आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ग

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1969

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

कुछ भुगतान के संबंध में बी-कटौती.

आदि जीवन बीमा प्रीमियम का सम्मान, भविष्य निधि में योगदान में कटौती

80 सी. (1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में वहाँ के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों में निर्दिष्ट रकम की कुल के पहले पांच हजार रुपए का साठ प्रतिशत के बराबर राशि के अधीन में, काटा जाएगा उप इस तरह के कुल का संतुलन की धारा (2) और पचास प्रतिशत, यदि कोई हो,.

(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -

(क) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां टैक्स को उसकी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम

(मैं) प्रभाव के लिए या बल में एक बीमा रखने के लिए 1 [निर्धारिती के जीवन पर या निर्धारिती की पत्नी या पति के जीवन पर], या

(Ii) लागू करने के लिए या बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए 1 है कि इस तरह के अनुबंध से व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल होते हुए भी, [निर्धारिती के जीवन पर या निर्धारिती की पत्नी या पति के जीवन पर] वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प का बीमा किया; या

(Iii) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में;

1 [(चतुर्थ) सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की स्थापना की और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में.]

(ख) निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है जहां, एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए, कर के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम 2 के किसी पुरुष सदस्य के जीवन पर [ परिवार या ऐसे किसी भी सदस्य की पत्नी हैं.]

स्पष्टीकरण -. खंड (क) और खंड (ख) इस उप - धारा की, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा उसमें करेगा करने के लिए भेजा शामिल के उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए

(मैं) पॉलिसी की परिपक्वता की नियत तिथि पर एक निर्धारित राशि के भुगतान को सुरक्षित ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बीमा की नीति ऐसे व्यक्ति बीमा की नीति ही की वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद ऐसी तारीख पर जिंदा है कहा निर्धारित तिथि से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान;

(Ii) एक नाबालिग के लाभ के लिए एक व्यक्ति से प्रभावित बीमा की नीति 3 वह है, के बाद नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ [निर्धारिती जा रहा है, या ऐसे परिवार निर्धारिती है जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक पुरुष सदस्य] प्राप्त कर ली बहुमत, नीति अपनाकर और उसके (जैसे गोद लेने के बाद) इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट डेट पर जीवित होने पर अपने ही जीवन पर एक बीमा सुरक्षित करने के लिए;

द्वारा या किसी भी व्यक्ति के प्रावधान करने के लिए उसे एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या बनाने के उद्देश्य के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय वेतन से पिछले वर्ष में कटौती की (ग) किसी भी राशि अपनी पत्नी या अब तक तो वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है कटौती की राशि के रूप में बच्चों के लिए;

निर्धारिती अब तक इस तरह के योगदान की कुल के रूप में, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पिछले एक साल में इस फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने योगदान में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर (घ) अपने वेतन के पांचवें में अधिक नहीं है जो भी है कि पिछले वर्ष या आठ हजार रुपए, कम

इस उपधारा के स्पष्टीकरण में खंड (घ), "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;

(ई) निर्धारिती एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, पेंशन फंड की ओर योगदान के माध्यम से उनके द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर;

(च) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती, (संचयी समय से पिछले एक साल में, जमा किसी भी रकम डिपॉजिट्स) नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित.

(3) खंड (क) और (ख) उप - धारा (2) के अतिरिक्त में नहीं है के रूप में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान के लिए केवल इतना लागू नहीं होगी के प्रावधानों आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का दस प्रतिशत की.

स्पष्टीकरण -. किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना करने में कोई खाता नहीं रखा जाएगा -

किसी भी प्रीमियम के मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या

(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और हो सकता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से.

(4) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2), उपधारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण जो (1), से अधिक नहीं होगी -

निर्धारित हो सकता है, जैसा कि एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार या अभिनेता, उसके सकल कुल आय की ऐसी प्रतिशत, या इस तरह की राशि से किया जा रहा एक व्यक्ति के मामले में (मैं): 1 [***]

(Ii) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में 2 [***] जो भी कम हो उसके सकल कुल आय, या पंद्रह हजार रुपए का तीस फीसदी;

(Iii) हिंदू अविभाजित परिवार, अपने सकल कुल आय का तीस प्रतिशत, या जो भी कम हो तीस हजार रुपए के मामले में.

3 [(5) ***]

 

1 'निर्धारिती की पत्नी या पति के जीवन पर' शब्दों के लिए, 'पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर' शब्द से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा वित्त अधिनियम, 1969 के अनुसार 1970/01/04.

1 आईएनएस. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी प्रति के रूप में 1969/01/04.

प्र.20. 'परिवार की या ऐसे किसी भी सदस्य की पत्नी के किसी पुरुष सदस्य के जीवन पर' शब्द 'के लिए परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर' शब्द से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा वित्त अधिनियम, 1969 के अनुसार 1970/01/04.

(3) शब्द "जा रहा है (निर्धारिती, या ऐसे परिवार निर्धारिती है जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक पुरुष सदस्य)" प्रभावी रखे जाएँगे वित्त अधिनियम, 1969 के अनुसार 1970/01/04.

1 नीचे के रूप में खड़ा था जो खंड (क) के परन्तुक वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी से हटा दिया गया है 1968/01/04:
ऐसे व्यक्ति खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट एक बीमा प्रभावित है बशर्ते कि (क) उप - धारा (2) के पूर्व मार्च, 1964 के 1 दिन के लिए और में रखने के लिए पिछले वर्ष में किसी भी राशि का भुगतान किया गया इस तरह के बीमा के लिए मजबूर;

प्र.20. [खंड (क) के प्रावधानों जिसे लागू नहीं करने के लिए एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार या अभिनेता, सहित] शब्द, वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़ दिए गए हैं 1969/01/04.

(3) उप - धारा (5) वित्त अधिनियम, 1968 के अनुसार 1961/01/04 से प्रभावी छोड़े गए.

 

 

[1969 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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