जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती
कुछ भुगतान के संबंध में बी कटौती
2 आदि जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान के सम्मान में [कटौती
80C. 3 [(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ कटौती की जाएगी और इस धारा के प्रावधानों में निर्दिष्ट रकम की कुल करने के लिए संदर्भ के साथ गणना की राशि के अधीन उप खंड (2), निम्न दरों पर, अर्थात्:. -
| (क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है. 5]000 | इस तरह कुल की सारी; |
| (ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 5,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10.000 | रुपये. 5,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी. 5000; |
| (ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 10]000 | र इस तरह के कुल रुपये से अधिक की राशि के 7.500 से अधिक 40 प्रतिशत,. 10,000.] |
निम्न उप - धारा (1) वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी से मौजूदा उप - धारा (1) के लिए रखे जाएँगे 1983/01/04:
(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ काटा जाएगा और उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में इस धारा के प्रावधानों, गणना की राशि के अधीन (2). निम्न दरों पर, अर्थात्: -
| (क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है.6.000 | इस तरह कुल की सारी; |
| (ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है.6.000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 12.000 | र इस तरह के कुल रुपये से अधिक की राशि के 6.000 से अधिक 50 प्रतिशत,.6000. |
| (ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है.12.000 | र इस तरह के कुल रुपये से अधिक की राशि के 9.000 से अधिक 40 प्रतिशत,.12.000. " |
(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
(क) निर्धारिती एक व्यक्ति को अपने आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि टैक्स है, जहां
(मैं) निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए 1 निर्धारिती की [किसी भी बच्चे]; या
2 [(द्वितीय) लागू करने के लिए या बल में निर्धारिती के जीवन पर या (वह पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:
इस तरह के अनुबंध बीमित राजभाषा वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के द्वारा अभ्यास के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि;] या
(Iii) जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है; 3 [या]
4 [(चतुर्थ) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित और अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में * सरकारी राजपत्र में इस संबंध में यह द्वारा;] 3 [या]
3 [(वी) यूनिट ट्रस्ट के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971 (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) धारा 1 9 (1) (सी सी) के अधीन किए गए में भाग लेने के लिए योगदान के रूप में भारत अधिनियम, 1963 (1963 का 52); |
(ख) theassessee एक हिन्दू अविभाजित परिवार है जहां, एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए, कर के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम 5 [परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर] ,
स्पष्टीकरण: उप खंड (i) के खंड (क) और खंड (ख) इस उप - धारा की, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा उसमें करेगा करने के लिए भेजा शामिल के प्रयोजनों के लिए
(मैं) परिपक्वता की निर्धारित तिथि पर एक निर्धारित राशि के भुगतान को सुरक्षित ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बीमा की नीति राजभाषा नीति, ऐसे व्यक्ति को बीमा की नीति ही वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद, ऐसी तारीख पर जिंदा है कहा निर्धारित तिथि से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में () hereon (के साथ या बिना किसी ब्याज के भुगतान राजभाषा प्रीमियम;
(Ii) एक नाबालिग के लाभ के लिए एक व्यक्ति से प्रभावित बीमा की नीति 1 [***] वह पोलियो अपनाकर अपने जीवन पर एक बीमा सुरक्षित करने के लिए, बहुमत प्राप्त कर ली है, के बाद नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ. ' और उसके इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) एक तारीख को जीवित होने पर;
द्वारा या किसी भी व्यक्ति के प्रावधान करने के लिए उसे एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या बनाने के उद्देश्य के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय वेतन से पिछले वर्ष में कटौती की (ग) किसी भी राशि अपनी पत्नी या अब तक तो कटौती की राशि वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है के रूप में बच्चों के लिए;
(घ) निर्धारिती एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पिछले एक साल में इस फंड में अपने व्यक्तिगत खाते से अपने ही योगदान है, अब तक इस तरह के योगदान की कुल के रूप में अपने वेतन के पांचवें में से अधिक नहीं है में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर कि पिछले वर्ष या 2 जो भी कम हो [दस] हजार रुपए,.
स्पष्टीकरण: इस उपधारा के खंड (घ) में, "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ई) निर्धारिती एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, पेंशन फंड की ओर योगदान के माध्यम से उनके द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर;
(च) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती, (संचयी समय से पिछले एक साल में, जमा किसी भी रकम डिपॉजिट्स) नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित;
3 निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या केवल दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन और संघ शासित क्षेत्र में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी से मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां [(G) दीव-
(मैं) कर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम
(1) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या शरीर की या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के जीवन पर किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या
4 [(2) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या निकाय या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:
इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि; या]
(3) किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में उपखंड में निर्दिष्ट (चतुर्थ) (क) खंड के; 5 [या]
5 [जैसे, संस्था या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में शरीर के किसी एक सदस्य की भागीदारी के लिए योगदान के रूप में (4);]
(द्वितीय) (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के रूप में एक 10 साल के खाते में कर या डाकघर बचत बैंक के तहत एक 15 साल के खाते में अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसी संस्था या निकाय द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम समय - समय पर संशोधन किया.]
निम्नलिखित खंड (ज) वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा 1983/01/04:
"आकलन एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों के एक संघ या केवल दादरा और नगर हवेली के संघ शासित क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी से मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है जहां (ज) और गोवा.दमन और दीव. टैक्स के लिए अपने या अपने आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम. कि सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार के ऐसे किसी भी सुरक्षा के लिए सदस्यता सकता है. सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, "इस संबंध में निर्दिष्ट
(3) खंड के प्रावधानों 1 (एक). उप - धारा (ख) और (छ)] (2) वास्तविक फीसदी अक्सर अधिक नहीं है के रूप में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान का इतना करने के लिए ही लागू होंगे राजधानी राशि का आश्वासन दिया.
स्पष्टीकरण: किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना करने में कोई खाता नहीं लिया किया जाएगा
किसी भी प्रीमियम का मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या
(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और हो सकता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से.
(4) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2), उपधारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण जो (1), से अधिक नहीं होगा
एक लेखक, नाटककार, कलाकार, किया जा रहा एक व्यक्ति के मामले में (मैं) 2 निर्धारित किया जा सकता है, के रूप में [संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी], उसकी सकल कुल आय की ऐसी प्रतिशत, या इस तरह की राशि * ;
3 [***]
(Ii) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में 4 [***] अपने सकल कुल आय का प्रतिशत तीस, या 2 जो भी कम हो [तीस] हजार रुपए,; '
(Iii) एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में अपने सकल कुल आय, या की तीस फीसदी 3 जो भी कम हो [तीस] हजार रुपए,;
6 [(चतुर्थ) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय के मामले में सकल कुल ऐसी संस्था या शरीर की आय, या की उप - धारा (2), तीस फीसदी के खंड (छ) में निर्दिष्ट 5 [ जो भी कम हो तीस] हजार रुपए.]
7 [(5) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय जा रहा है एक निर्धारिती के मामले में में भाग लेने वाले निर्धारिती उप खंड के खंड (छ) में निर्दिष्ट हैं (2), भुगतान किया गया है जिनमें योजना में भाग लेने वाले सदस्य, (इस आशय का नोटिस द्वारा या वह अपनी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी अंशदान का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण भाग लेने के लिए रहता है) योजना में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है इस तरह की भागीदारी के संबंध में योगदान पहले पांच साल के लिए, तो
किसी भी अगर (एक) कोई कटौती नहीं की भागीदारी तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया,, योगदान के संबंध में इस खंड के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी; और
(ख) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले युद्धों में भुगतान योगदान के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट है कि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा और तदनुसार कर के दायरे में होगी.
स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कटौती अर्थदंड किसी भी पिछले वर्ष में भुगतान किया योगदान के सम्मान में इस खंड हो गया होता, जो कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती घटा आयन से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी अनुमति दी ऐसी कोई योगदान है कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि वर्ष के लिए अनुमति दी.]
निम्नलिखित नए उप - धारा (6) और स्पष्टीकरण वित्त अधिनियम, 1982. से प्रभावी द्वारा डाला जायगी 1983/01/04:
"(6) निर्धारिती हैं, तो जा रहा है,
(एक) एक व्यक्ति, प्रभावित या बल में एक बीमा रखा निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर किया है: या
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, प्रभावित या सेना में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखा है; या
(ग) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय उप खंड के खंड (छ) में निर्दिष्ट (2). ऐसी संस्था या शरीर के किसी भी सदस्य के जीवन पर या जीवन पर प्रभावित या बल में एक बीमा रखा है ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के.
बीमा का अनुबंध (अनुबंध किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण सेना में नहीं रहता है, जहां कि प्रभाव या करने के लिए नोटिस द्वारा, बीमा के अनुबंध को पुनर्जीवित नहीं द्वारा) प्रीमियम फिर, इससे पहले दो वर्षों के लिए भुगतान किया गया है समाप्त हो जाता है -
किसी भी अगर (i) कोई कटौती, प्रीमियम के संबंध में इस खंड के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी. नीति तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया: और
(Ii) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्ष या साल में भुगतान 'प्रीमियम के संबंध में अनुमति कटौती, खंड में निर्दिष्ट *** वह होगा ऐसे में पिछले वर्ष या साल की निर्धारिती की आय नहीं समझा और किया जाएगा तदनुसार कर के दायरे में.
स्पष्टीकरण 1: इस उप - धारा, किसी भी पिछले वर्ष में प्रीमियम भुगतान के संबंध में इस खंड के तहत अनुमति दी कटौती के प्रयोजनों के लिए वह उस वर्ष के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती कटौती से अधिक की राशि के लिए होता होगा जो ऐसी कोई प्रीमियम कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि यदि वर्ष के लिए अनुमति दी गई.
स्पष्टीकरण 2: एक निर्धारिती किसी भी पिछले वर्ष में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है और यह भी कि वर्ष में बीमा का एक अनुबंध समाप्त हो जाता है, जहां एक मामले में, कटौती से किसी में भुगतान योगदान या प्रीमियम के संबंध में इस खंड के तहत अनुमति दी पिछले वर्ष, उपखंड (5) और स्पष्टीकरण 1 को स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए. कि साल के लिए इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती है कि साल के लिए अनुमति दी गई है, जो होगा कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी अगर ऐसी कोई योगदान या प्रीमियम "उस वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था
प्र.20. (मैं) सेक: इस खंड के अधीन मामला अलग समय पर अलग अलग वर्गों में विभिन्न वर्गों द्वारा पेश किया गया है. 87 के रूप में मूल रूप से अधिनियमित; (Ii) मूल सेकंड. 80A वित्त अधिनियम द्वारा शुरू की. . 1965 से प्रभावी 1965/01/04; (Iii) वर्तमान सेकंड. 80 सी के वित्त (नं. 2) अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी. 1967. से प्रभावी 1968/01/04. '
(3) वित्त (नं. 2) अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित. 1980. से प्रभावी 1981/01/04. इससे पहले यह वित्त अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था. 1979. से प्रभावी 1980/01/04. वित्त अधिनियम, 1978. से प्रभावी 1979/01/04. वित्त अधिनियम, 1975. से प्रभावी 1-4 1976. वित्त अधिनियम. 1973 से प्रभावी 1974/01/04 और वित्त (नं. 2) अधिनियम. 1971. से प्रभावी 1972/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन प्रभावी करने के लिए 1981/01/04. उप - धारा (आई) के रूप में नीचे खड़ा था:
"(1) एक आकलन की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ काटा जाएगा और उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में इस धारा के प्रावधानों की गणना एक राशि, (2) के अधीन निम्नलिखित दर पर, अर्थात्: -
| (क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है. 5]000 | इस तरह कुल की पूरी: |
| (ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 5.000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10.000 | रुपये. 5,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 35 फीसदी. 5.000 |
| (ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 10]000 | र 6.750 प्लस 20 फीसदी ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि ओ.टी.. 10,000. " |
1. वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.
(3) वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
(4) वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.
प्र.5. वित्त अधिनियम द्वारा "परिवार की या ऐसे किसी भी सदस्य की पत्नी के किसी पुरुष सदस्य के जीवन पर" के लिए एवजी. 1969. से प्रभावी '. 1970/01/04.
* अधिसूचित भविष्य निधि के लिए, इसलिए 2431 की अधिसूचना संख्या देख. Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, वॉल्यूम में reproduced, 1968/02/07 दिनांकित. 1. 1980 संस्करण., पृ. 315.
1. "(निर्धारिती जा रहा है, या ऐसे परिवार निर्धारिती है जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक पुरुष सदस्य)" वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1970/01/04.
प्र.20. 1977/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम द्वारा "आठ", 1976, के लिए एवजी.
(3) वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.
(4) वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.
प्र.5. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
1 "(क) और (ख)" वित्त अधिनियम, 1970 के द्वारा, प्रभावी लिए एवजी 1971/01/04.
प्र.20. वित्त द्वारा "संगीतकार या अभिनेता" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.
(3) परंतुक खंड (i) वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1969/01/04.
4. "(एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार या अभिनेता सहित जिसे करने के खंड (क) के प्रावधानों को लागू नहीं है)" वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1969/01/04.
प्र.5. वित्त अधिनियम द्वारा "बीस", 1978 से प्रभावी के लिए एवजी 1979/01/04. "बीस" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी द्वारा "पंद्रह" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1972/01/04. "चालीस" वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "तीस" के लिए रखे जाएँगे 1983/01/04.
प्र.6. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.
प्र.7. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04. मूल उप - धारा (5) वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1969/01/04.
* देखें नियम 11A.
[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

