आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ग

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ग

अध्याय शीर्षक

VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1967

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

कुछ भुगतान के संबंध में बी-कटौती.

आदि जीवन बीमा प्रीमियम का सम्मान, भविष्य निधि में योगदान में कटौती

80 सी. (1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में वहाँ के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों में निर्दिष्ट रकम की कुल के पहले पांच हजार रुपए का साठ प्रतिशत के बराबर राशि के अधीन में, काटा जाएगा उप इस तरह के कुल का संतुलन की धारा (2) और पचास प्रतिशत, यदि कोई हो,.

(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -

(क) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां टैक्स को उसकी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम

निर्धारिती की पत्नी या पति के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए (मैं); या

(Ii) लागू करने के लिए या कि इस तरह के अनुबंध एक नकद भुगतान में प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमाधारक द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल होते हुए भी, बल में निर्धारिती की पत्नी या पति के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए वार्षिकी के भुगतान के एवज; या

(Iii) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में;

निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है जहां (ख), कर के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम, किसी भी पुरुष के परिवार के सदस्य या के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए ऐसे किसी भी सदस्य की पत्नी की.

स्पष्टीकरण -. खंड (क) और खंड (ख) इस उप - धारा की, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा उसमें करेगा करने के लिए भेजा शामिल के उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए

(मैं) पॉलिसी की परिपक्वता की नियत तिथि पर एक निर्धारित राशि के भुगतान को सुरक्षित ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बीमा की नीति ऐसे व्यक्ति बीमा की नीति ही की वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद ऐसी तारीख पर जिंदा है कहा निर्धारित तिथि से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान;

वह प्राप्त कर ली है के बाद (द्वितीय) एक नाबालिग के लाभ के लिए एक व्यक्ति से प्रभावित बीमा की नीति, नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ (निर्धारिती, या ऐसे परिवार निर्धारिती है जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक पुरुष सदस्य जा रहा है) बहुमत, नीति अपनाकर और उसकी इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) एक तारीख को जीवित होने पर अपने ही जीवन पर एक बीमा सुरक्षित करने के लिए;

द्वारा या किसी भी व्यक्ति के प्रावधान करने के लिए उसे एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या बनाने के उद्देश्य के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय वेतन से पिछले वर्ष में कटौती की (ग) किसी भी राशि अपनी पत्नी या अब तक तो वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है कटौती की राशि के रूप में बच्चों के लिए;

निर्धारिती अब तक इस तरह के योगदान की कुल के रूप में, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पिछले एक साल में इस फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने योगदान में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर (घ) अपने वेतन के पांचवें में अधिक नहीं है जो भी है कि पिछले वर्ष या आठ हजार रुपए, कम

इस उपधारा के स्पष्टीकरण में खंड (घ), "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;

(ई) निर्धारिती एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, पेंशन फंड की ओर योगदान के माध्यम से उनके द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर;

(च) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती, (संचयी समय से पिछले एक साल में, जमा किसी भी रकम डिपॉजिट्स) नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित.

(3) खंड (क) और (ख) उप - धारा (2) के अतिरिक्त में नहीं है के रूप में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान के लिए केवल इतना लागू नहीं होगी के प्रावधानों आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का दस प्रतिशत की.

स्पष्टीकरण -. किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना करने में कोई खाता नहीं रखा जाएगा -

किसी भी प्रीमियम के मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या

(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और हो सकता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से.

(4) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2), उपधारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण जो (1), से अधिक नहीं होगी -

(मैं) एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार या अभिनेता, उसके सकल कुल आय, या इस तरह की राशि का इस तरह का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है के रूप में किया जा रहा है एक व्यक्ति के मामले में:

ऐसे व्यक्ति खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट एक बीमा प्रभावित है बशर्ते कि (क) उप - धारा (2) के पूर्व मार्च, 1964 के 1 दिन के लिए और में रखने के लिए पिछले वर्ष में किसी भी राशि का भुगतान किया गया इस तरह के बीमा के लिए मजबूर;

(Ii) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में उसकी सकल कुल आय का प्रतिशत तीस, या पंद्रह हजार रुपए, [एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार या अभिनेता सहित, जिसे करने के लिए खंड के प्रावधानों (i) लागू नहीं है] इनमें से जो भी कम है;

(Iii) हिंदू अविभाजित परिवार, अपने सकल कुल आय का तीस प्रतिशत, या जो भी कम हो तीस हजार रुपए के मामले में.

निर्धारिती की सकल कुल आय किसी भी मद में अर्जित आय प्रभार्य शामिल हैं (5), उप - धारा के तहत कटौती (1), जहां तक ​​संभव हो, अगर, संतुलन के रूप में, इस तरह के अर्जित आय की गणना में बनाया गया है और किया जाएगा किसी भी, किसी भी अन्य आय की गणना में; कोई आय वहाँ अर्जित कर रहा है और अगर कटौती किसी भी सिर के तहत किसी भी अन्य आय की गणना में किया जाएगा.

 

 

[1967 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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