, या के नवीकरण या मरम्मत, ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा या घर के बाद घर की संपत्ति के संबंध में पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति संपत्ति या उसके किसी भाग उसकी ओर से या बाहर जाने दिया गया पर निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है या तो; या
(डी) जो कटौती के संबंध में किसी भी खर्च धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है;]
             81 निर्धारिती एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार है जहां या निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या, या तो मामले में, केवल संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी से मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां [(मैं) दादरा और नगर ​​हवेली और गोवा और केन्द्र शासित क्षेत्रों के राज्य में बल में दमन और दीव, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (छठी समस्या को सदस्यता के रूप में कर के अपने या अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसे निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम ) और सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) के तहत जारी किए गए राष्ट्रीय बचत पत्र (सप्तम अंक).]
(3) खंड के प्रावधानों 82 [(क), (ख) और (छ)] की उपधारा (2) एक के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान के लिए केवल इतना ही लागू होंगे आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है के रूप में आस्थगित वार्षिकी.
स्पष्टीकरण: किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना करने में कोई खाता नहीं लिया किया जाएगा
किसी भी प्रीमियम के मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या
(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और हो सकता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से.
(4) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2), उपधारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण जो (1), से अधिक नहीं होगा
             83 [एक व्यक्ति के मामले में (मैं), एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी, साठ हजार रुपए किया जा रहा है;
(Ii) व्यक्तियों की किसी भी अन्य व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार orany ऐसी संस्था या खंड (छ) में निर्दिष्ट है के रूप में व्यक्तियों की एक संस्था के मामले में 84 की उपधारा [या खंड (ज)] (2), चालीस हजार रुपए.]
85 [(5) यदि में भाग लेने वाले निर्धारिती 86 [उपखंड में निर्दिष्ट किसी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (वी) या उपखंड (vi) खंड (क) की उपधारा (2)], या में व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय जा रहा है एक निर्धारिती के मामले तत्संबंधी (2), सदस्य उप खंड के खंड (छ) में निर्दिष्ट 87 [ऐसी किसी योजना में भाग लेने, कि योजना में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है] इस तरह की भागीदारी के संबंध में योगदान पांच साल के लिए भुगतान किया गया है से पहले (वह अपनी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी अंशदान का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण भाग लेने के लिए रहता है, जहां कि प्रभाव या करने के लिए नोटिस द्वारा), तो
किसी भी अगर (एक) कोई कटौती नहीं की भागीदारी तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया,, योगदान के संबंध में इस खंड के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी; और
(ख) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्षों में भुगतान योगदान के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट है कि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा और तदनुसार कर के दायरे में होगी.
स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पिछले वर्ष में भुगतान किया योगदान के सम्मान में इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती की अनुमति दी गई है जिसमें कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी ऐसी कोई योगदान है कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि साल के लिए.]
88 [(6) निर्धारिती हैं, तो जा रहा है,
(एक) एक व्यक्ति, प्रभावित या बल में निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखा है; या
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, प्रभावित या सेना में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखा है; या
(ग) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय (2), इस तरह के सहयोग से या शरीर के किसी भी सदस्य के जीवन पर या जीवन पर एक बीमा प्रभावित या बल में रखा गया है उपधारा के खंड (छ) में निर्दिष्ट ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे की,
प्रीमियम तो, दो साल के लिए भुगतान किया गया है से पहले (अनुबंध बीमा के अनुबंध को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण सेना में नहीं रहता है, जहां कि प्रभाव या करने के लिए नोटिस द्वारा) बीमा का अनुबंध समाप्त हो जाता है
किसी भी अगर (i) कोई कटौती नीति तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया, प्रीमियम के संबंध में इस खंड के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी; और
(Ii) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्ष में प्रीमियम भुगतान या वर्षों के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट इस तरह पिछले साल की निर्धारिती या वर्षों की आय होना समझा जाएगा और करने के लिए प्रभार्य होगी टैक्स तदनुसार.
स्पष्टीकरण 1: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पिछले वर्ष में प्रीमियम भुगतान के संबंध में इस खंड के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती हो गया होता जो कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी ऐसी कोई प्रीमियम कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि वर्ष के लिए अनुमति दी.
स्पष्टीकरण 2: एक निर्धारिती में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है, जहां एक मामले में 89 [किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना उपखंड में निर्दिष्ट (वी) या उपखंड (vi) उप - धारा (क) खंड (2)] किसी भी पिछले वर्ष में और भी है कि साल में बीमा का एक अनुबंध समाप्त हो जाता है, करेगा, उप - धारा (5) और स्पष्टीकरण के लिए स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए किसी भी पिछले वर्ष में भुगतान किया योगदान या प्रीमियम के संबंध में इस खंड के तहत अनुमति दी कटौती 1, कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती ऐसी कोई योगदान या प्रीमियम कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि वर्ष के लिए अनुमति दी गई है, जो होगा कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि हो.]
90 [(7) एक निर्धारिती के मामले में उप खंड के खंड (ज) में निर्दिष्ट (2), -
(क) उप - धारा के तहत कटौती (1) की अनुमति दी गई है, जो करने के लिए संदर्भ के साथ कि खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी रकम को वापस या किसी भी पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा वापस प्राप्त (बाद में भेजा जाता है जहां ) प्रासंगिक पिछले वर्ष के रूप में करने के लिए, तो -
(I) कोई कटौती उप - धारा के तहत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी (1) प्रासंगिक पिछले वर्ष में भुगतान किया है कि उप - खंड में निर्दिष्ट रकम के किसी भी, के संदर्भ में; और
(Ii) प्रासंगिक पिछले वर्ष पूर्ववर्ती तो पिछले वर्ष के संबंध में अनुमति कटौती या पिछले साल की कुल राशि "प्रासंगिक पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा और सिर के नीचे कर के दायरे में होगी अन्य स्रोतों से होने वाली आय ";
(ख) कि खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट घर की संपत्ति ऐसी संपत्ति के अधिकार उसके द्वारा प्राप्त की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर रहा है जहां, तो
(I) कोई कटौती (1) रकम में से किसी के संदर्भ में, पिछले वर्ष में भुगतान किया है कि उप - खंड में निर्दिष्ट स्थानांतरण तो कर दिया है, जिसमें उप - धारा के तहत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी; और
(द्वितीय) की कटौती की कुल राशि उपधारा के तहत अनुमति दी (1) पिछले वर्ष के सम्मान या पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्षों में है कि उप - खंड में निर्दिष्ट रकम के संदर्भ में उपखंड में निर्दिष्ट (मैं) इस खंड का स्थानांतरण किया जाता है और सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत कर के दायरे में होगी, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा;
(ग) उप - खंड में निर्दिष्ट किसी भी रकम की कुल (द्वितीय) कि खंड के दस हजार रुपये की राशि, (1) संदर्भ के रूप में करता कुल के साथ इतना अनुमति दी जाएगी उप - धारा के तहत कटौती से अधिक है, जहां दस हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं हो.
(8) इस खंड में, -
(क) 'जीवन बीमा निगम' जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम का मतलब है;
(ख) "सार्वजनिक कंपनी 'कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 के रूप में ही अर्थ होगा;
(ग) "स्थानांतरण" भी खंड 269UA के खंड (च) में निर्दिष्ट लेनदेन में शामिल करने के लिए समझा जाएगा;]
             91 [(घ) किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं किया जाएगा.]]

 

             54A.      वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा रखे जाएँगे 1991/01/04.
55 दत्ताजीइस खंड की विषय वस्तु अर्थात, अलग अलग समय पर अलग अलग वर्गों द्वारा पेश किया गया है, (मैं) धारा 87 के रूप में मूल रूप से लागू किया है.; 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, के द्वारा शुरू के रूप में (द्वितीय) मूल अनुभाग 80A; और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा शुरू के रूप में (iii) वर्तमान धारा 80 सी1968/01/04.
5615-1-1982 दिनांकित भी सर्कुलर नंबर 321, 1982/04/05 सर्कुलर नं 337, 1977/05/12 सर्कुलर नं 233, 15-1-1985 सर्कुलर नं 404, देखो, पत्र [F.No. 14/18/61-IT (एआई)], 14-8-1962 दिनांक 20-3-1976 सर्कुलर नं 194, 1987/04/11 सर्कुलर नं 498,, परिपत्र संख्या 405, दिनांक 15 -1-1985, 1988/09/08 दिनांकित 1985/02/05 और परिपत्र सं 518 सर्कुलर नं 418,,, द्वारा सही रूप में.
57 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी 1983/01/04:
                        "(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ deduced किया जाएगा और उपधारा में निर्दिष्ट रकम को कुल के संदर्भ में इस धारा के प्रावधानों, गणना की राशि के अधीन (2) निम्नलिखित दर पर, अर्थात्: -
(क) इस तरह के कुल से अधिक नहीं है, जहां 5 रुपये, 000
इस तरह कुल की सारी;
(ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 5,000 butdoes रुपये से अधिक नहीं हो.10]000
रुपये. 5,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी.5000;
(ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है.10]000
रुपये. 7,500 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 40 फीसदी.10,000. "

                        पहले अवसरों पर, उप - धारा (1) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, 1981/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1979, 1980/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1978, 1979/01/04 से प्रभावी, 1976/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1975,, वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी 1974/01/04 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.
58 वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
५९.वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.
60 रू सम्मिलित किया गया प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1990/01/04.
६१.वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
62 वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.
63 रूपयेलोक भविष्य निधि के बाद से, अधिसूचना नहीं तो 2431 अधिसूचित 1968/02/07 दिनांकित किया गया है.
64 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
             65. प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "(बाद में इस खंड में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के रूप में भेजा")1990/01/04.
             65A.      प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
६६.निम्नलिखित खंड (ख) के लिए एवजी, वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा, 1970/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1969 द्वारा यथा संशोधित1984/01/04:
(ख) जहां निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है, परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए, कर के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम; "
6वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा "खंड (ख)" के लिए एवजी1984/01/04.
             68. "(निर्धारिती जा रहा है, या ऐसे परिवार निर्धारिती है जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक पुरुष सदस्य)" वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1970/01/04.
* एलआईसी म्युचुअल फंड के Dhanraksha 1989 योजना के बाद अधिसूचित किया गया है - 1990/09/02 दिनांकित अधिसूचना संख्या जीएसआर 55 (ई), देखें.
             प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1989 से प्रभावी छोड़े गए 69. "जो भी कम हो या दस हजार रुपए,"1989/01/04. छोड़े गए हिस्से में, अभिव्यक्ति "दस" वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी से 'आठ' के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1977/01/04.
70 वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.
७१.कराधान कानून 1971/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.
72 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र" के लिए एवजी अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1990/01/04.
73 वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.
74 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
७५.वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1988/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, खंड (ज), 1983/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1982, द्वारा डाला और कराधान कानून (संशोधन) 1983/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अधिनियम, 1984 द्वारा यथा संशोधित, के रूप में खड़ा के तहत:
"निर्धारिती निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या केवल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी का, या तो मामले में, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार या, जहां (ज) दादरा और नगर ​​हवेली और गोवा, दमन और दीव, कि सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार के ऐसे किसी भी सुरक्षा के लिए सदस्यता के रूप में, कर के अपने या अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम के संघ शासित क्षेत्रों में बल सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है. "
             75A.      प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "दादरा और नगर Haveliand गोवा, दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र" के लिए एवजी 1990/01/04.
७६.एनएससी (आठवीं मुद्दा) के बाद से अधिसूचित देखें गया है 29-3-1990 दिनांकित अधिसूचना संख्या 270 (ई),.
77 वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
७८.अधिसूचित योजना के लिए चुंगी लगानेवाला की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट, 1990, संस्करण., पी देखें. 4.30.
79 प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
             79A.      वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
80प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
81 प्रत्यक्ष कर कानून 1984/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा डाला.
82 "(क) और (ख)" वित्त अधिनियम, 1970 के द्वारा, प्रभावी लिए एवजी1971/01/04.
83 वित्त अधिनियम, 1982 के द्वारा संशोधित किया गया है जो निम्न खंड, के लिए एवजी, 1983/01/04 से प्रभावी, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, 1981/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी 1 - 4-1969, वित्त अधिनियम, 1978, 1979/01/04 से प्रभावी, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971, w.ef. 1972/01/04, वित्त अधिनियम, 1970, 1971/1/4 और वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी प्रभावी 1984/01/04:
"निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी, उसके सकल कुल आय की ऐसी प्रतिशत, या इस तरह की राशि से किया जा रहा एक व्यक्ति के मामले में (मैं);
(Ii) किसी अन्य व्यक्ति, उसकी सकल कुल आय का तीस प्रतिशत के मामले में. जो भी कम हो या चालीस हजार रुपए,;
(Iii) एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में अपने सकल कुल आय, या चालीस हजार रुपए का तीस प्रतिशत जो भी कम हो;
(Iv) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय के मामले में उप खंड के खंड (छ) में निर्दिष्ट (2), ऐसी संस्था या शरीर, या चालीस हजार रुपए की सकल कुल आय का तीस फीसदी, इनमें से जो भी कम है. "
84 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
85 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04. मूल उप - धारा (5) वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1969/01/04.
८६प्रत्यक्ष कर कानूनों द्वारा "यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान" (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी के लिए एवजी 1990/01/04.
87 एवजी के लिए "योजना में भाग लेने, योजना में अपनी भागीदारी समाप्त होता है", Ibid.
88.वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
८९ .प्रत्यक्ष कर कानूनों द्वारा "यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान" (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी के लिए एवजी 1990/01/04.
90वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
91.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

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