आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ग

राहत सेवानिवृत्ति वार्षिकियां हासिल करने के लिए भुगतान करने के लिए संबंधित

धारा

धारा संख्या

80ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIक - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1965

राहत सेवानिवृत्ति वार्षिकियां हासिल करने के लिए भुगतान करने के लिए संबंधित

राहत सेवानिवृत्ति वार्षिकियां हासिल करने के लिए भुगतान करने के लिए संबंधित

राहत सेवानिवृत्ति वार्षिकियां हासिल करने के लिए भुगतान करने के लिए संबंधित

80C.  (1) जहां एक निर्धारिती के मामले में किया जा रहा है कि भारत में निवासी भारत का नागरिक है और है जो एक व्यक्ति के रूप में पेशेवर सेवा चार्टर्ड एकाउंटेंट, वकील, वकील, वास्तुकार, या अन्य ऐसे renders जो एक पंजीकृत फर्म की आय में उसकी हिस्सेदारी सरकारी राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में पेशेवर सेवा कर के दायरे में है और वह के लिए एक वार्षिकी अनुबंध के तहत किसी भी पिछले वर्ष में बुलाया (जो भी नाम से) एक प्रीमियम कर अपनी आय प्रभार्य से बाहर का भुगतान किया गया समय अपने मुख्य उद्देश्य के लिए (बाद क्वालीफाइंग प्रीमियम के रूप में भेजा इस खंड में) बुढ़ापे में एक जीवन वार्षिकी के व्यक्ति के लिए प्रावधान होने के रूप में आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है, तो निर्धारिती, इस धारा के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा पिछले वर्ष के संबंध में उसकी कुल आय की गणना में योग्यता प्रीमियम की राशि की कटौती की अनुमति दी:

इसलिए कटौती की जा सकती है, जो राशि पांच हजार रुपए या जो भी कम हो कि वर्ष, के लिए अपनी कुल आय का दसवां की राशि से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि:

आगे व्यक्ति को देय किसी भी वार्षिकी हद तक अपने अर्जित आय हो समझा जाएगा बशर्ते कि यह कटौती तदनुसार इस धारा के तहत अनुमति दी है और कर के दायरे में किया गया है, जो के संबंध में राशि के कारण है जो करने के लिए।

स्पष्टीकरण।-के लिए पहले परंतुक के प्रयोजनों, "कुल आय 'के तहत इस अध्याय के अंतर्गत और वार्षिकी जमा की किसी भी राशि की कटौती से पहले किसी भी कटौती करने से पहले, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार में गणना की कुल आय का मतलब है 280-ओ अनुभाग लेकिन अन्यथा के प्रावधानों के तहत उसकी कुल आय में शामिल किया जाएगा जो किसी भी आय को छोड़कर धारा 64

उन्होंने कहा कि यह not- करता है कि संतुष्ट हो जाता है, जब तक कि उप-धारा (3) और इस संबंध में बोर्ड द्वारा किए गए किसी भी नियम को (2) के अधीन रहते हुए, आयुक्त एक अनुबंध को मंजूरी नहीं की जाएगी

(क) व्यक्ति के लिए वार्षिकी के माध्यम से देय रकम को छोड़कर किसी भी राशि के व्यक्ति के जीवन के दौरान भुगतान के लिए प्रदान करते हैं; या

वह अट्ठावन साल की उम्र से उपलब्ध हो जाता है से पहले या वह अड़सठ साल की उम्र से उपलब्ध हो जाता है के बाद (ख) शुरू करने के लिए व्यक्ति को देय वार्षिकी के लिए प्रदान करते हैं; या

(ग) व्यक्ति की एक विधवा या विधुर व्यक्ति के लिए या करने के लिए या तो देय होता जा रहा कोई वार्षिकी की स्थिति में है, जो व्यक्ति की विधवा या विधुर है और किसी भी रकम को वार्षिकी के माध्यम से देय रकम को छोड़कर किसी भी अन्य रकम के भुगतान के लिए प्रदान करते हैं प्रीमियम पर और मुनाफे से बाहर बोनस के माध्यम से उचित ब्याज के माध्यम से, प्रीमियम की वापसी के रास्ते से, व्यक्ति की कानूनी प्रतिनिधि को देय कर रहे हैं; या

(घ) की तुलना में एक अधिक से अधिक वार्षिक राशि का हो, यदि कोई हो, वार्षिकी के भुगतान के लिए व्यक्ति की एक विधवा या विधुर को देय प्रदान करते हैं कि भुगतान किया है या व्यक्ति को देय; या

(ई) वार्षिकीदार के जीवन के लिए की तुलना में अन्यथा किसी भी वार्षिकी के भुगतान के लिए प्रदान करते हैं;

और यह इसके तहत देय कोई वार्षिकी पूरे या आत्मसमर्पण, रूपान्तरण या असाइनमेंट के हिस्से में सक्षम हो जाएगा कि एक प्रावधान शामिल करता है।

उन्होंने कहा कि वह लागू करने के लिए उचित सोचता है कि किसी भी स्थिति के लिए किसी भी बोर्ड, नियमों के अनुसार, लिख सकते की स्थिति और विषय के लिए फिट है, और इस विषय में सोचता है कि अगर (3) आयुक्त, अनुबंध एक या एक से अधिक के लिए प्रदान करता है के होते हुए भी कि एक अनुबंध को मंजूरी सकता है मामलों के बाद, कि कहने के लिए है -

(क) व्यक्ति की विधवा या विधुर से एक आश्रित अन्य करने के लिए एक वार्षिकी के व्यक्ति की मृत्यु के बाद भुगतान के लिए;

एक वार्षिकी शुरू की व्यक्ति के लिए भुगतान के लिए (ख) वार्षिकी उसकी सक्रिय रूप से अपने पेशे में लगे हुए किया जा रहा है की दिमाग या शरीर की दुर्बलता या एक के किसी भी पेशे के माध्यम से काबिल बनने पर देय है अगर वह अट्ठावन साल की उम्र, पा लेता से पहले वह प्रशिक्षित या फिट है जिसके लिए समान प्रकृति;

उस अवधि के भीतर उनकी मृत्यु के होते हुए भी, एक निर्दिष्ट अवधि (दस वर्ष से अधिक नहीं) के लिए जारी रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को देय वार्षिकी के लिए (ग);

वार्षिकी इच्छा से आबंटित होने के लिए, इस तरह की निर्दिष्ट अवधि के लिए जारी रखने के लिए है जो एक वार्षिकी के मामले में (घ)।

(4) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों वे इसलिए भी निधि संतुष्ट शर्तों प्रदान की अनुमोदित वार्षिकी अनुबंध के तहत किसी भी प्रीमियम के संबंध में लागू के रूप में आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक कोष के लिए बुलाया (जो भी नाम से) एक योगदान के संबंध में लागू नहीं होगी नीचे निर्धारित किया है और किसी भी अन्य शर्तों बोर्ड, नियमों के अनुसार, अर्थात्, लिख सकते हैं: -

(क) किसी भी पेशे में लगे हुए व्यक्तियों के लाभ के लिए एक अटल विश्वास के तहत भारत में स्थापित एक कोष किया जाएगा निधि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट;

प्राप्त इस तरह के उम्र के लिए पहले से अक्षम, या विधवा, बच्चों या पर ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों के लिए बनने उनकी (ख) फंड अपने एकमात्र उद्देश्य के लिए एक निर्दिष्ट आयु प्राप्त करने पर या पर इस तरह के पेशे में लगे हुए व्यक्तियों के लिए वार्षिकियां का प्रावधान होगा उनके मौत;

(ग) कोष से दिए गए सभी वार्षिकियां, पेंशन और अन्य लाभ केवल भारत में देय होगा।

(5) आयुक्त, किसी भी समय, और किसके लिए प्रीमियम द्वारा व्यक्तियों को प्रस्तावित वापसी के खिलाफ कारण दिखाने का एक उचित अवसर देने के बाद इस खंड के अंतर्गत अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए किसी भी अनुबंध के तहत देय, या के न्यासियों के लिए कर रहे हैं हो सकता है किसी भी फंड ताकि अनुमोदन वापस लेने को मंजूरी दे दी।

(6) उप-धारा (1) और (4), इस धारा के तहत कोई कटौती किसी भी individual- के मामले में अनुमति दी जाएगी में किसी बात के होते हुए भी

(मैं) जिनकी कुल आय से अधिक दस हजार रुपए की अनर्जित आय भी शामिल है; या

(Ii) किसी पेंशन के हकदार है या किसी भी पेंशन या सेवानिवृत्ति योजना में भाग ले रहा है, जो।

(7) इस धारा के तहत भत्ता भत्ता किसी भी मामले में प्रधान "लाभ और लाभ के तहत अभिकलन आय की राशि से अधिक नहीं होगी कि, ताकि हालांकि, कुल आय में शामिल निर्धारिती की अर्जित आय की गणना में किया जाएगा व्यवसाय या पेशे के "।

(8) एक अनुमोदित अनुबंध के तहत देय किसी भी वार्षिकी (1) या उपधारा में निर्दिष्ट किसी फंड (4) से उप-धारा में करने के लिए भेजा, प्रीमियम का भुगतान करती है या योगदान है और किसी भी बनाता है जो व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रीमियम या ऐसे व्यक्ति को देय लाभ के बाहर बोनस पर ब्याज, हद तक उसकी अनर्जित आय यह उप-धारा (1) और तदनुसार कर के दायरे के तहत अनुमति दी कटौती की राशि के कारण है होना करने के लिए समझा जाएगा।

(9) अन्यथा वार्षिकी के रास्ते या द्वारा किसी भी भुगतान प्रीमियम या योगदान जिसे करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है कहां उप-धारा (1) या उपधारा के तहत देय हैं (4), ऐसे व्यक्ति करेगा, द्वारा किए गए किसी भी नियम के अधीन इस संबंध में बोर्ड, इसलिए किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की कुल राशि में से घटा है, कि एक साल में सेना में इस तरह के दर या दरों पर कर यह कुल आय थे, तो इस तरह की राशि के लिए लागू होगा और ऐसा करने के लिए कटौती की राशि का भुगतान करेगा के रूप में बोर्ड प्रत्यक्ष कर सकते हैं के रूप में निर्धारित समय के भीतर और ऐसी रीति से केन्द्र सरकार की ऋण और के प्रावधानों धारा 201 की कटौती का भुगतान करने में विफल रहता है के बाद, अब तक हो सकता है, के रूप में वह घटा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं, या करेगा इस तरह के कर।

इस धारा के तहत कटौती का दावा किया है और किसी भी भुगतान के संबंध में किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अनुमति दी है, जहां (10), राहत में (एक ही या बाद के निर्धारण वर्ष है और न ही के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत यह के संबंध में दिए गए नहीं की जाएगी एक ही अनुबंध के तहत एक वार्षिकी के लिए किसी भी अन्य प्रीमियम या विचार के संबंध में एक वार्षिकी अनुबंध के तहत एक भुगतान) के मामले।

(11) (क) बोर्ड, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस खंड के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकता है।

पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर विशेष रूप से और पूर्वाग्रह के बिना (ख), इस तरह के नियम मई

(I) के बयान और अन्य जानकारी के अनुमोदन के लिए एक आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना लिख;

(Ii) के रिटर्न, बयानों, ब्यौरे या आयकर अधिकारी द्वारा एक व्यक्ति से आवश्यकता हो सकती है और प्रीमियम या योगदान इस खंड के अंतर्गत देय कर रहे हैं जिसे करने के लिए जो जानकारी लिख;

(Iii) पर एक आरोप का एक काम, या निर्माण के लिए एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी विचार के दंड के माध्यम से मूल्यांकन के लिए प्रदान करते हैं, समय के लिए मंजूरी दे दी है किसी भी अनुबंध के तहत या किसी भी निधि से किसी भी वार्षिकी या उसके द्वारा प्राप्य अन्य राशि की जा रही है इस धारा के तहत; व

(चतुर्थ) यह अपेक्षित समझी जाने वाली इस खंड के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के इस खंड और प्रशासन के तहत दी गई अनुमोदन पर इस तरह आगे नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रदान करते हैं।

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

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