आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ग

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1974

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

कुछ भुगतान के संबंध में बी कटौती.

आदि जीवन बीमा प्रीमियम का सम्मान, भविष्य निधि में योगदान में कटौती

80C. 1 [(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ काटा जाएगा और उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में इस खंड, गणना की राशि के उपबंधों के अधीन (2), निम्न दरों पर, अर्थात्: -

(क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है.2]000

इस तरह कुल की सारी;

(ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 2,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है.5]000

रुपये. 2,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी.2,000;

(ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है.5,00

रुपये. 3,500 से अधिक रुपये का 40 फीसदी. 5000 में इस तरह के कुल से अधिक है जिसके द्वारा राशि]

(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -

(क) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां टैक्स को उसकी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम

(मैं) प्रभाव को या निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर बल बीमा में रखने के लिए; या

1 [(द्वितीय) लागू करने के लिए या बल में निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:

इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि; या]

(Iii) जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) लागू होता है; 2 [या]

(Iv) सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की स्थापना की और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में, 2 [या]

2 [(वी) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 धारा 19 भारतीय यूनिट ट्रस्ट (1) (सी सी) के तहत बनाया (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) में भाग लेने के लिए योगदान के रूप में अधिनियम, 1963 (1963 का 52);]

(ख) निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है, जहां परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए, कर के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम.

स्पष्टीकरण: उप खंड (i) के खंड (क) और खंड (ख) इस उप - धारा की, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा उसमें करेगा करने के लिए भेजा शामिल के प्रयोजनों के लिए

(मैं) पॉलिसी की परिपक्वता की निर्धारित तिथि पर एक निर्धारित राशि के भुगतान को सुरक्षित ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बीमा की नीति, ऐसे व्यक्ति को बीमा की नीति ही वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद, ऐसी तारीख पर जिंदा है कहा निर्धारित तिथि से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान की;

वह बहुमत प्राप्त कर ली है के बाद (द्वितीय) नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ एक छोटी सी के लाभ के लिए एक व्यक्ति से प्रभावित बीमा की नीति, नीति अपनाकर और उसकी एक पर जीवित होने पर अपने ही जीवन पर एक बीमा सुरक्षित करने के लिए इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) की तारीख;

(ग) किसी भी राशि किसी भी व्यक्ति उसके पास एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या बनाने के उद्देश्य के लिए अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की राशि से किया जा रहा करने से या सरकार की ओर से देय वेतन से पिछले वर्ष में कटौती की अब तक तो कटौती की राशि वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है के रूप में अपनी पत्नी या बच्चों के लिए प्रावधान;

निर्धारिती अब तक इस तरह के योगदान की कुल के रूप में, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पिछले एक साल में इस फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने योगदान में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर (घ) अपने वेतन के पांचवें में अधिक नहीं है जो भी कम हो कि पिछले वर्ष या आठ हजार रुपए,.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के खंड (घ) में, "वेतन" चौथा के भाग ए के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा. Schepule;

(ई) निर्धारिती एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, पेंशन फंड की ओर योगदान के माध्यम से उनके द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर;

(च) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती, (संचयी समय से पिछले एक साल में, जमा किसी भी रकम डिपॉजिट्स) नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित;

निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या केवल दादरा और नगर ​​हवेली और गोवा, दमन और संघ शासित क्षेत्र में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी से मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है जहां (G) दीव-

(मैं) कर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम

(1) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या शरीर की या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के जीवन पर किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या

1 [(2) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या निकाय या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:
या], ऐसे अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि

(3) किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में (चतुर्थ) (क) खंड के subclause में करने के लिए भेजा, 1 [या]

1 [(4) इस तरह के सहयोग से या शरीर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में से किसी एक सदस्य की भागीदारी के लिए योगदान के रूप में];

(द्वितीय) (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के रूप में एक 10 साल के खाते में कर या डाकघर बचत बैंक के तहत एक 15 साल के खाते में अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसी संस्था या निकाय द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम समय - समय पर संशोधन किया.

(3) के प्रावधानों 2 [खंड (क), (ख) और (छ)] उप - धारा (2) के केवल एक के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान का इतना करने के लिए लागू नहीं होगी आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है के रूप में आस्थगित वार्षिकी.

स्पष्टीकरण: किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना करने में कोई खाता नहीं लिया किया जाएगा

किसी भी प्रीमियम के मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या

(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और हो सकता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से.

(4) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2), उपधारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण जो (1), से अधिक नहीं होगा

निर्धारित हो सकता है, जैसा कि एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार या अभिनेता, उसके सकल कुल आय की ऐसी प्रतिशत, या इस तरह की राशि से किया जा रहा एक व्यक्ति के मामले में (मैं);

(Ii) किसी अन्य व्यक्ति, उसकी सकल कुल आय का तीस प्रतिशत, या के मामले में 3 जो भी कम हो [बीस हजार रुपए];

(Iii) एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में अपने सकल कुल आय, या तीस हजार रुपए का तीस प्रतिशत जो भी कम हो;

4 [(चतुर्थ) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय के मामले में सकल कुल ऐसी संस्था या शरीर की आय, या की उप - धारा (2), तीस फीसदी के खंड (छ) में निर्दिष्ट 3 [ जो भी कम हो बीस हजार रुपए].]

1 [(5) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय जा रहा है एक निर्धारिती के मामले में में भाग लेने वाले निर्धारिती उप खंड के खंड (छ) में निर्दिष्ट हैं (2), भुगतान किया गया है जिनमें योजना में भाग लेने वाले सदस्य, (इस आशय का नोटिस द्वारा या वह अपनी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी अंशदान का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण भाग लेने के लिए रहता है) योजना में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है इस तरह की भागीदारी के संबंध में योगदान पहले पांच साल के लिए, तो

किसी भी अगर (एक) कोई कटौती नहीं की भागीदारी तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया,, योगदान के संबंध में इस खंड के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी; और

(ख) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्षों में भुगतान योगदान के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट है कि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा और तदनुसार कर के दायरे में होगी.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पिछले वर्ष में भुगतान किया योगदान के सम्मान में इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती की अनुमति दी गई है जिसमें कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी ऐसी कोई योगदान है कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि साल के लिए.]

 

1 वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.

1 वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.

1 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1971/01/04.

(3) वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.

(4) वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1974 के द्वारा संशोधित]

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