जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती
कुछ भुगतान के संबंध में बी कटौती
आदि जीवन बीमा प्रीमियम का सम्मान, भविष्य निधि में योगदान में कटौती
80 सी 3 एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में [(1). साथ और उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में इस धारा के प्रावधानों, गणना की राशि के अधीन (2), निम्न दरों पर, अर्थात् अनुसार, वहाँ कटौती की जाएगी: -
| (क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है. 4]000 | इस तरह कुल की सारी; | |
| (ख) इस तरह के कुल रुपये से अधिक हो गया है. 4,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10]000 | रुपये. 4,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी. 4000; | |
| (ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 10]000 | रुपये. 7,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 40 फीसदी. 10,000.] |
मौजूदा उप - धारा (1), निम्न वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा 1979/01/04: -
(1) करदाताओं की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ काटा जाएगा और (2) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में इस खंड, गणना की राशि के प्रावधानों के अधीन, निम्न दरों पर, अर्थात्: -
| (क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है.5]000 | कुल चूसना की सारी; | |
| (ख) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 5,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है.10]000 | रुपये. 5,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 फीसदी.5000; | |
| (ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है.10]000 | रुपये. 7,500 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 40 फीसदी.शुरू किया. |
(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
(क) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां टैक्स को उसकी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम
निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए (मैं); या
1 [(द्वितीय) लागू करने के लिए या बल में निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:
इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि; या]
(Iii) जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है; 2 [या]
(Iv) सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की स्थापना की और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में, 2 [या]
2 [(वी) यूनिट लिंक्ड बीमा योजना, 1971 के तहत बनाया (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) में भाग लेने के लिए योगदान के रूप में धारा 19 (एल) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की (सीसी) अधिनियम, 1963 (1963 का 52);]
(ख) निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है, जहां टैक्स को अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम, eirecl करने या बल में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए.
स्पष्टीकरण: उप खंड (i) के खंड (क) और खंड (ख) इस उप - धारा की, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा उसमें करेगा करने के लिए भेजा शामिल के प्रयोजनों के लिए
(मैं) पॉलिसी की परिपक्वता की निर्धारित तिथि पर एक निर्धारित राशि के भुगतान को सुरक्षित ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बीमा की नीति, ऐसे व्यक्ति को बीमा की नीति ही वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद, ऐसी तारीख पर जिंदा है कहा निर्धारित तिथि से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान की;
वह बहुमत प्राप्त कर ली है के बाद (द्वितीय) नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ एक छोटी सी के लाभ के लिए एक व्यक्ति से प्रभावित बीमा की नीति, नीति अपनाकर और उसकी एक पर जीवित होने पर अपने ही जीवन पर एक बीमा सुरक्षित करने के लिए इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) की तारीख;
द्वारा या किसी भी व्यक्ति के प्रावधान करने के लिए उसे एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या बनाने के उद्देश्य के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय वेतन से पिछले वर्ष में कटौती की (ग) किसी भी राशि अपनी पत्नी या अब तक तो वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है कटौती की राशि के रूप में बच्चों के लिए;
निर्धारिती अब तक इस तरह के योगदान की कुल के रूप में, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पिछले एक साल में इस फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने योगदान में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर (घ) अपने वेतन के पांचवें में अधिक नहीं है कि पिछले वर्ष या 1 जो भी कम हो [दस हजार रुपये],.
स्पष्टीकरण: इस उपधारा के खंड (घ) में, "वेतन" चौथी अनुसूची के नियम 2 भाग एक के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ई) निर्धारिती एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, पेंशन फंड की ओर योगदान के माध्यम से उनके द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर;
(च) निर्धारिती डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पंद्रह साल के खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में किसी भी रकम जमा एक व्यक्ति,,, (संचयी समय जमा) है, जहां नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित;
2 निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या केवल दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन और संघ शासित क्षेत्र में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी से मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां [(G) दीव-
(मैं) कर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम
(1) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या शरीर की या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के जीवन पर किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या
1 [(2) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या निकाय या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए:
इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि; या]
(3) किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में उपखंड में निर्दिष्ट (चतुर्थ) (क) खंड की, 2 [या]
2 [यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इस तरह के सहयोग से या शरीर के किसी एक सदस्य की भागीदारी के लिए योगदान के रूप में (4);]
(Ii) डाकघर बचत बैंक के तहत एक 10 साल के खाते या एक 15 साल के खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसी संस्था या निकाय द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम (संचयी समय जमा.) नियम, 1959, समय के लिए चूने से के रूप में संशोधन.]
(3) के प्रावधानों के 3 [खंड (क), (ख) और (छ)] उप - धारा (2) के केवल एक के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान का इतना करने के लिए लागू नहीं होगी आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है के रूप में आस्थगित वार्षिकी.
स्पष्टीकरण: किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना में, कोई खाता नहीं लिया किया जाएगा
किसी भी प्रीमियम के मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या
(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और किया जाना हो या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से
(4) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2), उपधारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण जो (1), से अधिक नहीं होगा
निर्धारित हो सकता है, जैसा कि एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार या अभिनेता, उसके सकल कुल आय की ऐसी प्रतिशत, या इस तरह की राशि से किया जा रहा एक व्यक्ति के मामले में (मैं) * ;
(Ii) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में उसकी सकल कुल आय, या की तीस फीसदी 4 बीस हजार रुपए,] जो भी कम हो;
(Iii) एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में अपने सकल कुल आय, या तीस हजार रुपए का तीस प्रतिशत जो भी कम हो;
5 [(चतुर्थ) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय के मामले में सकल कुल ऐसी संस्था या शरीर की आय, या की उप - धारा (2), तीस फीसदी के खंड (छ) में निर्दिष्ट 4 [ जो भी कम हो बीस हजार रुपए].]
1 [(5) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय जा रहा है एक निर्धारिती के मामले में में भाग लेने assessce उप खंड के खंड (छ) में निर्दिष्ट हैं (2), भुगतान किया गया है जिनमें योजना में भाग लेने वाले सदस्य, (इस आशय का नोटिस द्वारा या वह अपनी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी अंशदान का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण भाग लेने के लिए रहता है) योजना में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है इस तरह की भागीदारी के संबंध में योगदान पहले पांच साल के लिए, तो
किसी भी अगर (एक) कोई कटौती नहीं की भागीदारी तो समाप्त होता है जिसमें पिछले वर्ष में भुगतान किया,, योगदान के संबंध में इस खंड के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी; और
(ख) पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले वर्षों में भुगतान योगदान के संबंध में अनुमति कटौती खंड (क) में निर्दिष्ट है कि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा और तदनुसार कर के दायरे में होगी.
स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पिछले वर्ष में भुगतान किया योगदान के सम्मान में इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती वर्ष forthat इस धारा के तहत अनुमति दी कटौती के लिए अनुमति दी गई है, जो होगा कटौती से अधिक है जिसके द्वारा राशि होगी ऐसी कोई योगदान है कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था कि अगर वर्ष.]
(3) वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1976/01/04.
1 वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
1 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा "आठ हजार रुपए" के लिए एवजी 1977/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.
1 वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा डाला. 1973/01/04 डब्ल्यूईएफ.
(3) वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1971/01/04.
(4) वित्त (नं. 2) अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित. 1971 से प्रभावी 1972/01/04. और शब्द 'तीस हजार रुपए' 1979/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.
प्र.5. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.
* देखें नियम 11A.
1 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1978 के द्वारा संशोधित]

